FSSAI notification F. No REG-11015/1/2024-Regulation-FSSAI · 30 Mar 2026
Official title
Draft notification of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Amendment Regulations, 2026 for substitution of the reference of “Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011" with “Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020" and “Food Safety and Standards (Packaging) Regulation, 2018
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Food Safety and Standards Authority of India proposes amendments to the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011. The draft updates regulatory references by replacing the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011 with the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018 and the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020. These changes apply across various product standards, including tea, coffee, and sweeteners. The authority invites public objections or suggestions within sixty days from the date the Gazette notification becomes available to the public. Interested parties may submit feedback to the Chief Executive Officer or via email to regulation@fssai.gov.in.
What you must do
Key dates
Who is affected
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-03032026-270640 CG-DL-E-03032026-270640
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 26, 2026/फाल्गुन 7, 1947
No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 26, 2026/PHALGUNA 7, 1947
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 26 फ़रवरी, 2026
**फा.सं. रेगु.-11015/1/2024-विनियम-एफएसएसएआई:—**खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 मेंऔरसंशोधनकेलिएकतिपयविनियमोंकानिम्नलिखितप्रारूप, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 16 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, इससे प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।
आपत्ति अथवा सुझाव, यदि कोई हो, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली - 110002 को अथवा ईमेल द्वारा regulation@fssai.gov.in पर भेजा जा सकता है।
आपत्तियां अथवा सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त किए जाएँगे, उन पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप विनियम
इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) संशोधन विनियम, 2026 कहा जा सकता है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011, (जिन्हें आगे इसी प्रकार संदर्भित किया गया है), -
(1) विनियम 2.1 में,
(क) उप-विनियम 2.1.2 में, खंड (6) में
(i) शब्द "लेबलिंग" के स्थान पर, शब्द "लेबलिंग और पैकेजिंग" प्रतिस्थापित किए जाएँगे;
(ii) उप-खंड (ग) में, "खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011" शब्द और अंक के स्थान पर, "खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 और खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएँगे।
(ख) उप-विनियम 2.1.3 में, खंड (6) में
(i) "लेबलिंग" शब्द के स्थान पर, "लेबलिंग और पैकेजिंग" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;
(ii) उप-खंड (ग) में, "खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011" शब्द और अंक के स्थान पर, "खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 और खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किए जाएँगे।
(ग) उप-विनियम 2.1.4 में, खंड (6) में
(i) “लेबलिंग” शब्द के स्थान पर “लेबलिंग और पैकेजिंग” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;
(ii) उप-खण्ड (ख) में, “खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “ खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020” शब्द और अंकप्रतिस्थापित किए जाएँगे।
(घ) उप-विनियम 2.1.5 में, खंड (6) में
(i) “लेबलिंग” शब्द के स्थान पर “लेबलिंग और पैकेजिंग” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;
(ii) उप-खण्ड (ग) में, “खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011” शब्दों और अंकों के स्थान पर, “ खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 तथा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020” शब्द और अंकप्रतिस्थापित किए जाएँगे।
(ङ) उप-विनियम 2.1.6 में, खंड (6) में
(i) “लेबलिंग” शब्द के स्थान पर “लेबलिंग और पैकेजिंग” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएँगे;