FSSAI notification · 07 Oct 2024
6441 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल् ली, 3 अक्टूबर, 2024 फा.सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई (1).…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-04102024-257708 CG-DL-E-04102024-257708
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 774] No. 774] | नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 4, 2024/आश्विन 12, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 4, 2024/ASVINA 12, 1946 | | :--- | :--- |
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2024
फा.सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई (1)।—कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए, जिसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप – धारा (2) के खंड (ड़) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करता है, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप –धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित सभी संभाव्य प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जब इन प्रारूप नियमों कि राजपत्र की प्रतियां आम जनता को उपलब्ध कराई जाती है, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा ।
आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली – 110002 को संबोधित किया जा सकता है अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा ।
प्रारुप विनियम
इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) संशोधन विनियम, 2024 है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के अन्तर्गत, -
(1) विनियम 10 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(ख) खाद्य पदार्थ नमूना विश्लेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर संशोधित या अपनाई गई विश्लेषण पद्धति की नियम पुस्तिका (मैनुअल) का उपयोग किया जाएगा। किसी मानदंड का विश्लेषण करने की विधि इन नियम पुस्तिका (मैनुअल) में उपलब्ध ना होने की स्थिति में, खाद्य प्रयोगशाला एओएसी/ आईएसओ/ पियर्सन/जैकब/आईयूपीएसी/खाद्य रसायन कोडेक्स/ बीआईएस/ कोडेक्स एलिमेंकेरियस/ वुडमेन/विंटन–विंटन/जोसलिन या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी नियामक एजेंसी की मान्य विधि अपना सकती है।";
(2) विनियम 10 में, उप–विनियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(5) अधिसूचित प्रयोगशाला या रेफरल प्रयोगशाला, प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट को नमूना प्राप्ति की तारीख से पाँच दिन के भीतर प्रारूप-2 में खाद्य विश्लेषक या निदेशक द्वारा, यथा स्थिति, हस्ताक्षररत कर प्रस्तुत करेगा ।"
जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./543/2024-25]
टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III खंड 4 में, अधिसूचना संख्या फा. सं. 1/2008/आयात संरक्षा/एफएसएसएआई, तारीख 9 मार्च, 2017 के द्वारा प्रकाशित किए गए और उसके तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए:
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 3rd October, 2024
F. No. QA/11023/31/2022-QA-FSSAI(1).- The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with the previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public.