FSSAI notification · 20 Feb 2025
1254 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल्ली, 17 फरवरी 2025 फा.सं. एसएस-टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई - खाद्य सु…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19022025-261156 CG-DL-E-19022025-261156
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 132] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 2025/माघ 29, 1946 No. 132] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 2025/MAGHA 29, 1946
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 फरवरी 2025
फा.सं. एसएस-टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई - खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, करना चाहती है, इन विनियमों के प्रारूप से प्रभावित होने वाले संभावित सभी व्यक्तियों को सूचना देने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।
यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।
उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।
प्रारूप विनियम
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - इन विनियमों को खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 (जिन्हें एतद्पश्चात् उक्त विनियम कहा जाएगा, :
(1) विनियम 5 में, पोषण सूचना से संबंधित उप विनियम (3) में, खंड (ख) में, उप खंड (ii) के बाद निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, -
"(ii)(क) योजित शर्करा, सैचुरेटेड वसा और सोडियम तत्वों के संबंध में आकलित अनुशंसित आहारमान (आरडीए) में प्रति परोसे प्रतिशत (%) अंश की जानकारी अपेक्षाकृत बढ़े हुए फ़ॉन्ट आकार के साथ मोटे अक्षरों में दी जानी चाहिए।"
(2) अनुसूची I में, पैरा (2) के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-
"(3) खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.1 के तहत उप-विनियम 2.1.1 के खंड 5 (क) के अनुसार मिश्रित दुग्ध उत्पादों सहित सभी दूध और दुग्ध उत्पादों पर नीचे दिया गया निर्दिष्ट लोगो होना चाहिए:
[Image omitted. See the official document.]
लोगो से संबंधित विनिर्देश:
[Image omitted. See the official document.]
क्रम सं. सेंटीमीटर वर्गाकार में प्रमुख प्रदर्शन पैनल का क्षेत्र क ख ग mm में वर्ग के प्रत्येक पक्ष का न्यूनतम आकार mm में बूंद की ऊंचाई का न्यूनतम आकार mm में बूंद की चौड़ाई का न्यूनतम आकार 1. 100 तक 6 4.56 3 2. 100 से 500 तक 8 6.08 4 3. 500 से 2500 तक 12 9.12 6 4. 2500 से अधिक 16 12.16 8
(3) अनुसूची II में, पैरा (2), क़ॉफी- कासनी मिश्रण से संबंधित उप-पैरा 2.2 के, खंड (2) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बशर्ते कि उप पैरा 2.2 के खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट घोषणाएं पैकेज के अग्र भाग में एक आयताकार बॉक्स के भीतर बड़े अक्षरों में प्रमुख प्रदर्शन पैनल पर प्रदर्शित की जाएंगी।"
जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./989/2024-25]
टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.संख्या 1-94/एफ.एस.एस.ए.आई/एसपी (लेबलिंग)/2014 (भाग-2), दिनांक 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्या फा. स्टैंडर्ड्स/ एस पी – 08/ ए-1-2020/ एन -01 दिनांक 11 अक्टूबर, 2022 द्वारा इनमें अंतिमित संशोधन किया गया था।