FSSAI notification · 24 Jun 2025
4069 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स्ट्वास्ट््य एवं पररवार कल्याण मंत्रालय भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राजधकरण ubZ fnYyh] 20 िून 2025 फा.सं.मानक/एसपी- 21/…
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REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062025-264085 CG-DL-E-24062025-264085
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 453] | नई दिल्ली, सोमवार, जून 23, 2025/आषाढ़ 2, 1947 |
|---|---|
| No. 453] | NEW DELHI, MONDAY, JUNE 23, 2025/ASHADHA 2, 1947 |
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 जून 2025
फा.सं.मानक/एसपी- 21/टी(अल्कोहल-6) – खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित, खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2023 का प्रारूप, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खण्ड 4 में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. मानक/एसपी-21/टी(अल्कोहल-6), तारीख 11 मई, 2023 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें उससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख जिस को उक्त अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई गई थीं से साठ दिनों की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 19 मई, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:-
इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) पहला संशोधन विनियम, 2025 है।
ये विनियम 1 जनवरी 2026 को प्रवृत्त होंगे।
खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में, -
(1) भाग-1 में,
(क) 'परिभाषाएँ' से संबंधित विनियम 1.2 में, उप-विनियम 1.2.4 के पश्चात निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, -
1.2.4क. "अल्कोहालिक पीने के लिए तैयार पेय " का अर्थ है सुवासयुक्त पेय पदार्थ जिनमें 0.5 से 15.0% तक अल्कोहल की मात्रा होती है, जो स्पिरिट या स्पिरिट के मिश्रण या किसी भी अल्कोहालिक पेय को आधार के रूप में प्राकृतिक या समान प्रकृति वाले या कृत्रिम सुवास और खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और सहयोज्य) विनियम, 2011 के अधीन अनुमत खाद्य सहयोजकों, या उनके संयोजन, और फल या सब्जी के रस या जड़ी-बूटियों या मसालों, या उनके संयोजन को मिलाकर, चीनी या कैलोरीयुक्त मीठाकारक या नमक से या उसके बिना, और कार्बोनेशन करके या उसके बिना बनाए जाते हैं। कार्बोनेटेड अल्कोहालिक पीने के लिए तैयार पेय पदार्थों के मामले में उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोनेट किया जाए, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की न्यूनतम एक मात्रा होगी और वह सारणी -4 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगी।
(ख) विनियम 1.3 में, उप-विनियम 1.3.9 में, परंतुक के पश्चात, " 8.0 प्रति शत से अनधिक एल्कोहलिक वाले एल्कोहलीय पेय" से शुरू होने वाले और "सारणी-4 की अपेक्षाओं के अनुरूप हों" के साथ समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रखें जायेंगे, अर्थात् -
0.5 प्रतिशत एबीवी से 15.0 प्रतिशत एबीवी तक युक्त अल्कोहालिक पेय को अल्कोहलिक पीने के लिए तैयार पेय कहा जाएगा और यह विनियम 1.2 के अधीन उपबंधित परिभाषा और सारणी -4 की आवश्यकताओं के अनुरूप होगा।
(2) भाग 2 में, विनियम 2.2 के स्थान पर निम्नलिखित विनियमन प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -
"2.2 देशी शराब या भारतीय शराब: देशी शराब या भारतीय शराब या स्पिरिट कृषि स्रोतों के किन्वीय कार्बोहाइड्रेट के आसवन से प्राप्त अल्कोहालिक पेय पदार्थ हैं। देशी शराब या भारत में निर्मित शराब निम्नलिखित प्रकार की भी हो सकती हैं, अर्थात्: -
2.2.1 साधारण देशी शराब या साधारण भारतीय शराब: साधारण देशी शराब या साधारण भारतीय शराब किण्वित गुड़, गुड़, अनाज का मैश, आलू, कसावा, फल, नारियल और ताड़ के पेड़ों का रस या अर्क, महुआ के फूल या कृषि स्रोतों के किसी अन्य कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त अल्कोहालिक आसव (डिस्टिलेट) से बनाई जाए।
2.2.2 सम्मिश्रित देशी शराब या सम्मिश्रित भारतीय शराब: सम्मिश्रित देशी शराब या सम्मिश्रित भारतीय शराब एक अल्कोहालिक आसव, परिशोधित स्पिरिट या न्यूट्रल स्पिरिट का सम्मिश्रण है।
नोट: देशी शराब या भारतीय शराब भाग 1 में निर्दिष्ट सामान्य अपेक्षाओं और सारणी - 1 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुरूप हो। उत्पाद का नाम और ऐसे उत्पादों के लिए संघटक या कच्ची सामग्रियाँ इन विनियमों के अनुलग्नक-1 में निर्दिष्ट हैं और वे संपूर्ण नहीं हैं।"