FSSAI notification · 22 Oct 2024
6805 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल्ली, 17 अक् तूबर, 2024 फा.सं. 01- एस पी (पी ए आर) अजधसूचना-कीटनािक /…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102024-258105 CG-DL-E-21102024-258105
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 831] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946 No. 831] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अधिसूचना नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2024
फा.सं. 01- एस पी (पी ए आर) अधिसूचना-कीटनाशक / मानक -एफएसएसएआई-2017.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए, कतिपय विनियमों का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना फा.स. 1-एस.पी(पी.ए.आर)-अधिसूचना-कीटनाशक/ मानक -एफएसएसएआई-2017, तारीख 20 अगस्त, 2020 द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां, जनता को 26 अगस्त, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थी;
और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर विचार कर लिया गया है;
अत:, अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 20 और धारा 21 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (झ) और खंड (ञ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :-
विनियम
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अवशिष्ट )प्रथम संशोधन विनियम 2024 है। (2) ये 1 अप्रैल 2025 से प्रवृत्त होंगे।
खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, अविष तथा अवशिष्ट ) विनियम 2011 में,-
(क) 'फसल संदूषक और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले विषैले पदार्थ' से संबंधित विनियम 2.2 के उप-विनियम 2.2.1 मे, खंड 1 मे, सारिणी मे,-
(1) ओक्राटोक्सिन ए से संबन्धित क्रम संख्या 4 के सामने, स्तम्भ (3) और (4) की प्रविष्टियों स्थान पर , निम्नलिखित को रखा जाएगा , अर्थात :-
| खाद्य वस्तु | सीमा μग्रा/किग्रा |
|---|---|
| (3) | (4) |
| "गेहूँ, गेहूँ का चोकर, राई, जौ , काफी | 5"; |
(2) डिऑक्सीनिवालेनाॅल से संबन्धित क्रम संख्या 6 के सामने, स्तम्भ (3) और (4) की प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित को रखा जाएगा , अर्थात :-
| खाद्य वस्तु | सीमा μग्रा/किग्रा |
|---|---|
| (3) | (4) |
| "गेहूँ, गेहूँ का चोकर , जौ | 1000"; |
(ख) विनियम 2.3 मे ,उपविनियम 2.3.2 मे, खंड (2) से (4) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड को रखा जाएगा, अर्थात -:
" (2) निम्नलिखित प्रतिजैविक और पशु औषधियों का प्रयोग मांस और मांस उत्पाद, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद, कुक्कुट और अंडों, समुद्री जीव और उसके उत्पाद में प्रसंस्करण के किसी भी प्रक्रम पर अनुज्ञेय नहीं है। क्लोरोमफिनकोल के सिवाय अपवाही अधिकतम अवशेष सीमा(ई एम् आर एल ) 0.001 मिलीग्राम / किग्रा लागू होगी, जिसके लिए यह 0.0003 मिलीग्राम / किग्रा (0.3 यूजी / किग्रा) होगी।
- कार्बाडाक्स 2- क्लोरामफेनीकॉल 3- क्लोरोप्रोगैजीन 4- क्लेनब्यूटेरोल 5- कोलिस्टिन 6- क्रिस्टल वायलेट (क्रिस्टल वायलेट और लीऊ क्रिस्टल वायलेट का योग) 7- ग्लाईकोपेप्टाइड
8- मैलाकाइट ग्रीन (मैलाकाइट ग्रीन और लीऊ मैलाकाइट ग्रीन का योग) 9- नाइट्रोफ्यूरान और उसके उत्पाद फ्यूराजोलिडोन(ए ओ जेड़ ), नाइट्रोफ्यूराजोन(एस इ एम् ), फ्यूराल्टाडोन(ए एम् ओ जेड़ ) और नाइट्रोफ्यूरण्टोइन(ए एच डी ).- स्ट्रेपटोमाइसिन और इसके उपापचय डाइहाइड्रो स्ट्रेपटोमाइसिन
- निम्नलिखित सहित नाइट्रोइमिडाजोल्स (क) डाईमेट्रीडजोल (डी एम जे़ड ) (ख) रोनीडेजोल (आर एन जे़ड) और इसके उपापचय 2-हाइड्रोकसीमिथयाल-1-मिथयाल-3 नाइट्रोइमिडाजोल्स(एच एम एम एन आई) (ग) आईप्रोनीडाजोल (आई पी जे़ड) और इसके उपापचय हाइड्रोक्सीप्रोनीडाजोल (घ) मेट्रोनीडाजोल (एम एन जे़ड) और इसके उपापचय 3 हाइड्रोक्सी मेट्रोनीडाजोल
- स्टीरोइड्स
- स्टिलबीन्स
- सलफ़ा मेथोक्सीजोल;