FSSAI notification · 14 Aug 2025
5361 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल्ली, 8 अगस्ट्त, 2025 फा. सं. एसएस–टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई.— खाद्य…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082025-265397 CG-DL-E-13082025-265397
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 562] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 12, 2025/श्रावण 21, 1947 No. 562] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 12, 2025/SHRAVANA 21, 1947
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2025
फा. सं. एसएस–टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई.— खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2025 के प्रारूप को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. एसएस–टी017/1/2023-मानक-एफएसएसएआई, तारीख 17 फरवरी, 2025 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 20 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—
विनियम
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) प्रथम संशोधन विनियम, 2025 है। (2) ये विनियम 01 जुलाई 2026 से प्रवृत्त होंगे।
खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 की, अनुसूची-II के, पैरा (2) में, कॉफ़ी-कासनी मिश्रण से संबंधित उप-पैरा 2.2 के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्: -
“2.2 कॉफ़ी कासनी मिश्रण
(1) कॉफ़ी और कासनी के मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज के सामने वाले भाग पर निम्नलिखित घोषणाओं वाला लेबल हो :
|
कॉफ़ी कासनी मिश्रण
मिश्रण की सामग्री कॉफ़ी …………………………… प्रतिशत कासनी ………………………….. प्रतिशत |
अथवा
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कॉफ़ी कासनी मिश्रण
मिश्रण की सामग्री कॉफ़ी …………% कासनी ……………% |
(2) डंस्टेंट कॉफ़ी कासनी मिश्रण वाले प्रत्येक पैकेज के सामने वाले भाग पर निम्नलिखित घोषणाओं वाला लेबल हो :
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कॉफ़ी और कासनी के मिश्रण से तैयार डंस्टेंट कॉफ़ी कासनी मिश्रण
कॉफ़ी …………………………… प्रतिशत कासनी ………………………….. प्रतिशत |
अथवा
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कॉफ़ी और कासनी के मिश्रण से तैयार डंस्टेंट कॉफ़ी कासनी मिश्रण
कॉफ़ी …………% कासनी ……………% |
जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./293/2025-26]
टिप्पण: मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. 1-94/एफएसएसएआई/एसपी(लेबलिंग)/2014(भाग-2), तारीख 17 नवंबर, 2020 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या फा.सं. मानक/एसपी-08/ए-1-2020/एन-01, तारीख 11 अक्टूबर, 2022 द्वारा किया गया था।
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 8th August, 2025
**F. No. SS-T017/1/2023-Standard-FSSAI.—**Whereas the draft Food Safety and Standards (Labelling and Display) Amendment Regulations, 2025, were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. SS-T017/1/2023-Standard-FSSAI, dated the 17th February, 2025, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;
And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th February, 2025;
And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India.
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (k) of sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Labelling and Display) Regulations, 2020, namely: -