FSSAI notification F. No. STD/SP-08/A1.2022/N-01 · 30 Mar 2026
Official title
Food Safety and Standards (Labelling and Display) First Amendment Regulations, 2026 relating to exemption of RDA in case of Infant nutrition products, Non-retail containers etc.
Official record
Open source pageSummary
The Food Safety and Standards Authority of India amends the 2020 Labelling and Display Regulations. The update exempts infant nutrition products from displaying Recommended Dietary Allowances (RDA) and serving counts. It revises labeling requirements for non-retail containers, including mandatory information and identification statements. The amendment also introduces logo exemptions for small packages under 100 square centimeters, updates fortification labeling, and modifies warning statements for specific sweeteners and Pan Masala advertisements. It replaces the term "pregnant and lactating mothers" with "pregnant or lactating women" throughout the regulations. These changes apply to food business operators and manufacturers. The regulations take effect on 1 July 2027.
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Thresholds
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032026-271283 CG-DL-E-27032026-271283
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 209] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2026/ चैत्र 3, 1948 No. 209] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2026/ CHAITRA 3, 1948
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 24 मार्च, 2026
**फा. सं. स्टैण्डर्ड्स/एसपी-08/ए1.2022/एन-01.—**खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) संशोधन विनियम, 2022 के प्रारूप को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. स्टैँडर्ड/एस पी-08/ए-1-2022/एन-01, तारीख 30 नवंबर, 2022 द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।
और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 5 दिसंबर, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अतः अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्,-
विनियम
1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम 'खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) पहला संशोधन विनियम, 2026 है।
(2) ये विनियम 1 जुलाई,2027 को प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त विनियम कहा गया है), के,-
(क) विनियम 5 के उप-विनियम (3) में,-
(i) खंड (ख) के उप खंड (iv) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
"परंतु यह और कि अनुशंसित आहार भत्ते (आरडीए) को प्रति परोसे प्रतिशत (%) अंशदान तथा प्रति पैक परोसों की संख्या शिशु पोषण उत्पादों के लिए न दी जाए, जैसा कि खाद्य सुरक्षा और मानक (शिशु पोषण के लिए खाद्य) विनियम, 2020 में परिभाषित किया गया है।"
(ii) खंड (ग) के,-
(अ) उप खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्, -
"(i) न्यूनतम प्रसंस्कृत कच्चे कृषि उत्पाद जैसे कि गेहूं, चावल, धान्य, दालें, फल और सब्जियां और/या एकल संघटक वाले उत्पाद।
स्पष्टीकरण : न्यूनतम प्रसंस्कृत खाद्य वह खाद्य होते हैं, जिन्हें परिरक्षण के मुख्य प्रयोजन के लिए थोड़ा सा बदला जाता है, किंतु जिससे खाद्य के पोषण अंश में सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें सफाई तथा अखाद्य या अवांछनीय हिस्सों को छाटना, पीसना, ठंडा करना, पाश्च्युरीकरण करना, किण्वित करना, प्रशीतित करना, और निर्वात्-पैकिंग करना शामिल हो सकता है।"
(आ) उप खंड (ii) का लोप किया जाएगा।
(i) उप खंड (xiii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखण्ड रखा किया जाएगा अर्थात्,-
"(xiii) ऊर्जा के स्रोतों का महत्व न होने पर, सूक्ष्म पोषक तत्वों के संबंध में, टेबलेट, पिल्स और कैप्सूल के रूप में, स्वास्थ्य अनुपूरक, न्यूट्रास्युटिकल्स तथा विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य (एफएसडीयू)।"
(ख) विनियम 8 के, उप विनियम (1) (क) को पुनः (1 क) संख्यंकित किया जाएगा और इसप्रकार पुनः किएगए उप विनियम (1 क) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-
"(1आ ) खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के अधीन अधिसूचित लोगो उस स्थिति में नहीं दिया जा सकता है जब पैकेज का सतही क्षेत्र 100 वर्ग सेंटीमीटर से अधिक न हो, किंतु यह सूचना बहु-इकाई पैकेजों पर दी जाएगी।"