FSSAI notification No. RCD-01002/1/2021-Regulatory-FSSAI-Part(1) · 12 Mar 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Food Safety and Standards Authority of India amends the 2011 licensing and registration regulations. The update redefines petty food business operators and allows for instant registration. Street food vendors registered under the 2014 Street Vendors Act are now deemed registered under the Food Safety and Standards Act. The regulations establish that licenses and registrations remain valid unless suspended, cancelled, or surrendered. Failure to pay annual fees or submit returns results in automatic suspension. The amendment introduces a risk-based framework for periodic inspections and mandatory third-party food safety audits at the operator's expense. Operators must notify authorities of business closures within thirty days. These regulations take effect upon publication in the Official Gazette.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270872 CG-DL-E-12032026-270872
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 172] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947 No. 172] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 10 मार्च, 2026
**सं. आरसीडी-01002/1/2021-विनियामक-एफएसएसएआई.-भाग (1)—**खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फाइल सं. 15(6)2017/एफएलआरएस/आरसीडी/एफएसएसएआई, तारीख 17 नवंबर, 2020 द्वारा 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2020' का प्रारूप भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें इससे संभावित रूप से प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से साठ दिन की अवधि समाप्त होने से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिस तारीख को उक्त अधिसूचना वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 24 नवंबर, 2020 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से 'खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011' में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—
1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2026 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त विनियम' कहा गया है) में, विनियम 1.2 के उप-विनियम 1.2.1 में, खंड (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्, —
4. “लघु खाद्य कारबार संचालक” से ऐसा कोई भी खाद्य कारबार संचालक अभिप्रेत है, जो स्वयं किसी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण या विक्रय करता हो, या जो लघु खुदरा विक्रेता, पथ खाद्य विक्रेता, फेरीवाला, घुमंतू विक्रेता, अस्थायी स्टॉल संचालक या फूड ट्रक संचालक हो; या धार्मिक या सामाजिक आयोजनों में खाद्य पदार्थों का वितरण करता हो (केटरर को छोड़कर); अथवा खाद्य कारबार से संबंधित लघु-स्तरीय, कुटीर या अन्य समान उद्योगों या सूक्ष्म खाद्य कारबार में संलग्न हो।”
3. उक्त विनियम के विनियम 2.1 में, —
(क) उप-विनियम 2.1.1 में, —
(i) खंड (4) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्, —
“परंतु यह और कि खाद्य प्राधिकरण आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर तत्काल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है और खाद्य प्राधिकरण इस संबंध में आदेश द्वारा किसी भी शर्त या प्रक्रिया को निर्दिष्ट कर सकता है।”
(ii) खंड (6) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्, —
“(7) पथ खाद्य विक्रेता, फेरीवाले, फूड ट्रक, कार्ट तथा ऐसा अन्य कोई भी खाद्य कारबार, जो 'पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का 7)' के अंतर्गत पंजीकृत है, उसे खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पंजीकृत माना जाएगा।
परंतु छूट प्राप्त सहित खाद्य कारबार संचालकों को अनुसूची 4 में दी गई स्वच्छता और सफाई संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
परंतु यह और कि खाद्य प्राधिकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए इस संबंध में कोई शर्त या प्रक्रिया निर्दिष्ट कर सकेगा।”