FSSAI notification · 01 Apr 2025
2229 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल् ली, 28 माचच, 2025 फा. सं. स्ट् टैंडर्डसच/एसपी-20/टी(रीसाइदकल् डप् ल…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032025-262130 CG-DL-E-30032025-262130
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 267] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 28, 2025/ / चैत्र 7, 1947 No. 267] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 28, 2025/ CHAITRA 7, 1947
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 मार्च, 2025
फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-20/टी(रीसाइकिल्डप्लास्टिक्स-एन).— खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) संशोधन विनियम, 2022 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. स्टैंडर्ड्स/एसपी-20/टी(रीसाइकिल्डप्लास्टिक्स-एन) तारीख 17 मई, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि की समाप्ति के पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां 24 मई, 2022 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त प्रारूप विनियमों के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अतः अब, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 23 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) प्रथम संशोधन विनियम, 2025 है।
(2) वह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग) विनियम, 2018 के विनियम 4 के उप-विनियम (4) के खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्,-
‘(ङ) जब भी खाद्य प्राधिकरण द्वारा मानक और मार्ग दर्शक सिद्धांत अधिसूचित किए जायेंगे, तब उनके अनुसार पुनर्नवीनीकरण पॉलीईथाईलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी) से बने उत्पादों का उपयोग, खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग, भंडारण, ले जाने या वितरण के लिए किया जा सकेगा और ऐसी पैकेजिंग सामग्री, ऐसी सामग्रियों को यथा लागू राष्ट्रीय मानकों या विनियमों का अनुपालन करेगी।‘
जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./1124/2024-25]
टिप्पण.- मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना स. फा. सं. 1-95/स्टैंडर्ड्स/पैकेजिंग/एसपी(एलएंडसी/ए)/एफ.एस.एस.ए.आई-2017, तारीख 24 दिसंबर, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे:
(1) फा.सं. स्टैंडर्ड/एसपी-08/ए-1.2019/एन-01, तारीख 25 जनवरी, 2022 ; और
(2) फा.सं. स्टैंडर्ड/एसपी-20/टी (माइग्रेशन-एन), तारीख 30 अगस्त, 2022 ।
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 28 March, 2025
F.No. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N) – Whereas, the draft of the Food Safety and Standards (Packaging) Amendment Regulations, 2022, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number, F.No. STD/SP-20/T(Recycledplastics-N), dated the 17th May, 2022 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notifications were made available to the public;
And, whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 24th May, 2022;
And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Food Safety and Standards Authority of India;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 92 read with section 23 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Food Safety and Standards (Packaging) Regulations, 2018, namely: -
1. Short title and commencement - (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Packaging) First Amendment Regulations, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.