FSSAI notification · 22 Oct 2024
6806 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल्ली, 17 अक् तूबर, 2024 सं. रेग-11027/2/2022-जिजनयम-एफ एस एस ए आई.—खाद…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-21102024-258108 CG-DL-E-21102024-258108
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
| सं. 832] No. 832] | नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 18, 2024/आश्विन 26, 1946 NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 18, 2024/ASVINA 26, 1946 | |---|---|
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर, 2024
सं. रेग-11027/2/2022-विनियम-एफ एस एस ए आई.—खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) संशोधन विनियम, 2023 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) की अपेक्षा के अनुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. स. रेग-11027/2/2022-विनियम-ऍफ़ एस एस ए आई, दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा, प्रकाशित किये गए थे जिसमे उन सभी व्यक्तियों से जिनको उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराये जाने की तारीख से साठ दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गए थे।
और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 28 नवम्बर, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त प्रारूप विनियम के सम्बन्ध में जनता से प्राप्त आक्षेपो और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अत: अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम,2006 (2006 का 34) की धारा 92 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-
विनियम
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) प्रथम संशोधन विनियम, 2024 है।
(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय प्रतिषेध एवं निर्बंधन) विनियम, 2011 में,-
(i) विनियम 2.1 के उप विनियम (2.1.1) में, 'परन्तु यह भी कि विनियम 2.1.1(5) में प्रतिषेध' शब्दों से प्रारम्भ और 'विहित सुसंगत मानको के अनुरूप हो।' शब्दों पर समाप्त होने वाले तीसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्-
"परन्तु यह भी कि विनियम 2.1.1 (5) में प्रतिषेध, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य) विनियम, 2011 के विनियम 2.2 के उप विनियम 2.2.1 के खंड 24 के अधीन विनिर्दिष्ट बहु-स्रोत खाद्य तेल के संबंध में निष्क्रिय रहेगा और बहु-स्रोत खाद्य तेल को 15 लीटर से अधिक वजन वाले पैकेज में नहीं बेचा जाएगा।"
(ii) विनियम 2.3 में,-
(क) उप विनियम 2.3.8 का लोप किया जायेगा;
(ख) उप विनियम 2.3.14 में,-
(I) खंड (4) और (5) का लोप किया जायेगा;
(II) खंड (11) में, शब्दों "एगमार्क प्रमाण चिन्ह के अधीन" का लोप किया जायेगा;
(III) खंड (13) में, शब्दों "एगमार्क प्रमाण चिन्ह के अधीन ही" का लोप किया जायेगा;
(IV) खंड (17) और (18) का लोप किया जायेगा;
(iii) प्ररूप क का लोप किया जायेगा;
जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./601/2024-25]
टिप्पण: मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्याक फा. सं. 2-15015/30/2010 तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना संख्याक फा. सं. आरईजी/प्रतिनिधित्व-एमएसईओ/एफएसएसएआई-2021, तारीख 05 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 17th October, 2024
No. REG-11027/2/2022-Regulation-FSSAI.—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2023, were published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number F.No. REG-11027/2/2022-Regulation-FSSAI dated the 27th April, 2023, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notifications were made available to the public;