FSSAI notification · 24 Aug 2023
5395 GI/2023 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल्ली, 21 अगस्ट्त, 2023 फा. सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल-4).—खाद्य सुर…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082023-248239 CG-DL-E-23082023-248239
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 585] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 22, 2023/श्रावण 31, 1945 No. 585] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 22, 2023/SHRAVANA 31, 1945
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2023
**फा. सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल-4).—**खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) संशोधन विनियम, 2022 का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्या फा. सं. एसटीडी/एसपी-21/टी(अल्कोहल-4) तारीख 17 मई, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाली राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 मई, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अतः अब, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-
इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) प्रथम संशोधन विनियम, 2023 है।
ये तारीख 01 मार्च 2024 से प्रवृत्त होंगे।
खाद्य सुरक्षा और मानक (अल्कोहालिक पेय) विनियम, 2018 में -
(1) मॉल्ट या अनाज व्हिस्की से संबंधित भाग 2 के विनियम 2.8 के उप-विनियम 2.8.1 में खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात् -
“(1) सिंगल माल्ट व्हिस्की किण्वित मैश से प्राप्त एक आसुत उत्पाद है जो बिना किसी अन्य अनाज को मिलाए ऐसे किण्वित जौ का प्रयोग करता है जिसे केवल पॉट स्टील में आसवित किया गया हो एवं उत्पादन के लिए एकल आसवन का प्रयोग किया गया हो।
(1 क) सिंगल अनाज व्हिस्की किण्वित मैश से प्राप्त एक ऐसा आसुत उत्पाद है जो मॉल्ट या मॉल्टरहित अनाज का प्रयोग करता हो एवं जिसका उत्पादन एकल आसवन के द्वारा किया गया हो। सिंगल मॉल्ट व्हिस्की में एकल मॉल्ट व्हिस्की, मिश्रित (पिसी हुई) मॉल्ट व्हिस्की या मिश्रित (पिसी हुई) अनाज व्हिस्की सम्मिलित नहीं होती है”।
(2) भाग 5 में विनियम 5.5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् -
“5.5 अल्कोहालिक पेय के लेबल पर किलो कैलोरी में ऊर्जा की मात्रा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की पोषण संबंधी सूचना नहीं होगी। ऐसी ऊर्जा की मात्रा से संबंधित घोषणा स्वैच्छिक होगी” ।
जी. कमला वर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी [विज्ञापन III/4/असा./368/2023-24]
टिप्पण.- मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना स. फा0 सं. 2/एसए-24/2009(1)/एफएसएसएआई, तारीख 19 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा पश्चातवर्ती संशोधित किए गए थे:
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st August, 2023
F. No. STD/SP-21/T(Alcohol-4).—Whereas the draft of the Food Safety and Standards (Alcoholic Beverages) Amendment Regulations, 2022 were published as required by sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India number, F. No. Std/SP-21/T(Alcohol-4), dated the 17th May, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of sixty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;