FSSAI notification · 17 Sept 2025
6101 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अधिसूचना नई दिल् ली, 15 जसतम्बर, 2025 फा. सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई-(पाटट-1).—खाद्य सुरक्…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092025-266201 CG-DL-E-17092025-266201
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 630] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 15, 2025/भाद्र 24, 1947
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2025
फा. सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई-(पार्ट-1)।—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 10 की उप-धारा 5 के साथ पठित धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण 20 अप्रैल, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित मूल अधिसूचना तारीख 18 अप्रैल, 2017 में संशोधन कर एतद्द्वारा निम्न अधिकारियों को खाद्य संरक्षा अधिकारी के रुप में उनके नाम के सम्मुख उल्लेखित भारतीय रेलवे के अधीन क्षेत्र के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथी से अधिसूचित करता है:-
तालिका में,-
क्रम संख्या 69 का विलोप किया जायेगा;
वर्तमान प्रविष्टियो के पश्चात, सम्बंधित स्तंभों में निम्न लिखित को रखा जाएगा, अर्थात:-
| क्र. सं. | खाद्य संरक्षा अधिकारी का नाम | तैनाती का स्थान और रेलवे |
|---|---|---|
| “112 | श्री अब्दुल मोहम्मद रबीक | दक्षिणी रेलवे ” |
राजित पुनहानी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./363/2025-26]
टिप्पण- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग III, खंड 4 में फा.सं. 1(42) 2011/रेलवे/भाखासंमाप्रा (भाग-I),तारीख 18 अप्रैल, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और ततपश्चात अंतिम बार अधिसूचना संख्या फा.सं. आरसीडी-10001/4/2021-रेगुलेटरी-एफएसएसएआई, तारीख 20 अगस्त, 2025 द्वारा संशोधित की गई थी।
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 15th September, 2025
F. No. RCD-10001/4/2021-Regulatory-FSSAI-(part-1).—In exercise of the powers conferred under Sub-Section 5 of Section 10 read with Section 37 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby notifies the following officers as Food Safety Officer for the area as mentioned against their names under Indian Railways with effect from the date of publication of this notification by amending the principal notification dated the 18th April, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 on 20th April, 2017:-
In the table,-
Serial no. 69 shall be omitted;
after the existing entries, the following shall be inserted in the respective columns, namely:-
| Sr. No. | Name of FSO | Place of posting & Railway |
|---|---|---|
| “112 | Sh. Abdul Mohamed Rabeek | Southern Railways” |
RAJIT PUNHANI, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./363/2025-26]
Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide No. F. 1(42) 2011/Railways/FSSAI (Part-I), dated the 18th April, 2017 and last amended vide notification F. No. RCD-10001/4/2021-Regulatory-FSSAI, dated 20^th^ August,2025.