FSSAI notification · 24 Oct 2024
6900 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण् ड 4 PART III—Section 4 प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राजधकरण अजधसूचना नई दिल्ली, 21 अक् तूबर, 2024 फा. सं. क् यूए-12012/8/2021-क् यूए-एफएसएसएआई.—…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102024-258188
CG-DL-E-23102024-258188
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 859] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 23, 2024/कार्तिक 1, 1946
No. 859] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 23, 2024/KARTIKA 1, 1946
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2024
फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का. आ. सं. 3648(अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -
तालिका में,-
(1) पश्चिम बंगाल के नीचे,
(क) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 3 और कॉलम (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;
(ख) कॉलम (1) में, क्रम संख्या 12 और कॉलम (2) और (3) में उससे संबंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ।
जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी
[विज्ञापन-III/4/असा./629/2024-25]
टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 मे अधिसूचना संख्या फा. सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 4 सितम्बर, 2024 के माध्यम से की गई थी।
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 21st October, 2024
F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely: -
In the table,
(1) under West Bengal,
(a) at serial number 3, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;
(b) at serial number 12, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted.
G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer
[ADVT.-III/4/Exty./629/2024-25]
Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended vide notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 4th September, 2024 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.
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and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.