FSSAI notification F. No. QA/11023/31/2022-QA-FSSAI(2) · 18 Sept 2026
Official title
Gazette Notification of the Food Safety and Standards (Laboratory and Sample Analysis) Amendment Regulations, 2026 relating to Timeline for Analysis of samples, Method of Analysis and testing report formats in alignment with FSS Act/Rules/Regulations
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Food Safety and Standards Authority of India amends the 2011 Laboratory and Sample Analysis Regulations. The update establishes specific timelines for food sample analysis. Food Analysts and referral laboratories must issue reports within fourteen days for regulatory samples. Laboratories must provide import analysis reports within five days of sample receipt. If a laboratory cannot meet these deadlines, it must provide written reasons to the relevant authorities. The regulations also define the hierarchy of analytical methods, prioritizing Authority manuals followed by internationally recognized standards. These rules apply to Food Analysts, referral laboratories, and notified laboratories. The amendment removes Forms A and B from the existing regulations and mandates the use of Forms XI or VII A for reporting.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17092026-276298 CG-DL-E-17092026-276298
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 558] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 15, 2026/भाद्र 24, 1948 No. 558] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 15, 2026/BHADRA 24, 1948
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 14 सितंबर, 2026
फा.सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई(2).— कतिपय खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) संशोधन विनियम, 2025, का प्रारूप खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप–धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना सं. फा. सं. क्यूए/11023/31/2022-क्यूए-एफएसएसएआई(2), तारीख 17 फरवरी, 2025, द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिनमें उन सभी व्यक्तियों जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना है, से साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 20 फरवरी, 2025 को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और उक्त विनियमों के प्रारूप पर जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया गया है;
अतः, अब, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक (प्रयोगशाला और नमूना विश्लेषण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-
“2. खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अधीन परीक्षण अथवा विश्लेषण के पश्चात, रेफरल खाद्य प्रयोगशाला के निदेशक द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अथवा खाद्य विश्लेषक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट यथाविनिर्दिष्ट क्रमशः प्ररूप 11 अथवा 7क में प्रेषक को तुरंत प्रदान की जाएगी।”;
“परन्तु यह और कि अनिर्दिष्ट उत्पादों के संबंध में प्रयोग कि जाने वाली मात्रा खाद्य प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार होगी।”;
“2.5 विश्लेषण की विधि-
2.5.1 खाद्य पदार्थ नमूना विश्लेषण के लिए प्राधिकरण द्वारा समय – समय पर संशोधित या अपनाई गई विश्लेषण पद्धति की नियम पुस्तिका (मैनुअल) का उपयोग किया जाएगा। किसी मानदंड का विश्लेषण करने की विधि इन नियम पुस्तिका (मैनुअल) में उपलब्ध ना होने की स्थिति में, खाद्य प्रयोगशाला एओएसी/ आईएसओ/ पियर्सन/जैकब/आईयूपीएसी/खाद्य रसायन कोडेक्स/ बीआईएस/ कोडेक्स एलिमेंंटेरियस/ वुडमेन/विंटन–विंटन/जोसलिन या अन्तराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी विनियामक अभिकरण की मान्य विधि अपना सकती है।
2.6 विश्लेषण की समय सीमा -
2.6.1 विनियामक नमूने:- (1) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अधीन खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए खाद्य पदार्थ प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट प्रारूप में एक हस्ताक्षरित रिपोर्ट जारी करेगा।
परन्तु यह कि पावती प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर नमूना विश्लेषण नहीं किए जाने की स्थिति में खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए लगने वाले अतिरिक्त समय को विनिर्दिष्ट करते हुए एवं उसका कारण बताते हुए अभिहीत अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचना प्रदान करेगा।
(2) खाद्य सुरक्षा और मानक नियम, 2011 के अधीन अपील की स्थिति में रेफरल प्रयोगशाला निर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार नमूना प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट जारी करेगा।
परन्तु यह कि पावती प्राप्त होने के चौदह दिनों के भीतर नमूना विश्लेषण नहीं किए जाने की स्थिति में खाद्य विश्लेषक, विश्लेषण के लिए लगने वाले अतिरिक्त समय को विनिर्दिष्ट करते हुए एवं उसका कारण बताते हुए अभिहीत अधिकारी और खाद्य सुरक्षा आयुक्त को सूचना प्रदान करेगा।
2.6.2 आयात: खाद्य सुरक्षा और मानक (आयात) विनियम, 2017 के अधीन अधिसूचित या रेफरल प्रयोगशाला, स्थिति के अनुसार, नमूने की पावती प्राप्त होने की तारीख से पाँच दिनों के भीतर विनिर्दिष्ट प्रारूप के अनुसार प्रयोगशाला विश्लेषण रिपोर्ट प्रदान करेगा ।
परन्तु यह कि यदि नमूने का परीक्षण निर्दिष्ट समय के भीतर प्रयोगशाला द्वारा नहीं किया जा सकता है तो उसे प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप में इसका कारण बताना होगा।“;