FSSAI notification F. No. REG-11013/1/2026-Regulation-FSSAI · 24 Jun 2026
Official title
Gazette Notification relating to Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulation, 2011
Official record
Open source pageSummary
The Food Safety and Standards Authority of India amends the 2011 Licensing and Registration of Food Businesses Regulations. Food business operators must maintain daily records of production and raw material utilization. This requirement excludes non-manufacturing food businesses. Operators must store raw materials, ingredients, work-in-progress, and processed or packaged food products using First-In-First-Out and First-Expire-First-Out principles. This storage requirement excludes retailers. These amendments take effect on the date of publication in the Official Gazette.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24062026-273797 CG-DL-E-24062026-273797
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 418] नई दिल्ली, बुधवार, जून 24, 2026/आषाढ 3, 1948 No. 418] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 24, 2026/ASHADHA 3, 1948
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जून, 2026
फा. सं. आरईजी-11013/1/2026-विनियमन- एफएसएसएआई.—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 92 की उपधारा (1) के अधीन अपेक्षित रूप से प्रकाशित किए जाने हेतु खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2026 का प्रारूप, अधिसूचना संख्या फा. सं. आरईजी -11013/1/2026-विनियमन एफएसएसएआई-, तारीख 23 जनवरी, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में तारीख 27 जनवरी, 2026 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें उक्त प्रारूप विनियमों से प्रभावित होने की संभावना रखने वाले व्यक्तियों से, उस तारीख से जिस दिन उक्त अधिसूचना से युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं, तीस दिनों की अवधि की समाप्ति से पूर्व, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;
और, उक्त अधिसूचना की प्रतियां 27 जनवरी, 2026 को जनता के लिए उपलब्ध करा दी गई थीं;
और, उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार कर लिया गया है;
अतः, अब, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उपधारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
(क) अनुसूची 2 में, उपाबंध-3 में, “अनुज्ञप्ति की शर्तें” शीर्षक के अधीन, क्रम संख्या 8 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
“8. उत्पादन और कच्ची सामग्री के उपयोग का दैनिक अभिलेख पृथक रूप से संधारित करें :
परंतु यह कि यह शर्त गैर-विनिर्माण खाद्य कारबार पर लागू नहीं होगी।;
(ख) अनुसूची 4 में, भाग- 2 में, “अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाले सभी खाद्य कारोबार संचालकों द्वारा अनुपालित की जाने वाली स्वच्छतामूलक और स्वास्थ्यकर पद्धतियों संबंधी सामान्य अपेक्षाएँ” शीर्षक के अधीन, “खाद्य प्रचालन और नियंत्रण” उपशीर्षक में, पैरा 5.2.5 के स्थान पर निम्नलिखित अपेक्षा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—
“5.2.5 कच्ची सामग्री, संघटक पदार्थों, प्रक्रियाधीन सामग्री और प्रसंस्कृत अथवा पकाए गए अथवा पैक किए गए खाद्य उत्पादों का भंडारण ‘प्रथम आगत-प्रथम निर्गत’ और ‘प्रथम समाप्ति-प्रथम निर्गत’ सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा; औरपि यह उपबंध खुदरा विक्रेताओं पर लागू नहीं होगा।”
राजित पुनहानी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी [विज्ञापन-III/4/असा./187/2026-27]
टिप्पण:— खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार का अनुज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा. सं. 2-15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या फा. सं. आरसीडी-01002/1/2021-विनियामक-एफएसएसएआई-भाग(1), तारीख 10 मार्च, 2026 द्वारा किया गया था।
FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, the 23rd June, 2026
F. No. REG-11013/1/2026-Regulation-FSSAI.—Whereas a draft of the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2026, was published as required under sub-section (1) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) vide notification number F.No. REG-11013/1/2026-Regulation-FSSAI, dated the 23rd January, 2026, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, section 4,dated the 27th January, 2026, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;