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The Insurance Regulatory and Development Authority of India sets regulations for the transfer and fresh issuance of equity shares in insurance companies. Insurance companies must obtain prior approval from the Authority for share transfers or equity issuances when the transferee holding exceeds five percent or the transferred shares exceed one percent of the paid-up equity capital. Applicants submit requests in Form A with Form B details and a beneficial shareholding declaration. Indian promoters and foreign investors hold shares subject to conditions including minimum lock-in periods and capital infusion for solvency. Non-foreign investors face individual and joint holding ceilings.
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रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4 प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिसूचना हैदराबाद, 15 अप्रैल, 2015
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015
फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/3/93/2015.—बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 6ए तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-
अध्याय I ।
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के इक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015 कहलाएंगे। (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
परिभाषाएं.- इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
अध्याय II : शेयरों का अंतरण
अंतरण का पंजीकरण: 3. किसी बीमा कंपनी के शेयरों के अंतरण अथवा इक्विटी पूँजी के निर्गम, जिसके परिणामस्वरूप शेयरधारिता में परिवर्तन हो जाए, का पंजीकरण नहीं किया जाएगा, जहाँ,
जब तक कि उपर्युक्त अंतरण के लिए प्राधिकरण का पूर्व-अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया हो।
अंतरण के लिए आवेदन : 4. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण के पूर्व-अनुमोदन की अपेक्षा करते हुए आवेदन फार्म ए में प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन के साथ अपेक्षित दस्तावेज और फार्म बी में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अंतरिती के ब्योरे प्रस्तुत किए जाएंगे तथा प्रस्तावित अंतरिती का पूरा विवरण, उसकी वित्तीय क्षमता, स्रोतों के जहाँ से प्रस्तावित निवेश करना अभीष्ट है, तथा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली ऐसी अन्य सूचना प्रस्तुत की जाएगी।
हितकारी शेयरधारिता: 5. शेयरों के अंतरण के लिए आवेदन के साथ प्रस्तावित शेयरधारक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत की जाएगी कि शेयरों का धारण अपने स्वयं के हित के लिए अथवा अन्यियों की ओर से नामिती के रूप में, चाहे संयुक्त रूप से अथवा पृथक रूप से हो, करना प्रस्तावित है तथा नामिती के रूप में धारण की स्थिति में हितकारी स्वामी अथवा स्वामियों का नाम, व्यवसाय और पता एवं प्रत्येक के लाभकारी हित की सीमा का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा।
समुचित सावधानी: 6. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 6ए(4) के उपबंधों के अधीन शेयरों के अंतरण के पंजीकरण के लिए अथवा प्रस्तावित अंतरिती को शेयरों के निर्गम के लिए अनुमोदन प्रदान करने से पहले प्राधिकरण प्रस्तावित अंतरिती के संबंध में अपेक्षित रूप में समुचित सावधानी बरतेगा।