MCA notification · 14 Feb 2024
1026 GI/2024 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कायय मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 14 फरवरी, 2024 सा.का.जन 107(ऄ).—केंद्रीय सरकार ,कंपनी…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
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असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 98] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 14, 2024/माघ 25, 1945 No. 98] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 14, 2024/MAGHA 25, 1945
सी.जी.-डी.एल.-अ.-15022024-252091 CG-DL-E-15022024-252091
कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 14 फरवरी, 2024
सा.का.नि 107(अ).—केंद्रीय सरकार ,कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के साथ पठित धारा 396, धारा 398, धारा 399, धारा 403 और धारा 404 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-
“10क. केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र.- (1) धारा 396 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र का रजिस्ट्रार उपनियम (3) के अधीन यथोपबंधित फाइल या परिदत्त किए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत प्रत्येक आवेदन या इ-प्ररूप या दस्तावेज की जांच, रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण या इसे अभिलेख में लेने या इसे ठीक करने के लिए करेगा।
(2) रजिस्ट्रार को आवेदन, इ-प्ररूपों या दस्तावेजों पर उसके फाइल होने की तारीख से तीस दिन के भीतर निर्णय लेना होगा, सिवाय उन दशाओं के जिनमें केंद्रीय सरकार या प्रादेशिक निदेशक या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन अपेक्षित है।
(3) इस नियम के अधीन आवेदन, इ-प्ररूपों या दस्तावेजों की जांच के संबंध में नियम 10 के उपनियम (2) से उपनियम (5) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
(4) केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र का रजिस्ट्रार निम्नलिखित आवेदन, इ-प्ररूपों या दस्तावेजों के संबंध में संपूर्ण भारत में अधिकारिता का प्रयोग करेगा, अर्थात्:-
| क्र.सं. | आवेदन, इ-प्ररूप या दस्तावेजों का ब्यौरा |
|---|---|
| (i) | अधिनियम की धारा 117 के अधीन इ प्ररूप सं. एमजीटी-14 में रजिस्ट्रार को समाधान और करार फाइल करना |
| (ii) | अधिनियम की धारा 64 के अधीन शेयर पूंजी में किसी भी परिवर्तन का रजिस्ट्रार को इ-प्ररूप सं. एसएच-7 में नोटिस |
| (iii) | अधिनियम की धारा 13 के अधीन नाम परिवर्तन के लिए केंद्रीय सरकार के अनुमोदन हेतु इ-प्ररूप सं. आईएनसी-24 में आवेदन |
| (iv) | अधिनियम की धारा 18 के अधीन एकल व्यक्ति कंपनी- संपरिवर्तन के लिए इ-प्ररूप सं. आईएनसी-6 में आवेदन |
| (v) | अधिनियम की धारा 14 और धारा 18 के अधीन पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में संपरिवर्तन के लिए इ-प्ररूप सं. आईएनसी-27 में आवेदन |
| (vi) | अधिनियम की धारा 8 के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण/अभ्यर्पण की रजिस्ट्रार को इ-प्ररूप सं. आईएनसी-20 में सूचना |
| (vii) | अधिनियम की धारा 73 और धारा 76 के अधीन जमा राशियों की इ-प्ररूप सं. डीपीटी-3 में विवरणी |
| (viii) | अधिनियम की धारा 455 की उपधारा (1) के अधीन निष्क्रिय कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए आरओसी को इ-प्ररूप सं. एमएससी-1 में आवेदन |
| (ix) | अधिनियम की धारा 455 की उप-धारा (5) के अधीन सक्रिय कंपनी की प्रास्थिति प्राप्त करने के लिए इ-प्ररूप एमएससी-4 में आवेदन |
| (x) | अधिनियम की धारा 68 के अधीन इ-प्ररूप सं. एसएच-8 में प्रस्ताव पत्र |
| (xi) | अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (6) के अधीन शोधन क्षमता की इ-प्ररूप सं. एसएच-9 में घोषणा |
| (xii) | अधिनियम की धारा 68 की उपधारा (10) के अधीन प्रतिभूतियों के प्रतिक्रय के संबंध में इ-प्ररूप सं. एसएच-11 में विवरणी |
(5) यदि उपनियम (4) के अधीन एक समय में कई आवेदन, इ-प्ररूप या दस्तावेज फाइल किए जाते हैं, तो सभी आवेदनों, इ-प्ररूपों या दस्तावेजों को केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के रजिस्ट्रार द्वारा जांचा और निर्णीत किया जाएगा।
(6) इस नियम की कोई बात उपनियम (4) के अधीन फाइल किए गए आवेदन, इ-प्ररूप या दस्तावेज की दशा में अधिनियम की धारा 399 के अधीन केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र के रजिस्ट्रार को कोई शक्ति प्रदान नहीं करेगा, और रजिस्ट्रार अपनी प्रादेशिक अधिकारिता में उक्त धारा के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करना जारी रखेगा।”।