MCA notification G.S.R. 169(E) · 10 Mar 2026
Official title
G.S.R. 169(E)-The Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2026. — The Companies Act, 2013
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Corporate Affairs amends the Companies (Accounting Standards) Rules, 2021 to incorporate Pillar Two model rules for international tax reform. Enterprises must not recognize or disclose deferred tax assets and liabilities related to Pillar Two income taxes. Companies must disclose current tax expenses related to Pillar Two income taxes and provide qualitative and quantitative information regarding their exposure to such taxes in periods where legislation is enacted but not yet effective. Small and medium-sized companies are exempt from these specific disclosure requirements. Enterprises must apply the recognition exception and disclosure of the exception immediately and retrospectively. Disclosure requirements for tax exposure apply to annual reporting periods beginning on or after 1 April 2025.
What you must do
1714 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 163] नई दिल्ली, मंगलवार, माचच 10, 2026/फाल् गुन 19, 1947 No. 163] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 10, 2026/PHALGUNA 19, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270863 CG-DL-E-12032026-270863
कारपोरेट कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 10 माचच, 2026
सा.का.जन. 169.(अ)।— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिधनर्म, 2013 (2013 का 18) की िारा 469 के साथ पठित िारा 133 द्वारा प्रदत्त शधिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, उि अधिधनर्म की िारा 132 के अधीन गठित राष्ट्रीर् धित्तीर् ठरपोर्टिंग प्राधिकरण के परामशय से, कंपनी (लेखा मानक) धनर्म, 2021 का संशोिन करने के धलए धनम्नधलधित धनर्म बनाती है, अर्ाचत्: -
संधिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन धनर्मों का नाम कंपनी (लेखा मानक) संशोिन धनर्म, 2026 है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीि से प्रवृत्त होंगे।
कंपनी (लेखा मानक) धनर्म, 2021 में, ‘उपाबंध’ में, "ख. लेखा मानक" शीर्यक के अंतगचत, उपिीर्चक लेखा मानक (एएस) 22 में, -
32क. दकसी उद्यम को र्ह प्रकटन करना चाधहए कक उसने स्ट्तंभ िो आयकर से संबंधित आस्थधगत कर आजस्ट्तयों और भागीिारी के बारे में जानकारी को पहचानने और प्रकट करने के अपिाद को लागू ककर्ा है (पैरा 2क देिें)।
32ख. दकसी उद्यम को स्ट्तंभ िो आयकर से संबंधित अपने ितयमान कर व्यर् (आर्) का अलग से प्रकट करना चाजहए।
32ग. उन अिधिर्ों में धजनमें स्ट्तंभ िो जवजध अधिधनर्धमत ककर्ा गर्ा है र्ा मूल रूप से अधिधनर्धमत ककर्ा गर्ा है, ककंतु अभी तक प्रभािी नहीं है, एक उद्यम को ज्ञात र्ा यर्ोजचत रूप से अनुमाधनत जानकारी का प्रकटन करना चाजहए जो धित्तीर् धििरणों के उपर्ोगकतायओं को उस जवधायन से उत्पन्न स्ट्तंभ िो आयकर के धलए उद्यम के अनुभव को समझने में मदद करता है।
32घ. पैरा 32ग में उजल्लजखत प्रकटीकरण उद्देश्र् को पूरा करने के धलए, दकसी उद्यम को ठरपोर्टिंग अिधि के अंत में स्ट्तंभ िो आयकर के प्रजत अपने अनुभव के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी प्रकट करनी चाधहए। इस जानकारी को स्ट्तंभ िो जवधान की सभी धिधशष्ट अपेक्षाओं को प्रधतबबंधबत करने की अपेक्षा नहीं है और इसे सांकेधतक सीमा के रूप में प्रदान ककर्ा जा सकता है। यदि जानकारी ज्ञात नहीं है र्ा उधचत रूप से अनुमेय नहीं है, तो उद्यम को इसके बजार् इस आिय का एक जववरण प्रकट करना चाधहए और अपने अनुभव का आकलन करने में उद्यम की प्रगधत के बारे में जानकारी का प्रकटन करना चाजहए।
पैरा 32ग-32घ को स्ट्पष्ट करता उिाहरण पैरा 32ग-32घ में उजल्लजखत उद्देश्र् और अपेक्षाओं को पूरा करने के धलए कोई उद्यम जनम्नजलजखत जानकारी प्रकट कर सकता है:
परंतु लघु और मध्र्म आकार की कंपनी पैरा 32ग और 32घ में अजधकजर्त प्रकटीकरण अपेक्षाओं को लागू नहीं कर सकती है।”
Key dates
Who is affected
Exceptions