MCA notification · 07 Jul 2025
4458 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली,7 िुलाई, 2025. सा.का.जन. 452(अ).— केन्द्रीर् सरकार,…
Official record
Open source page4458 GI/2025
(1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 409]
नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 7, 2025/आषाढ़ 16, 1947
No. 409]
NEW DELHI, MONDAY, JULY 7, 2025/ASHADHA 16, 194
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08072025-264453
CG-DL-E-08072025-264453
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली,7 जुलाई, 2025.
सा.का.नि. 452(अ).— केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कम्पनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति ) नियम, 2014 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
ई-फॉर्म संख्या सीएसआर-1
सीएसआर क्रियाकलाप करने के लिए इकाइयों का रजिस्ट्रीकरण
[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) और धारा 4(2) के अनुसार]
ई-फॉर्म फाइल करने के लिए निर्देश किट देखें
* से चिन्हित सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं
ई-फार्म की भाषा
अंग्रेजी
हिंदी
जोड़ें
इकाई विवरण
1 *इकाई की प्रकृति
धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित ।
धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित कंपनी।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास ।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत लोक न्यास ।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv), उपखंड (v), उपखंड (vi) या उपखंड (viक) के अधीन छूट प्राप्त और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और धारा 80छ के अधीन अनुमोदित, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।
धारा 8 के अधीन स्थापित कंपनी या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित रजिस्ट्रीकृत न्यास या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी ।
संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के अधीन स्थापित इकाई ।
2(क) क्या इकाई किसी कंपनी या कंपनियों के समूह द्वारा स्थापित की गई है
हां
नहीं
(ख) (i) यदि हां, तो ऐसी कंपनी (कंपनियों) का ब्यौरा प्रदान करें
कंपनी का सीआईएन
कंपनी का नाम
(ii) यदि नहीं, तो क्या इकाई के पास इस प्रकार के क्रियाकलाप करने का तीन वर्षों का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है?
हां
नहीं
3 (क) *विद्यमान इकाई का प्रकार
(धारा 8 कंपनी/न्यास/सोसाइटी/अन्य)
(ख) *सीआईएन/रजिस्ट्रीकरण संख्या
(धारा 8/कंपनी के मामले में, सीआईएन दर्ज करें। अन्यथा, रजिस्ट्रीकरण संख्या दर्ज करें)
(ग) * इकाई का नाम
(घ) * इकाई के निगमन की तिथि (दिन/माह/वर्ष)
(ङ) इकाई का पता
*पता पंक्ति 1
पता पंक्ति 2
*देश
* पिन कोड
* क्षेत्र/इलाका
* शहर
ज़िला
* राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
(च) * इकाई की ई-मेल आईडी
(छ) *ई-मेल आईडी के लिए ओटीपी दर्ज करें
ओटीपी भेजें
सत्यापित
(ज) * इकाई का पैन
अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण
4 *निदेशकों/न्यास मंडल/अध्यक्ष/सीईओ/सचिव/इकाई के अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण
| क्रम सं. | नाम | पद का नाम | डीआईएन / पैन | ईमेल आईडी |
|---|---|---|---|---|
पंक्ति का लोप करें
पंक्ति जोड़ें
संलग्नक
(a) *रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
फाइल चुनें
हटाएं
डाउनलोड
(b) *इकाई के पैन की प्रति
फाइल चुनें
हटाएं
डाउनलोड
घोषणा
मुझे इकाई द्वारा संकल्प संख्या* तारीख *
(तारीख/माह/वर्ष) के अधीन इस ई-फॉर्म पर हस्ताक्षर करने तथा यह घोषणा करने के लिए अधिकृत किया गया है कि उपरोक्त ई-फॉर्म में दिए गए विवरण सत्य हैं तथा इकाई द्वारा रखे गए दस्तावेजों से भी मेल खाते हैं।