MCA notification · 04 Sept 2025
5926 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कायय मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल् ली, 4 जसतम् बर, 2025 सा.का.जन.603(ऄ).––केन्द्रीय सरकार,…
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Open source page5926 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx
ऄसाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 559] नइ ददल्ली, बृहस्ट् पजतवार, जसतम् बर 4, 2025/भार 13, 1947 No. 559] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2025/BHADRA 13, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08092025-266000 CG-DL-E-08092025-266000
कारपोरेट कायय मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल् ली, 4 जसतम् बर, 2025
सा.का.जन.603(ऄ).––केन्द्रीय सरकार, कंपनी ऄजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 233 के साथ पठठत धारा 469 की ईपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) जनयम, 2016 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, ऄथायत:-
संजिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) आन जनयमों का संजिप्त नाम कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) संिोधन जनयम, 2025 है। (2) ये जनयम राजपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृत होंगे।
कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) जनयम, 2016 (जजसे आसमे आसके पश्चात "ईि जनयम" कहा गया है।) में, जनयम 25 में,
“(1) ऄजधजनयम की धारा 233 की ईपधारा (1) के खंड (क) के ऄधीन प्रस्ट्ताजवत स्ट्कीम की सूचना प्ररूप संख्या सीएए-9 में ददया जाएगा, जजससे रजजस्ट्रार और िासकीय समापक या आस स्ट्कीम से प्रभाजवत व्यजियों की अपजत्त या सुझाव प्राप्त हो सके:
परन्द्तु दकसी िेत्रीय जवजनयामक जैसे भारतीय ठरजवय बैंक, प्रजतभूजत और जवजनमय बोडय, भारतीय बीमा जवजनयामक और जवकास प्राजधकरण या पेंिन जनजध जवजनयामक और जवकास प्राजधकरण द्वारा, जवजनयजमत कंपनी के मामले में, संबंजधत जवजनयामक को और सूचीबद्ध कंपजनयों के मामले में संबंजधत स्ट्टॉक एक्सचेंजों को धारा 233 की ईप-धारा (1) के खंड (क) में जवजनर्ददष्ट ऄवजध के भीतर अपजत्तयों या सुझावों के जलए नोठटस जारी दकया जाएगा।”।
“(iii) ऄजधजनयम की धारा 8 में जनर्ददष्ट कंपनी के ऄजतठरि एक या ऄजधक ऄ-सूचीबद्ध कंपनी के साथ ऄजधजनयम की धारा 8 में जनर्ददष्ट कंपनी के ऄजतठरि एक या ऄजधक ऄ-सूचीबद्ध कंपनी, जहां जवलय में िाजमल प्रत्येक कंपनी--:-
- (क) के पास कुल जमलाकर दो सौ करोड़ रुपये से ऄजधक बकाया ऋण, जडबेंचर या जमा राजि है, और
- (ख) ईप-खंड (क) में जनर्ददष्ट ऋण, जडबेंचर या जमा राजि के पुनभुयगतान में कोइ चूक नहीं है:
धारा 233 की ईपधारा (1) के खंड (क) में जनर्ददष्ट सूचना की तारीख से तीस ददनो के भीतर तथा ऄजधजनयम की धारा 233 की ईपधारा (2) के ऄधीन स्ट्कीम फाआल करने की तारीख को;
परन्द्तु कंपनी के लेखापरीिक से यह प्रमाण पत्र दक कंपनी आस खंड में जनर्ददष्ट ितों को पूरा करती है, ऄजधजनयम की धारा 233 की ईपधारा (2) में जनर्ददष्ट ऄनुमोददत स्ट्कीम की प्रजत के साथ प्ररूप संख्या सीएए-10क में फाआल दकया जाएगा;
(iv) एक होल्ल्डग कंपनी (सूचीबद्ध या - ऄ-सूचीबद्ध) और एक सहायक कंपनी (सूचीबद्ध या ऄ-सूचीबद्ध):
परन्द्तु यह खंड वहां लागू नहीं होगा जहां हस्ट्तांतरणकताय कंपनी या कंपजनयां सूचीबद्ध हैं;
(v) दकसी होल्ल्डग कंपनी की एक या ऄजधक सहायक कंपनी, ईसी होल्ल्डग कंपनी की एक या ऄजधक ऄन्द्य सहायक कंपनी के साथ, जहां हस्ट्तांतरणकताय कंपनी या कंपजनयां सूचीबद्ध नहीं हैं;
ईदाहरण:- कंपनी 'डी', कंपनी 'सी' की सहायक कंपनी है और कंपनी 'सी', कंपनी 'बी' की सहायक कंपनी है और बदले में कंपनी 'बी', कंपनी 'ए' की पूणय स्ट्वाजमत्व वाली सहायक कंपनी (डब्ल्यूओएस) है। आस मामले में, कंपनी 'बी', कंपनी 'ए' की पूणय स्ट्वाजमत्व वाली सहायक कंपनी है। कंपनी 'सी' और कंपनी 'डी' एक ही होल्ल्डग कंपनी, ऄथायत कंपनी 'ए' की सहायक कंपजनयां हैं। खंड में ईजल्लजखत ितय के ऄधीन, कंपनी 'ए', कंपनी 'बी', कंपनी 'सी' और कंपनी 'डी' या ईसके दकसी संयोजन के बीच जवलय या समामेलन या हस्ट्तांतरण या जवभाजन की स्ट्कीम आस खंड के ऄंतगयत कवर की जाएंगी।
(vi) भारत के बाहर जनगजमत ऄंतरक जवदेिी कंपनी का, जो एक होल्ल्डग कंपनी है, ऄंतठरती भारतीय कंपनी जो भारत में जनगजमत ईसकी पूणय स्ट्वाजमत्व वाली सहायक कंपनी है के साथ जवलय, जजसे जनयम 25क के ईपजनयम (5) में जनर्ददष्ट दकया गया है;”