MCA notification · 27 Oct 2023
6850 GI (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कारपोरेट कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 27 अक् तूबर, 2023 सा.का.जन. 803(अ).—केंद्रीर् सरकार, सीज…
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Open source page6850 GI (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 625] नई दिल्ली, िुक्रवार, अक् तूबर 27, 2023/कार्तयक 5, 1945 No. 625] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2023/KARTIKA 5, 1945
सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102023-249775 CG-DL-E-28102023-249775
कारपोरेट कार्य मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 27 अक् तूबर, 2023
सा.का.जन. 803(अ).—केंद्रीर् सरकार, सीजमत िाजर्त्व भागीिारी अजधजनर्म, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 की उप धारा (1) और (2) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, सीजमत िाजर्त्व भागीिारी जनर्म, 2009 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनर्म बनाती है, अर्ायत्:-
"22क. भागीिारों का रजिस्ट्टर.- (1) प्रत्र्ेक सीजमत िाजर्त्व भागीिारी, इसके जनगमन की तारीख से, प्ररूप 4क में अपने भागीिारों का एक रजिस्ट्टर रखेगी जिसे सीजमत िेर्ता भागीिारी के रजिस्ट्रीकृत कार्ायलर् में रखा िाएगा।
परन्तु र्ह दक सीजमत िेर्ता भागीिारी (तीसरा संिोधन) जनर्म, 2023 के प्रारंभ होने की तारीख को जवद्यमान सीजमत िेर्ता भागीिारी, इन जनर्मों के प्रारंभ होने के तीस दिनों के भीतर प्ररूप 4क में भागीिारों के रजिस्ट्टर का रख-रखाव करेंगे।
(2) भागीिारों के रजिस्ट्टर में प्रत्र्ेक भागीिार के संबंध में जनम्नजलजखत जववरण होंगे, अर्ायत्:-
(3) इस जनर्म के अधीन रखे गए रजिस्ट्टर में प्रजवजष्टर्ां अजभिार् रकम में र्ा सीजमत िेर्ता भागीिारी करार के जनष्पािन पर भागीिारों के नाम और ब्र्ौरों में दकए गए पररवतयनों के अनुसरण में र्ा भागीिारी जहत की समाजप्त की ििा में सात दिनों के भीतर की िाएंगी।
(4) र्दि दकसी जवजध के अधीन सिम प्राजधकारी द्वारा पाररत दकसी आिेि के अनुसरण में सीजमत िेर्ता भागीिारी द्वारा इस जनर्म के अधीन रखे गए रजिस्ट्टर में कोई सुधार दकर्ा िाता है, तो ऐसे आिेि का आवश्र्क संिभय संबंजधत रजिस्ट्टर में ििायर्ा िाएगा और कारणों के जलए जलजखत रूप में अजभजलजखत दकर्ा िाएगा।
22ख. दकसी भी अजभिार् में फार्िाप्रि जहत के संबंध में घोषणा
(1) व्यजि जिसका नाम सीजमत िेर्ता भागीिारी के भागीिारों के रजिस्ट्टर में ििय दकर्ा गर्ा है, परंतु ऐसे अजभिार् में पूणय र्ा आंजिक रूप से फार्िाप्रि जहत नहीं रखता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रजिस्ट्रीकृत भागीिार" कहा गर्ा है), ऐसा व्यजि सीजमत िेर्ता भागीिारी के सार् उस आिर् की घोषणा प्ररूप संख्र्ा प्ररूप 4ख में उस तारीख से तीस दिनों की अवजध के भीतर फाइल करेगा, जिस तारीख को उसका नाम भागीिारों के रजिस्ट्टर में ििय दकर्ा गर्ा है जिसमें उस व्यजि का नाम और अन्र् जववरणों को जनर्ियष्ट दकर्ा िाएगा िो वास्ट्तजवक रूप से ऐसे अजभिार् में फार्िाप्रि जहत रखता है।
परन्तु र्ह दक िहां ऐसे अजभिार् में फार्िाप्रि जहत में कोई पररवतयन होता है, रजिस्ट्रीकृत भागीिार, ऐसे पररवतयन की तारीख से तीस दिनों की अवजध के भीतर, प्ररूप संख्र्ा 4ख में सीजमत िाजर्त्व भागीिारी में ऐसे पररवतयन की घोषणा करेगा।
(2) प्रत्र्ेक व्यजि (जिसे इसमें इसके पश्चात् फार्िाप्रि भागीिार कहा गर्ा है), िो सीजमत िेर्ता भागीिारी के अजभिान में फार्िाप्रि जहत रखता है र्ा प्राप्त करता है लेदकन उसका नाम जहतधारकों के रजिस्ट्टर में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, सीजमत िेर्ता भागीिारी के सार् एक घोषणा फाइल करेगा, जिसमें सीजमत िेर्ता भागीिारी के अजभिार् में इस तरह के फार्िाप्रि जहत प्राप्त करने के तीस दिनों की अवजध के भीतर प्ररूप संख्र्ा 4ग में ऐसे जहत का प्रकटन दकर्ा िाएगा। जिसमें अपने जहत की प्रकृजत, उस भागीिार का जववरण जिसके नाम पर अजभिार् सीजमत िाजर्त्व भागीिारी की बजहर्ों में रजिस्ट्रीकृत है, जनर्ियष्ट दकर्ा िाएगा।