रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22042026-271974
CG-DL-E-22042026-271974
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 279] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 22, 2026/वैशाख 2, 1948
No. 279] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 22, 2026/VAISAKHA 2, 1948
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2026
सा.का.नि. 303(अ).— ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (2025 का 32) की धारा 8 की उपधारा (4) और धारा 19 की उपधाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ऑनलाइन खेल को संवर्धित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
भाग I
प्रारंभिक
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों को ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन नियम, 2026 कहा जाएगा।
(2) ये तारीख 01 मई, 2026 को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएं—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ के अनुसार अन्यथा अपेक्षित न हो,—
- (क) "अधिनियम" से ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन अधिनियम, 2025 (2025 का 32) अभिप्रेत है;
- (ख) "अपीलीय प्राधिकारी" से भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मे सचिव अभिप्रेत है;
- (ग) "आवेदक" से अधिनियम के अंतर्गत यथास्थिति, किसी ऑनलाइन खेल के अवधारण या ई-खेल या ऑनलाइन सामाजिक खेलके पंजीकरण मांगने वाले किसी ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता अभिप्रेत है और जिसमें ऐसे सेवा प्रदाता द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;
- (घ) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय ऑनलाइन खेल प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- (ङ) "पंजीकरण प्रमाणपत्र" से नियम 14 के उप-नियम (1) के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;
- (च) "अवधारण आदेश" से नियम 10 के उप-नियम (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अवधारण संपात होने पर जारी अवधारण आदेश अभिप्रेत है;
- (छ) "शिकायत" से किसी उपयोगकर्ता द्वारा ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता को किसी कार्य, लोप, सेवा, निर्णय या पद्धति से संबंधित लिखित या डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की गई शिकायत या अभ्यावेदन अभिप्रेत है;
- (ज) "ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो अकेले या संयुक्त रूप से एक या अधिक ऑनलाइन खेल प्रस्तावित करता है, क्रियाशील करता है, संचालित करता है, प्रबंधित करता है, या उपलब्ध कराता है;
- (झ) "उपयोगकर्ता सुरक्षा विशिष्टता" से समुचित हो सकने वाले ऐसे तकनीकी, प्रक्रियात्मक, संक्रियात्मक, व्यावहारिक या प्रणाली संबंधी सुरक्षा उपाय अभिप्रेत हैं जो किसी ऑनलाइन खेल सेवा प्रदाता द्वारा किसी ऑनलाइन सामाजिक खेल या ई-खेल के संबंध में ऑनलाइन सामाजिक खेल या ई-खेल की प्रकृति तथा उससे संबंधित जोखिमों को ध्यान में रखते हुए प्रदान किए गए हैं,—
- (i) उपयोगकर्ताओं को ऐसे ऑनलाइन खेल के अभिगम या उपयोग से उद्भूत होने वाले किसी भी वित्तीय, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सुरक्षा संबंधी या सामग्री संबंधी जोखिमों से संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के लिए;
- (ii) उत्तरदायी ऑनलाइन खेल को संवर्धित करने, क्षति के निवारण करने, पारदर्शिता बढ़ाने, उपयोगकर्ताओं को सूचित विकल्प चुनने में सक्षम बनाने और ऑनलाइन खेल परिवेश की अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए।
स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, ऐसे सुरक्षा उपायों में आयु सत्यापन या आयु प्रतिबंध तंत्र, समय सीमा, अभिभावकीय नियंत्रण, उपयोगकर्ता द्वारा रिपोर्ट करने और शिकायत निवारण तंत्र, परामर्श सहायता और निष्पक्ष खेल और निगरानी उपकरण भी इन नियमों के उद्देश्य के लिए सम्मिलित हैं।
(2) शब्द और पद, जो इसमें प्रयुक्त की गई हैं और परिभाषित नहीं की गई हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं उनसे वही अभिप्रेत होगा जो क्रमशः अधिनियम में दिए गए हैं।
भाग II
भारतीय ऑनलाइन खेल प्राधिकरण
3. प्राधिकरण की संरचना.—(1) प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
- (क) अपर सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नामित संयुक्त सचिव की पंक्ति से अनिम्न कोई अन्य अधिकारी, अध्यक्ष, पदेन;
- (ख) संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, पदेन सदस्य;
- (ग) संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, पदेन सदस्य;
- (घ) संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पदेन सदस्य;
- (ङ) संयुक्त सचिव, युवा मामले और खेल मंत्रालय, पदेन सदस्य; और
- (च) संयुक्त सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, पदेन सदस्य।