PFRDA circular · 20 Oct 2022
Pension Fund Regulatory and Development Authority circular published on 20 Oct 2022. Open the official source document for the full text.
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पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
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पीएफआरडीए/2022/31/आरईजी-पीएफ/04
दिनांक : 20 अक्टूबर, 2022
परिपत्र
प्रति
एनपीएस-सर्व नागरिक मॉडल के तहत अभिदाताओं एवं एनपीएस टियर-II अभिदाताओं हेतु,
विषय :
प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र संख्या PFRDA/2018/03/PF/03 दिनांक 22, मई 2018 का सन्दर्भ लिया जाए।
| आस्ति वर्ग | अधिकतम सीमा |
|---|---|
| आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियां) | 100% |
| आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट बांड्स) | 100% |
| आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) | 75% |
| आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक आस्तियां) | 5% |
हालांकि, आस्ति वर्ग ई पर 75% की सीमा 2.5% प्रतिवर्ष की दर से कम होती जाती है और अभिदाता के 51 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सरकारी प्रतिभूतियों में पुनः आवंटित की जाती है। आयुवार अधिकतम इक्विटी सीमा निम्नलिखित आव्यूह पर आधारित है :
| आयु | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 और अधिक |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| अधिकतम इक्विटी | 75 | 72.5 | 70 | 67.5 | 65 | 62.5 | 60 | 57.5 | 55 | 52.5 | 50 |
उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र में आंशिक संशोधन करते हुए, प्राधिकरण द्वारा सक्रिय विकल्प के तहत टियर-I में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में 51 वर्ष की आयु से अंशदान कम करने की किसी भी शर्त के बिना अभिदाता के अंशदान का 75% आवंटित करने के विकल्प को अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
इसके अतिरिक्त, सक्रिय विकल्प के तहत टियर-II (वैकल्पिक खाते) में आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) में अंशदान कम करने की किसी भी शर्त के बिना अभिदाता के अंशदान का 100% आवंटित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है।
बी 14/ए, छत्रपति शिवाजी भवन, कुतुब संस्थागत क्षेत्र, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-26517501, 26517503, 26133730, फैक्स : 011-26517507, वेबसाईट : www.pfrda.org.in
B-14/A, Chhatrapati Shivaji Bhawan, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi-110016
Phone : 011-26517501, 26517503, 26133730, Fax : 011-26517507, Website : www.pfrda.org.in
टियर । के तहत निजी क्षेत्र अभिदाता और टियर ॥ के सभी अभिदाताओं के लिए अब लागू होने वाली आस्ति वर्ग एक्सपोज़र सीमा निम्नलिखित सारणी में प्रदान की गई है :
टियर -I
| आस्ति वर्ग | अधिकतम सीमा |
|---|---|
| आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियां) | 100% |
| आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट बांड्स) | 100% |
| आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) | 75% |
| आस्ति वर्ग ए (वैकल्पिक आस्तियां) | 5% |
टियर -II
| आस्ति वर्ग | अधिकतम सीमा |
|---|---|
| आस्ति वर्ग जी (सरकारी प्रतिभूतियां) | 100% |
| आस्ति वर्ग सी (कॉर्पोरेट बांड्स) | 100% |
| आस्ति वर्ग ई (इक्विटी) | 100% |
पेंशन निधियों ने विभिन्न आस्ति वर्गों के तहत योजनाओं में निहित जोखिमों के स्तर को बताने के लिए जोखिम प्रोफाइलिंग तैयार की है। निवेश योजना / आस्ति वर्ग चुनने से पहले, अभिदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे स्वतंत्र रूप से आस्ति वर्ग के प्रदर्शन और इसमें शामिल जोखिमों का मूल्यांकन करें और योजना के जोखिम प्रोफाइल के अनुसार निवेश विकल्प का चयन करें। योजनाओं की जोखिम प्रोफाइलिंग संबंधित पेंशन निधियों की वेबसाइट और एनपीएस न्यास की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
उपर्युक्त संशोधन के अधीन, उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र में सम्मिलित अन्य सभी नियम और शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।
यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 23 के साथ पठित धारा 14 की उप-धारा (2) के उपखंड (ख) और समय-समय पर यथा संशोधित पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के विनियम 14 के उप-विनियम (1) के तहत प्राधिकरण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया जाता है।
यह संशोधन इस परिपत्र की तिथि से प्रभावी होगा।