PFRDA circular PFRDA/2026/46/REG-POP/08 · 28 Aug 2026
Official title
Charge structure applicable to PoPs for All Schemes under NPS and NPS Lite
Summary
Check the official recordThe Pension Fund Regulatory and Development Authority revises the charge structure for Points of Presence (PoPs) for all National Pension System (NPS) and NPS Lite schemes. The new structure includes a one-time onboarding charge of ₹200 per PRAN and an annual charge of 0.20% of the Assets Under Management. Digital, non-face-to-face onboarding attracts a reduced one-time charge of ₹100. Dormant accounts remain exempt from charges. Subscribers onboarded through PoPs must pay these charges even if they contribute via e-NPS or D-Remit. PoPs must display the updated charges on their websites and provide pop-up notifications during digital transactions. These changes take effect on October 1, 2026, and supersede the previous circular dated March 10, 2026.
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परिपत्र
परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2026/46/आरईजी-पीओपी/08
दिनांक : 28.08.2026
सेवा में,
सभी उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी), सभी केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण (सीआरए) एवं अन्य हितधारक
विषय : एनपीएस के अंतर्गत सभी योजनाओं एवं एनपीएस-लाईट के लिए पीओपी पर लागू प्रभार संरचना के संबंध में
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 (इसके पश्चात पीओपी विनियम के रूप में संदर्भित) के विनियम 16 में यह प्रावधान किया गया है कि “जो प्रभार उपस्थिति अस्तित्व द्वारा अभिदाता से एकत्रित किये जाएं, प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-अधिकथित सीमा, संग्रहण के तरीके और रीति के अध्यधीन होंगे।”
2. इसके अतिरिक्त, पीएफआरडीए द्वारा “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत योजनाओं के वर्गीकरण एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी मानकीकृत रूपरेखा” विषय पर दिनांक 28.08.2026 को जारी परिपत्र के माध्यम से सामान्य योजनाओं (कॉमन स्कीम्स) तथा एमएसएफ के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं के बीच के अंतर को समाप्त कर दिया गया है।
3. पीओपी विनियमों के अनुसार, एनपीएस के अंतर्गत सभी योजनाओं एवं एनपीएस लाईट के लिए पीओपी पर लागू प्रभारों को एतद्द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जा रहा है:
| दिनांक 01.10.2026 से एनपीएस के अंतर्गत सभी योजनाओं एवं एनपीएस लाईट के लिए लागू प्रभार संरचना | |
|---|---|
| विवरण | प्रभार |
| एकमुश्त ऑनबोर्डिंग (योजना में शामिल होने का) प्रभार | प्रति पीआरएएन ₹200/-* (जिसमें ₹50/- प्रति तिमाही के समतुल्य राशि सीआरए द्वारा यूनिटों के निरस्तीकरण के माध्यम से काटी जाएगी तथा ऑनबोर्डिंग पूरी होने वाली तिमाही के अगले माह में पीओपी को देय होगी)। |
| वार्षिक प्रभार | निष्क्रिय खातों को छोड़कर, सभी योजनाओं के लिए एयूएम का 0.20% प्रति वर्ष, जिसे एनएवी के माध्यम से समायोजित किया जाएगा और तिमाही आधार पर पीओपी को देय होगा। |
| टिप्पणियाँ : | |
| i. लागू जीएसटी अथवा अन्य कर इसके अतिरिक्त होंगे। | |
| ii. निष्क्रिय खाते पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा। निष्क्रिय खाते से आशय ऐसे खाते/खातों से है, जिनकी पहचान सभी सीआरए में एक विशिष्ट पैन संख्या द्वारा की जाती है और प्रत्येक तिमाही के अंत में यथानिर्धारित के अनुसार किसी तिमाही में अंशदान किए जाने के पश्चात लगातार चार तिमाहियों तक कोई अंशदान नहीं किया गया हो। | |
| iii. *जहाँ अभिदाता को पीओपी और अभिदाता के बीच पूर्णतः डिजिटल एवं बिना आमने-सामने (non-face-to-face) पद्धति से योजना में शामिल किया जाता है, वहाँ पीओपी के पंजीकरण के समय तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा निर्धारित ₹100/- का न्यूनीकृत ऑनबोर्डिंग प्रभार लागू होगा। |
4. न्यूनतम अंशदान: एनपीएस के अंतर्गत अभिदाताओं को शामिल करने के समय न्यूनतम अंशदान ₹250/- तथा उसके पश्चात अनुवर्ती अंशदान करने पर न्यूनतम अंशदान ₹10/- होगा।
5. इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रहे कि ई-एनपीएस के माध्यम से शामिल किए गए अभिदाता, जो बाद में ई-एनपीएस अथवा डी-रेमिट के माध्यम से अंशदान करते हैं, किसी भी पीओपी प्रभार का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे। यह भी ध्यान रहे कि पीओपी के माध्यम से शामिल होने वाले अभिदाता, जो बाद में ई-एनपीएस अथवा डी-रेमिट के माध्यम से अंशदान करते हैं, ऊपर निर्धारित पीओपी प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
6. सभी पीओपी के लिए उनकी संबंधित वेबसाइटों पर अद्यतन प्रभार संरचना को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना और तत्काल प्रभाव से उनके हितधारकों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना अनिवार्य है। यह जानकारी डिजिटल ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के दौरान लेन-देन के समय पॉप-अप अधिसूचना के माध्यम से अभिदाताओं के सामने स्पष्ट रूप से प्रदर्शित भी की जानी चाहिए।
7. पीएफआरडीए के दिनांक 28.08.2026 के परिपत्र संख्या “राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत योजनाओं के वर्गीकरण एवं प्रस्तुतीकरण संबंधी मानकीकृत रूपरेखा” में यथा-विनिर्दिष्ट “4A स्कीम” के अंतर्गत पीओपी के लिए प्रभार संरचना, उनके संबंधित दिशानिर्देशों / परिपत्रों द्वारा अभिशासित होगी।