PFRDA circular PFRDA/2023/22/REG-POP/05 · 25 Jul 2023
Official title
e-KYC Setu
Summary
Check the official recordThe Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has issued a circular regarding the use of the e-KYC Setu system for identity verification under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002. Developed by the National Payments Corporation of India (NPCI), the system enables reporting entities to verify client identities through Aadhaar authentication without accessing the full Aadhaar number. Reporting entities must comply with the Aadhaar Act, 2016, and UIDAI regulations, including obtaining client consent, providing grievance mechanisms, and maintaining audit logs. NPCI is responsible for system maintenance, on-boarding entities, and ensuring compliance. Entities failing to meet requirements or those inactive for six months will have their access discontinued by NPCI.
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पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
परिपत्र
परिपत्र सं.: पीएफआरडीए/2023/22/आरईजी-पीओपी/05 दिनांक: जुलाई 25, 2023
प्रति पीओपी, सीआरए और एनपीएस ट्रस्ट
विषय: धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 11 ए की उप-धारा (1) के तहत रिपोर्टिंग इकाई द्वारा पहचान का सत्यापन
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (डीओआर) द्वारा जारी दिनांक 6 दिसंबर, 2022 की राजपत्र अधिसूचना एस.ओ.5683 (ई) के माध्यम से (संलग्न प्रति संलग्न) के माध्यम से, केंद्र सरकार अधिसूचित करती है कि आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (इसके बाद आधार अधिनियम के रूप में संदर्भित) के तहत प्रमाणीकरण करने के लिए विनियमित संस्थाएं धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 11 ए के प्रयोजनों के लिए। 2002 ई-केवाईसी सेतु प्रणाली का उपयोग करके ऐसा करने की अनुमति दी जाए, इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि ई-केवाईसी सेतु प्रणाली आधार अधिनियम के तहत गोपनीयता और सुरक्षा के मानकों का अनुपालन करती है।
ई-केवाईसी सेतु भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा स्थापित एक प्रणाली होगी जो आधार अधिनियम के तहत प्रमाणीकरण के माध्यम से एक रिपोर्टिंग इकाई द्वारा ग्राहक या उसके लाभार्थी मालिक की पहचान का सत्यापन करने में सक्षम होगी।
एनपीसीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार ग्राहक के आधार नंबर का उपयोग करके प्रमाणीकरण किया जाए, रिपोर्टिंग इकाई को पूर्ण आधार संख्या का खुलासा किए बिना और प्रमाणीकरण करने के बाद, एनपीसीआई ग्राहक के आधार नंबर के अंतिम चार अंकों को यूआईडीएआई द्वारा उपलब्ध कराए गए जनसांख्यिकीय विवरण के साथ साझा करेगा। रिपोर्टिंग इकाई और रिपोर्टिंग इकाई के साथ इसके द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ग्राहक और एनपीसीआई द्वारा प्रदान किए गए विवरण के आधार पर ग्राहक की पहचान करेगी।
ई-केवाईसी सेतु का उपयोग करके प्रमाणीकरण करने के उद्देश्य से बोर्ड पर शामिल संस्थाओं की एक सूची http://npci.org.in/e-KYCsetu/ पर एक्सेस की जा सकती है, जिस तारीख से उन्हें ऑन-बोर्ड किया गया है।
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जबकि डीओआर ने पीएमएलए के तहत उन रिपोर्टिंग संस्थाओं के लिए पूर्वोक्त अधिसूचना जारी की है, जो इसमें विनियमित हैं, हालांकि, उसी समय यूआईडीएआई को प्रमाणीकरण अनुरोध भेजने वाली अनुरोध करने वाली संस्थाओं को आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 (आधार अधिनियम) के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत विनियमित किया जाता है। ईकेवाईसी सेतु प्रणाली के तहत विनियमित इकाइयां पीएमएलए के प्रावधानों के अनुसार रिपोर्टिंग इकाइयों के रूप में कार्य करेंगी। तथापि, चूंकि आधार संख्या और बायोमेट्रिक्स/ओटीपी का संग्रहण, प्रमाणीकरण अनुरोध का सृजन, प्रमाणीकरण लाइसेंस कुंजी का उपयोग, सहमति प्राप्त करने के लिए प्रमाणीकरण प्रतिक्रिया का संचार और भंडारण, शिकायत हैंडलिंग तंत्र प्रदान करना आदि जैसे कार्य हैं। विनियमित संस्थाओं और एनपीसीआई द्वारा स्वतंत्र रूप से और अलग-अलग किया जाता है - आधार अधिनियम के तहत उनकी जिम्मेदारियां अनुरोध करने वाली संस्थाओं के रूप में तदनुसार उनके द्वारा किए गए कार्यों की सीमा तक सीमित होंगी।
एनपीसीआई और इस प्रणाली का उपयोग करने वाली रिपोर्टिंग संस्थाओं को सुचारू रूप से ऑन-बोर्डिंग, आधार अधिनियम और उसके तहत विनियमों के अनुपालन और घर्षण मुक्त सेवाओं के लिए सहायता करने के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां Annexure A में प्रदान की गई हैं।
आशीष कुमार भारती (महाप्रबंधक)
संलग्न: a / a
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Circular
Circular no.: PFRDA/2023/22/REG-POP/05 Date: July 25, 2023
To PoPs, CRAs and NPS Trust
Subject: Verification of Identity by Reporting Entity under sub-section (1) of Section 11A of the Prevention of Money Laundering Act, 2002
Key dates
Who is affected
Thresholds
If you do not comply