PFRDA circular PFRDA/2026/39/SUP-CGSG/01 · 09 Jul 2026
Official title
Enhancement of Investment Choice Options under NPS for subscribers of Central Autonomous Bodies (CABs)
Summary
Check the official recordThe Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has expanded the investment choice options for subscribers of Central Autonomous Bodies (CABs) under the National Pension System (NPS). Following an Office Memorandum from the Department of Expenditure, two new 'Auto Investment Choice' options have been introduced: 'Life Cycle 75 - High' and 'Life Cycle - Aggressive'. This brings the total number of available investment choices for CAB subscribers to six. Subscribers who choose not to use the Default Scheme must select one of the five non-default investment options and choose a registered Pension Fund. Subscribers are advised to review scheme and pension fund performance on the NPS Trust website before making their selection.
What you must do
Who is affected
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
परिपत्र
परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2026/39/एसयूपी-सीजीएसजी/01 दिनांक 09.07.2026
सेवा में : सभी एनपीएस हितधारक
विषय : केंद्रीय स्वायत्त निकायों (सीएबी) के अभिदाताओं के लिए एनपीएस के अंतर्गत निवेश चयन विकल्पों में वृद्धि के सन्दर्भ में
वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 13.11.2025 की राजपत्र अधिसूचना संख्या एफएक्स-4/2/2025-पीआर के अनुसरण में, पीएफआरडीए द्वारा दिनांक 01.12.2025 के परिपत्र संख्या पीएफआरडीए/2025/21/आरईजी-पीएफ/03 के माध्यम से केंद्र सरकार (सीजी) के अभिदाताओं के सम्बन्ध में निवेश चयन विकल्पों के विस्तार को अधिसूचित किया गया था।
इसी प्रकार, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 01.07.2026 के कार्यालय ज्ञापन फा.सं. 1(3)/ईवी/2020 के अनुसरण में, पीएफआरडीए एतद्द्वारा सीएबी अभिदाताओं के सम्बन्ध में एनपीएस के अंतर्गत मौजूदा निवेश चयन विकल्पों के विस्तार को अधिसूचित करता है। दो अतिरिक्त 'ऑटो निवेश चयन विकल्प' की शुरुआत की गई है, जिससे सीएबी अभिदाताओं के लिए उपलब्ध कुल विकल्पों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।
वर्तमान में सीएबी अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित निवेश चयन विकल्प उपलब्ध हैं:
| एनपीएस के अंतर्गत मौजूदा निवेश चयन विकल्प | विवरण |
|---|---|
| डडफ़ॉल्ट स्कीम | अंशदान का निवेश तीन पेंशन निधियों द्वारा प्रबंधित पूर्वनिर्धारित आस्ति आवंटन पद्धति के अनुसार किया जाता है। |
| एक्टिव विकल्प (100% सरकारी प्रतिभूति) | केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश। |
| ऑटो विकल्प - लाइफ साइकिल 25 - कम (5ई/55वाई) | अभिदाता के 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता के अंशदान के 25% भाग को इक्विटी एक्सपोजर के साथ निवेश किया जाता है और बाद में इक्विटी आवंटन तब तक कम होता जाता है जब तक कि यह 55 वर्ष की आयु में 5% तक नहीं पहुँच जाता और जो निकास तक जारी रहता है। |
| ऑटो विकल्प - लाइफ साइकिल 50 – मॉडरेट (10ई/55वाई) | अभिदाता के 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता के अंशदान के 50% भाग को इक्विटी एक्सपोजर के साथ निवेश किया जाता है और बाद में इक्विटी आवंटन तब तक कम होता जाता है जब तक कि यह 55 वर्ष की आयु में 10% तक नहीं पहुँच जाता जो निकास तक जारी रहता है। |
| एनपीएस के अंतर्गत अतिरिक्त निवेश चयन विकल्प | विवरण |
|---|---|
| ऑटो विकल्प - लाइफ साइकिल 75 - हाई (15ई/55वाई) | अभिदाता के 35 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता के अंशदान के 75% भाग को इक्विटी एक्सपोजर के साथ निवेश किया जाता है और बाद में इक्विटी आवंटन तब तक कम होता जाता है जब तक कि यह 55 वर्ष की आयु में 15% तक नहीं पहुँच जाता जो निकास तक जारी रहता है। |
| ऑटो विकल्प - लाइफ साइकिल - अग्रेसिव (35ई/55वाई) | अभिदाता के 45 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अभिदाता के अंशदान के 50% भाग को इक्विटी एक्सपोजर के साथ निवेश किया जाता है और बाद में इक्विटी आवंटन तब तक कम होता जाता है जब तक कि यह 55 वर्ष की आयु में 35% तक नहीं पहुँच जाता जो निकास तक जारी रहता है। |
डडफ़ॉल्ट योजना के अतिरिक्त किसी भी दूसरे निवेश चयन विकल्प को चुनने वाले अभिदाताओं के लिए निम्नलिखित अपेक्षित होगा; (क) उपर्युक्त पांच गैर-डडफ़ॉल्ट निवेश विकल्पों में से एक का उपयोग करना, और (ख) वर्तमान में पीएफआरडीए के साथ पंजीकृत पेंशन निधियों में से एक पेंशन निधि का चयन करना।
अभिदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे योजनाओं और पेंशन निधियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा के आधार पर, अपने निवेश चयन विकल्प का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करें। कार्य निष्पादन से संबंधित योजना-वार और पेंशन निधि-वार अद्यत जानकारी, एनपीएस न्यास की वेबसाइट (www.npstrust.org.in) पर उपलब्ध है, और तदनुसार संसूचित निर्णय लेने हेतु अभिदाताओं से आग्रह किया जाता है।
यह परिपत्र पीएफआरडीए अधिनियम, 2013 की धारा 23 के साथ पठित धारा 14(2)(ख) और पीएफआरडीए (पेंशन निधि) विनियम, 2015 के विनियम 14(1) के अंतर्गत प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जारी किया गया है।