PFRDA circular पीएफआरडीए/2024/07/एसयूपी-सीजीएसजी/01 · 27 Mar 2024
Official title
PFRDA (Digital Safety Practices for Government Nodal Offices Under NPS Architecture) Advisory, 2024
Summary
Check the official recordThe PFRDA has issued an advisory for government nodal offices (Central and State, including autonomous bodies) operating within the National Pension System (NPS) architecture. The advisory mandates the implementation of robust digital safety practices to protect sensitive subscriber data and prevent unauthorized access to Central Recordkeeping Agency (CRA) systems. Nodal offices are required to enforce credential management, including separate maker-checker logins, periodic password updates, and the use of multi-factor authentication. Offices must maintain access logs, ensure active antivirus and firewall protection, and conduct regular security audits. Furthermore, the advisory emphasizes strict adherence to data verification protocols during subscriber onboarding, maintenance, and exit processes, while encouraging the establishment of internal policies for incident reporting, recovery, and compensation for financial losses.
What you must do
Who is affected
Thresholds
If you do not comply
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
परिपत्र
परिपत्र संख्या : पीएफआरडीए/2024/07/एसयूपी-सीजीएसजी/01 27.03.2024
प्रति, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार एवं इसके स्वायत्त निकायों के सभी PrAOs/PAOs/DDOs; राज्य सरकारों एवं इनके स्वायत्त निकायों के सभी DTAs/DTOs/DDOs
विषय: पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रथाएँ) परामर्श, 2024
प्राधिकरण राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सभी सरकारी नोडल कार्यालयों के मार्गदर्शन के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रथाएँ) परामर्श, 2024 (संलग्न) जारी करता है।
यह प्राधिकरण की वेबसाइट (www.pfrda.org.in) पर भी उपलब्ध है।
सादर,
(विकास कुमार सिंह) मुख्य महाप्रबंधक
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रथाएँ) परामर्श, 2024
विषयसूची : शब्दावली ..........................................................................................................................................................................................2 अध्याय- I- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ, उद्देश्य और प्रयोज्यता....................................................................................................3
1 | P a g e
शब्दावली
| अधिनियम | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 |
| सीएबी | केंद्रीय स्वायत्त निकाय |
| सीआरए | केंद्रीय अभिलेखपाल अभिकरण |
| सीजी | केंद्र सरकार |
| डीडीओ | आहरण एवं संवितरण कार्यालय |
| डीटीए | कोषागार एवं लेखा निदेशालय |
| डीटीओ | जिला कोषागार कार्यालय |
| एनपीएस | राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली |
| पीआरएओ | प्रधान लेखा कार्यालय |
| पीएओ | वेतन एवं लेखा कार्यालय |
| पीएफआरडीए / प्राधिकरण | पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण |
| पीआरएएन / प्रान | स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या |
| एसएबी | राज्य स्वायत्त निकाय |
| एसजी | राज्य सरकार |
2 | P a g e
पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रथाएँ) परामर्श, 2024
अध्याय-I- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ, उद्देश्य और प्रयोज्यता
संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ : 1.1. इन परामर्शों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत सरकारी नोडल कार्यालयों के लिए डिजिटल सुरक्षा प्रथाएँ) परामर्श, 2024 कहा जाएगा। 1.2. इस परामर्श को साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं पर आधारित किसी भी अन्य दिशानिर्देश के साथ, जो संगठन में लागू हो या जिसका पालन करना बाध्यकारी हो, विकसित और कार्यान्वित किया जाना है।
उद्देश्य : एक व्यापक रणनीति स्थापित करना, जो एनपीएस के स्थापत्य के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन के लिए चिन्हित किए गए केंद्र/राज्य सरकार (इसके अंतर्गत स्वायत्त निकायों सहित) के नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस से संबंधित गतिविधियों का संचालन करने के लिए सीआरए द्वारा प्रदान किए गए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने के दौरान संभावित खतरों से बचाव करने, गोपनीय आंकड़ों की सुरक्षा करने और नैतिक डिजिटल सुरक्षा प्रथाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इष्टतम पद्धतियों, निर्देशात्मक पहलों और प्राथमिक कार्यों को एकीकृत करती हो। इस परामर्श का उद्देश्य पंजीकरण, एनपीएस खाता रखरखाव और निकास/प्रत्याहरण जैसे विभिन्न स्तरों पर नोडल कार्यालयों द्वारा एनपीएस से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का प्रदर्शन करते समय डिजिटल सुरक्षा के लिए मानक स्थापित करके और एनपीएस से संबंधित विभिन्न गतिविधियों का पालन करते हुए डिजिटल सुरक्षा के ज्ञान से लोगों को लैस करके एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत डिजिटल सुरक्षा जागरूकता की संस्कृति को बढ़ावा देना है।
प्रयोज्यता : यह परामर्श, एनपीएस स्थापत्य के अंतर्गत अपने कार्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों (इसके अंतर्गत स्वायत्त निकायों सहित) के नोडल कार्यालयों पर लागू MHA/MEITY और Cert-In द्वारा जारी साइबर सुरक्षा और अन्य संबंधित दिशानिर्देशों से जुड़ी हुई है और किसी भी तरह से किसी अधिकारी द्वारा उसके कर्तव्य के निर्वहन में हुए कृताकृत्य और चूक के लिए उसकी देयता को न्यून नहीं करती है।