e-Gazette statutory gazette instrument 40/2025-Customs (ADD) · 30 Dec 2025
Official title
Amending ADD Notification No 32 of 2025 Customs ADD
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government amends the anti-dumping duty notification for hot rolled flat products of alloy or non-alloy steel originating in or exported from Vietnam. This amendment follows the imposition of a safeguard duty on the same goods under Notification No. 02/2025-Customs (SG). The government inserts a new note into the principal notification. This note clarifies that the payable anti-dumping duty equals the amount specified in the duty table minus any applicable safeguard duty. Importers must calculate the net anti-dumping duty by subtracting the safeguard duty from the rate listed in the original notification.
What you must do
Key dates
8833 GI/2025 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINRARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2025 सं. 40/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) सा.का.नि. 932(अ).—जबकि वियतनाम (एतत्पश्चात् जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित ‘मिश्र धातु या गैर मिश्र धातु इस्पात के हॉट रोल्ड फ्लैट उत्पादों’, (एतत्पश्चात् जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है) जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतत्पश्चात् जिसे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 7208, 7211, 7225 या 7226 के अंतर्गत आता है, के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों में अधिसूचना संख्या 06/15/2024-डीजीटीआर, दिनांक 13 अगस्त, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 13 अगस्त, 2025 को प्रकाशित किया गया था, के तहत अन्य बातों के अलावा इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि – (i) विषयगत वस्तुओं को विषयगत देश से भारत को सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है; (ii) पाटित आयातों के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति हुई है; (iii) यदि विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं के आयात पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग को और अधिक क्षति होने का खतरा है, सं. 846] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2025/पौष 9, 1947 No. 846] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2025/PAUSHA 9, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-30122025-268940 CG-DL-E-30122025-268940
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है; और जहाँ तक, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपरोक्त अंतिम निष्कर्षों के आधार पर केंद्र सरकार ने विषयगत वस्तुओं पर अधिसूचना संख्या 32/2025-सीमा शुल्क (एडीडी) जिसे सा.का.नि. 836(अ), दिनांक 12 नवंबर, 2025, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के तहत प्रतिपाटन शुल्क लगाया था I और जहाँ तक, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 06/15/2024-डीजीटीआर, दिनांक 13 अगस्त, 2025, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खंड 1 में दिनांक 13 अगस्त, 2025 को प्रकाशित किया गया था, के तहत यह सिफारिश की थी कि देय प्रतिपाटन शुल्क, प्रतिपाटन शुल्क (जो कि उपरोक्त अंतिम निष्कर्ष के पैराग्राफ 122 में शुल्क तालिका के कॉलम (7) में निर्दिष्ट है) में से सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, से घटाकर देय होगा। और जहाँ तक अब, विषयगत वस्तुओं पर अधिसूचना संख्या 02/2025- सीमा शुल्क (एसजी) जिसे दिनांक 30 दिसंबर, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया है, के तहत सुरक्षा शुल्क लगाया गया है; अतः अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन तथा उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 32/2025-सीमाशुल्क (एडीडी), जिसे सा.का.नि. 836(अ), दिनांक 12 नवंबर, 2020, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :- उक्त अधिसूचना में, नोट 2 के पश्चात् और पैराग्राफ 2 के पहले,निम्नलिखित नोट को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :-
“नोट 3 : विषयगत वस्तुओं पर अधिसूचना संख्या 02/2025-सीमा शुल्क (एसजी) दिनांक 30 दिसंबर, 2025 के माध्यम से सुरक्षा शुल्क लगाया गया है। इसलिए, ऊपर दी गई सारणी के कॉलम (7) में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क के बराबर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाएगा, जिसमें से अगर कोई सुरक्षा शुल्क देय होगा, तो उसे घटा दिया जाएगा।“I [फा. सं. 190354/135/2025-टीआरयू] धीरज शर्मा, अवर सचिव नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 32/2025-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 12 नवंबर, 2025 को सा.का.नि. 836(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 12 नवंबर, 2025 प्रकाशित किया गया था। MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 30th December, 2025 No. 40/2025-Customs (ADD) G.S.R. 932(E).—Whereas in the matter of ‘Hot rolled flat products of alloy or non-alloy steel’ (hereinafter referred to as the subject goods) falling under tariff headings 7208, 7211, 7225 or 7226 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), originating in, or exported from Vietnam (hereinafter referred to as the subject country), and imported into India, the designated authority in its final findings, vide notification No. 06/15/2024-DGTR, dated the 13th August, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 13th August, 2025, had inter-alia come to the conclusion that— (i) the subject goods have been exported to India from the subject country at a price below the normal value, resulting in dumping; (ii) the domestic industry has suffered injury as a result of dumped imports;
Who is affected