e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 313(E) · 28 Apr 2026
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Check the official recordThe Ministry of Road Transport and Highways proposes amendments to the Central Motor Vehicles Rules, 1989. The draft rules update technical specifications in Rule 115 and Rule 115E. Changes include increasing the gross weight threshold from 3000 to 3500 for specific vehicle categories. The amendments also update fuel nomenclature for Hydrogen-CNG, gasoline blends, and biodiesel. The draft modifies test cycle units and specific emission parameters. Interested persons may submit objections or suggestions to the Additional Secretary, Ministry of Road Transport and Highways, or via email within thirty days from the date the notification becomes available to the public.
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Key dates
2980 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 2026 सा.का.जन. 313(अ).––केंद्रीय सरकार केंद्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 के कजतपय जनयमों के जनम् नजलजखत प्रारूप, जिसे मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए और संिोधन करने का प्रस्ट्ताव करती है, इसके उक् त अजधजनयम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा यथापेजित उनके द्वारा प्रभाजवत होने की संभावना वाले सभी व्यजियों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाता है और एतिद्वारा नोरटस दिया िाता है दक प्रारूप जनयमों को उस तारीख से तीस दिन की अवजध समाप्त होने के बाि जवचाराथग स्ट्वीकार कर जलया िाएगा जिस तारीख से सरकारी रािपत्र में यथा प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता के जलए उपलब्ध करायी िाती हैं। उपरोि अवजध समाप्त होने से पहले उक् त प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाली आपजत्तयों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा; इन जनयमों के प्रजत आपज तयां एवं सुझाव, यदि कोई हो, अपर सजचव (एमवीएल, पररवहन और सड़क सुरिा), सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, पररवहन भवन, संसि मागग, नई दिल्ली-110001 को या ईमेल: comments- morth@gov.in पर भेिा िा सकता है। प्रारूप जनयम
No. 289] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 27, 2026/VAISAKHA 7, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042026-272125 CG-DL-E-28042026-272125
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(2) इन जनयमों में अन्द्यथा उपबंजधत होने के जसवाय, ये रािपत्र में अंजतम प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. केन्द्द्रीय मोटर यान जनयमावली, 1989 (इसके बाि उि जनयमों के रूप में उजल्लजखत) के जनयम 115 में, (1) उप-जनयम (18) में, खंड (i) में, - (i) ताजलका 2 में, - (क) सीमांत िीर्गक में, "सकल भार इससे अजधक नहीं" िब्िों के पश्चात, '3000' अंक के स्ट्थान पर, '3500' अंक प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ख) कॉलम (7) के तहत, कॉलम िीर्गक में, िब्ि 'एचसीएनिी' के अंतगगत, कोष्टक, अंक और िब्ि ' (हाइड्रोिन + सीएन)' के जलए, कोष्टक, अंक और िब्ि ' (हाइड्रोिन + सीएनिी)' प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ग) कॉलम (8) के तहत, कॉलम िीर्गक में, िब्ि 'गैसोलीन' के अंतगगत, कोष्टक, अंक और िब्ि '[(ई10)/(ई)]' के जलए, कोष्टक, अंक और िब्ि '[(ई10)/(ई20)]' प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (घ) कॉलम (11) के अंतगगत, कॉलम िीर्गक में, कोष्टक, अंक और िब्ि ‘(ई85)’ के जलए, कोष्टक, अंक और िब्ि ‘(ई85) या (ई100)’ प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ङ) कॉलम (15) के अंतगगत, कॉलम िीर्गक में, कोष्टक, अंक और िब्ि ‘(बी10)’ के जलए, कोष्टक, अंक और िब्ि ‘(बी100)’ प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। (ii) ताजलका 2 के अंतगगत नोट (रटप्पजणयों) में, — (क) मि 4 में, उप-मि (घ) में, 'गैसोलीन ईंधन ई10' िब्िों और अंकों के बाि, कोष्ठक और िब्ि '(जनमागता द्वारा जवजनर्िगष्ट)' का लोप दकया िाएगा; (ख) मि 17 में, उप-मि (i) में, 'संपीड़न' िब्ि के स्ट्थान पर 'तुलना' िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। (2) उप-जनयम (18) में, खंड (ii) में, ताजलका 2 में,— (i) स्ट्तंभ (8) के अंतगगत, स्ट्तंभ िीर्गक में, कोष्ठक, अंक और िब्ि ‘(ई85)’ के स्ट्थान पर कोष्ठक, अंक और िब्ि ‘(ई85) या (ई100)’ प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ii) ताजलका 2 के अंतगगत रटप्पजणयों में,— (क) मि 11 में, उप-मि (i) में, सारणी 1 में, स्ट्तंभ (4) में, स्ट्तंभ िीर्गक में, िब्ि और अजधलेख (सुपरजस्ट्िप्ट) 'एनएमएचसी1' के स्ट्थान पर, िब्ि और अधोलेख (सुपरजस्ट्िप्ट) ' एनएमएचसी2' प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ख) मि 11 में, उप-मि (i) में, सारणी 1 में, स्ट्तंभ (5) में, स्ट्तंभ िीर्गक में, अधोलेख और अजधलेख 'सीएच41' के स्ट्थान पर, अधोलेख और अजधलेख 'सीएच42' प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा; (ग) मि 13 में, सारणी में,— (i) ‘परीिण चि’ िीर्गक वाली पंजि 1 के सामने, स्ट्तंभ 2, 3, 4 और 5 के अंतगगत प्रजवजष्ट में, ‘जमलीग्राम /दकलोवाट-घंटा’ िब्ि और अंक के स्ट्थान पर ‘जमलीग्राम /दकलोवाट-घंटा’ िब्ि और अंक प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे; (ii) ‘डबल्यूएनटीई’ िीर्गक वाली पंजि 2 के सामने, स्ट्तंभ 4 के अंतगगत प्रजवजष्ट में, ‘60’ अंक के स्ट्थान पर ‘600’ अंक प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे। (3) उप-जनयम (19) में, खंड (i) में, ताजलका 2 में, स्ट्तंभ (11) के अंतगगत, स्ट्तंभ िीर्गक में, कोष्ठक, अंक और िब्ि ‘(ई85)’ के स्ट्थान पर कोष्ठक, अंक और िब्ि ‘(ई85) या (ई100)’ प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। (4) उप-जनयम (20) में, ताजलका 2 में, स्ट्तंभ (10) के अंतगगत, स्ट्तंभ िीर्गक में, कोष्ठक, अंक और िब्ि ‘(ई85)’ के स्ट्थान पर कोष्ठक, अंक और िब्ि ‘(ई85) या (ई100)’ प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(5) उप-जनयम (22) में, ताजलका 2 में, स्ट्तंभ (11) के अंतगगत, स्ट्तंभ िीर्गक में, कोष्ठक, अंक और िब्ि ‘(ई85)’ के स्ट्थान पर कोष्ठक, अंक और िब्ि ‘(ई85) या (ई100)’ प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। (6) जनयम 115ई में, उप-जनयम 4 में, रटप्पजणयों में, मि (xii) में, कोष्ठक, अंक और िब्ि 'ई100 वाहनों के जलए अनुलग्नक एस' के स्ट्थान पर कोष्ठक, अंक और िब्ि 'ई100 वाहनों के जलए अनुलग्नक एसए' प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा। [फा. सं. आरटी-11028/06/2025-एमवीएल] महमूि अहमि, अपर सजचव रटप्प्णः मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अजधसूचना संख्या सा.का.जन. 590(अ), दिनांक 02 िून, 1989 के माध् यम से प्रकाजित दकए गए थे और उन्द् हें जपछली बार अजधसूचना संख् या सा.का.जन...........(अ), दिनांक ........... द्वारा संिोजधत दकया गया।
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 27th April, 2026 G.S.R. 313(E).— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public; The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government. Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;
Draft Rules
Who is affected
Thresholds