e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 490(E) · 19 Jun 2026
Official record
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Check the official recordThe Ministry of Road Transport and Highways has introduced the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Amendment Rules, 2026. These rules revise the definition of 'End-of-Life Vehicles' and formalize the 'Vscrap' portal. Registered Vehicle Scrapping Facilities (RVSFs) are now required to install, maintain, and operate specific equipment listed in a new 'Table A'. Existing RVSFs must comply with these equipment requirements within one year. The rules mandate a 'Certificate of Vehicle Scrapping' (Form 4) for registration cancellation, with exceptions for vehicles destroyed by fire, riot, or natural calamity. RVSFs must undergo annual audits using a new Form 5, with provisions for suspension or cancellation of registration for non-compliance or failure to upload audit reports.
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Key dates
4434 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 17 िून, 2026 सा.का.जन.490(अ).—केन्द्रीय सरकार, केंरीय मोटर यान जनयमावली, 1989 में और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत प्रारूप जनयम, जिसे मोटर यान अजधजनयम, 1988 (1988 का 59) की धारा 59 की उप-धारा (4) और धारा 64 के खंड (पी) द्वारा प्रित्त िजियों के अधीन बनाने का प्रस्ट्ताव करती है, जिसे उि अजधजनयम की धारा 212 की उप- धारा (1) के अधीन यथा-अपेजित उन सभी व्यजियों की िानकारी के जलए प्रकाजित दकया िाता है, जिनका इससे प्रभाजवत होना संभाव् य है और इसके द्वारा नोरटस दिया िाता है दक उि प्रारूप जनयमों पर भारत के रािपत्र में प्रकाजित इस अजधसूचना की प्रजतयां िनता को उपलब्ध कराए िाने की तारीख से तीस दिन की अवजध के समाप् त होने के पश्चात् जवचार दकया िाएगा। आिेपों या सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सजचव (पररवहन), सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय, पररवहन भवन, संसि मागग, नई दिल्ली-110001, ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध् यम से भेिा िा सकता है। जवजनर्िगष्ट अवजध समाप्त होने के पहले उक् त प्रारूप जनयमों के संबंध में दकसी भी व्यजि से प्राप्त होने वाले आिेपों या सुझावों पर केंरीय सरकार द्वारा जवचार दकया िाएगा।
सं. 439] नई दिल्ली, बुधवार, िून 17, 2026/ज् येष् ठ 27, 1948
No. 439] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 17, 2026/JYAISTHA 27, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19062026-273627 CG-DL-E-19062026-273627
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] मसौिा जनयम :
संजिप् त िीर्गक और प्रारंभ - (1) इन जनयमों का संजिप्त नाम मोटर यान (वाहन स्ट् रैपपंग सुजवधा केंर का पंिीकरण और कायग) संिोधन जनयमावली, 2026 है। (2) ये जनयम रािपत्र में अजधसूचना के प्रकािन की तारीख से प्रवृत् त होंगे।
मोटर यान (वाहन स्ट्रैपपंग सुजवधा केंर का पंिीकरण और कायग) जनयमावली, 2021 (इसमें इसके बाि उि जनयम कहा गया है) के जनयम 3 के उप-जनयम (1) के खंड (च) में जनम्नजलजखत खंड प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथागत्, — ““िीवनकाल (एंड ऑफ लाइफ) समाप्त हो चुके वाहन” से वे सभी वाहन अजभप्रेत हैं, िो अब वैध रूप से पंिीकृत नहीं हैं या जिन्द्हें केंरीय मोटर यान जनयमावली, 1989 के अध्याय XI के प्रावधानों के तहत िीवनकाल समाप्त हो चुके वाहन घोजर्त दकया गया है या जिनका पंिीकरण, इस अजधजनयम के अध्याय IV के तहत या दकसी न्द्यायालय के आिेि के कारण रद्द कर दिया गया है या वैध पंिीकृत स्ट्वामी या केंर सरकार या राज्य सरकार या ऐसे वाहन का जनपटान करने के अजधकार वाले दकसी व्यजि या प्राजधकरण द्वारा इन जनयमों में जनर्िगष्ट दकसी भी पररजस्ट्थजत के कारण स्ट्वयं को बेकार वाहन घोजर्त दकया गया है;”
उि जनयम में, जनयम 3 के उप-जनयम (1) में, खंड (त) के पश् चात्, जनम्नजलजखत नया खंड अंत:स्ट् थाजपत दकया िाएगा, अथागत्: - "(थ) "पोटगल" से केंरीय सरकार द्वारा जवकजसत और अनुरजित केंरीकृत प्लेटफॉमग अजभप्रेत है, जिसे वतगमान में 'वीस्ट्रैप' के रूप में नाजमत दकया गया है, िो वाहन डेटाबेस के साथ एकीकृत है या ऐसा कोई अन्द्य प्लेटफॉमग जिसे केंरीय सरकार द्वारा इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए समय-समय पर जवकजसत या अजधसूजचत दकया गया है।"
उि जनयम में, जनयम 5 के उप-जनयम (च) में, िब्ि “, या इसके जलए कम से कम 60 दिन पहले आवेिन दकया होगा” का लोप दकया िाएगा।
उि जनयम में, जनयम 8 के पश् चात्, जनम्नजलजखत जनयम अंत:स्ट् थाजपत दकया िाएगा, अथागत्,— “ 8 क. वाहन के नष्ट होने या स्ट्रैप होने की जस्ट्थजत में पंिीकरण रद्द करना — (1) अजधजनयम की धारा 55 की उप-धारा (1) के अंतगगत जनर्िगष्ट पंिीकरण प्राजधकरण, दकसी मोटर वाहन के नष्ट होने के आधार पर उसके पंिीकरण को रद्द करने की कोई ररपोटग तब तक स्ट्वीकार नहीं करेगा, िब तक दक ऐसी ररपोटग पंिीकृत वाहन स्ट्रैपपंग सुजवधा केंर द्वारा िारी की गई और वाहन डेटाबेस के माध्यम से इलेक्रॉजनक रूप से जवजधवत सत्याजपत दकए गए प्रपत्र 4 में वाहन स्ट्रैपपंग का प्रमाण पत्र संलग्न न हो। बिते दक वाहन स्ट्रैपपंग प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी यदि कोई मोटर वाहन आग, िंगा, प्राकृजतक आपिा या दकसी अन्द्य कारण से नष्ट हो गया हो और उसका पुनचगरण (रीसाइकल) नहीं दकया िा सकता हो।
उि जनयम में, जनयम 10 में, उप-जनयम (1) के खंड (xvii) में, "छह माह" िब्िों के स्ट्थान पर "बारह माह" िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे।
उि जनयम में, जनयम 12 के उप-जनयम (1) में, "स्ट्थाजपत करेगा" िब्िों के पश् चात् "और रखरखाव करेगा" िब्ि अंत:स्ट् थाजपत दकए गए।
उि जनयमों में, जनयम 13 में,— (क) उप-जनयम (6) में, "एक प्रिूर्ण जनवारण प्रणाली, प्राथजमकता के साथ िून्द्य जडस्ट् चािग प्रणाली के साथ और एंड ऑफ लाइफ वाहनों, माल और अन्द्य स्ट्रैप प्रदरयाओं के जलए प्रौद्योजगकी का उपयोग करके जवघटन कायग दकया िाएगा।" िब्िों और जवराम जचह्न के स्ट्थान पर "ताजलका क में जनर्िगष्ट उपकरण:" िब्ि और जवराम जचह्न प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे; (ख) उप-जनयम (6) के पश् चात्, जनम्नजलजखत प्रावधान और ताजलका अंत:स्ट् थाजपत की िाएगी, अथागत्:—
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 बिते दक प्रत्येक पंिीकृत वाहन स्ट्रैपपंग सुजवधा केंर नीचे िी गई ताजलका क में जनर्िगष्ट उपकरणों को संस्ट्थाजपत, उनका रखरखाव और उन्द् हें संचाजलत करेगी, िो उसमें जनधागररत तकनीकी जवजिष्टताओं के अनुरूप हों। इसके अलावा, मोटर यान (वाहन स्ट्रैपपंग सुजवधा केंर का पंिीकरण और कायग) जनयमावली, 2021 के तहत पंिीकृत कोई भी पंिीकृत वाहन स्ट्रैपपंग सुजवधा केंर, इन संिोधन जनयमों के लागू होने की जतजथ से पहले, इस अजधसूचना के प्रकािन की जतजथ से एक वर्ग की अवजध के भीतर ताजलका 'क' में जनर्िगष्ट उपकरण आवश्यकताओं का पूणग अनुपालन सुजनजश्चत करेगी। ताजलका क उपकरण का प्रकार र. सं. उपकरण का नाम तकनीकी जवजिष् टता प्रिूर्ण जनवारण उपकरण 1 (क) प्रिूर्ण जनवारण उपकरण (िो पजहया और तीन पजहया वाहनों के जलए)
जविेर्ताएं:- पाउडर कोटेड स्ट्टील केस के साथ न्द्यूनतम 5 पंप, वायु संचाजलत जनयंत्रण प्रणाली और वायु प्रसंस्ट्करण इकाई।
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] 3. उपयुि होज़ रील के साथ हाइिोजलक ऑयल पंप। 4. उपयुि होज़ रील के साथ ब्रेक ऑयल पंप। 5. पंचर टूल दकट के साथ उपयुि सक्िन होज़ रील वाला वापिंग और कूलेंट कॉमन पंप। 6. फिग पर चलने वाली पोटेबल ऑयल कलेक्िन रॉली (न्द्यूनतम 60 लीटर)। 1 (घ) प्रिूर्ण जनवारण उपकरण (हल्के मोटर वाहन श्रेणी के जलए) यात्री कारों के ऑयल के जलए पस्ट्वंग आमग के साथ सामान्द्य प्रिूर्ण जनवारण उपकरण। जवजिष् टताएं: वायु िाब: न्द्यूनतम 6 बार। फ्लूइड: डीिल, पेरोल, इंिन ऑयल, हाइिोजलक ऑयल, कूलंट/वॉिर फ्लूइड, ब्रेक फ्लूइड। जविेर्ताएं:- पाउडर कोटेड स्ट्टील केस के साथ न्द्यूनतम 6-पंप, वायु संचाजलत जनयंत्रण प्रणाली और वायु प्रसंस्ट्करण इकाई।
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