e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 214(E) · 28 Mar 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Road Transport and Highways proposes amendments to the Central Motor Vehicles Rules 1989 regarding tippers and dumpers. The rules exclude load body covering systems from the calculation of a vehicle's overall height. Furthermore, the rules mandate that all dumpers and tippers must feature an electrically, electro-mechanically, hydraulically, or mechanically operated system to cover the load body from the top while the vehicle is in motion. Owners must also install an audio-visual alert system in the driver's cabin to warn the driver if the load body cover remains open or unsecured during operation. These requirements for covering systems and alert mechanisms apply from 1 April 2027.
What you must do
Key dates
REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना
नयी दिल्ली, 20 मार्च, 2026
**सा.का.नि. 214(अ).—**केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित कतपय प्रारूप नियम में, जिसे केंद्रीय सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथा आवश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है;
और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचाराथर्गी [उचित स्पष्टीकरण: विचाराथर्गी / विचाराथर्गी] स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;
विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।
इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेपों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नयी दिल्ली-110001 या इमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।
प्रारूप नियम
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (........संशोधन) नियमावली, 2026 है।
सं. 198] नयी दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 2026/चैत्र 6, 1948
No. 198] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 2026/CHAITRA 6, 1948
CG-DL-E-28032026-271371
(2) परंतु इन नियमों में अन्य यथा उपबंधिट के सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (जिसे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 93 के उप-नियम 1 के खंड (क) में, उप-खंड (VI) में तालिका के नीचे, छठे परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
"बशर्ते कि टिपर और डम्पर के मामले में, केंद्रीय मोटर यान नियमावली के नियम 138-बी के द्वितीय प्रावधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार, लोड बॉडी को ढकने के लिए लगाई गई प्रणाली को मोटर वाहनों की समग्र उंचाई मापने में ध्यान में नहीं रखा जाएगा।"
3. उक्त नियमावली में, नियम 93 के उप-नियम 1 के खंड (ख) में, क्रमांक (i) के स्थान पर निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“(i) मोटर वाहनों की समग्र उंचाई मापने में रयर व्यू मिरर या अप्रत्यक्ष दृष्टि के लिए उपकरण, या गार्ड रेल या दिशा संकेतक रबर-रेल (रबर बीडडिंग) जिसकी बॉडी के प्रत्येक तरफ अधिकतम मोटाइ 20 मिलीमीटर हो या साइड फुट स्टेप, या टिपर और डम्पर पर लोड बॉडी को ढकने के लिए सीएमवी नियमावली के नियम 138-ख के द्वितीय प्रावधान में दिए गए प्रावधान के अनुसार फिट की गई प्रणाली को ध्यान में नहीं रखा जाएगा।”
4. उक्त नियमावली में, नियम 138-ख में, प्रथम परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:
“यह भी प्रावधान किया गया है कि 1 अप्रैल 2027 को या उसके बाद, सभी डम्पर और टिपर के मामले में, लोड बॉडी को उपर से ढकने के लिए विद्युत या विद्युत-यांत्रिक या हाइड्रोलिक या यांत्रिक रूप से संचालित प्रणाली से सुसज्जित किया जाएगा, ताकि वाहन के सड़क पर चलते समय लोड बॉडी पूरी तरह से ढकी रहे। उपर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार, लोड बॉडी की छत को ढकने के लिए किसी भी उपयुक्त सामग्री का उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वाहन के चलने के दौरान लोड बॉडी का आवरण खुला या असुरक्षित होने पर चालक को चेतावनी देने के लिए चालक के केबिन में एक श्रव्य-दृश्य (ऑडयो-विजुअल) अलटर् सिस्टम [उचित स्पष्टीकरण: अलटर् सिस्टम] लगाया जाएगा।”
[फा. सं. आरटी-11028/02/2026-एमवीएल] महमूद अहमद, अपर सचिव
टिप्पः मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप धारा (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 02 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और उन्हें पिछली बार अधिसूचना संख्या सा.का.नि...........(अ), दिनांक ........... द्वारा संशोधित किया गया।
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