e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 279(E) · 13 Apr 2026
Official title
Amendment in the National Highways Fee Rules 2008
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Check the official recordThe Central Government amends the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008. The amendment establishes a fee structure for mechanical vehicles that exceed the permissible maximum gross vehicle weight on national highways. Authorities report details of overloaded vehicles to the National Vehicle Register. The fee applies only where a weight measurement device exists at the fee plaza. The fee calculation uses a multiplying factor applied to the base rate based on the percentage of excess load. Owners or drivers pay the fee through digital means like FASTag or UPI. These rules do not apply to private investment projects from before this amendment unless the concessionaire provides consent without compensation claims.
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Key dates
2662 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सड़क पररवहन और रािमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026
सा.का.जन. 279(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय रािमागग अजधजनयम, 1956 (1956 का 48) की धारा 9 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय रािमागग फीस (िरों का अवधारण और संग्रहण) जनयम, 2008 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ागत्:-
(2) ये 15 अप्रैल, 2026 को प्रवृत्त होंगे। 2. राष्ट्रीय रािमागग फीस (िरों का अवधारण और संग्रहण) जनयम, 2008 के जनयम 10 के स्ट्र्ान पर जनम्नजलजखत जनयम रखा िाएगा, अर्ागत्:—
“10. अजतभराई के जलए फीस की िर:— सं. 255] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948
No. 255] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271788 CG-DL-E-13042026-271788
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (1) दकसी यांजत्रक यान के चालक, स्ट्वामी या व्यजि के तत्समय प्रवृत्त दकसी जवजध के अधीन प्रजतकूल प्रभाव डाले जबना, िहां राष्ट्रीय रािमागग का उपयोग करने वाला कोई यांजत्रक यान अनुज्ञेय अजधकतम सकल यान भार से अजधक लिान हुआ पाया िाता है, तो अजधक भार ब्योरे के सार् ऐसे यान का ब् यौरा राष्ट्रीय यान रजिस्ट्टर (वाहन) पर ज्ञाजपत दकया िाएगा। (2) केन्द्रीय सरकार द्वारा यर्ा अजधसूजचत और फीस प्लािा पर संस्ट्र्ाजपत दकसी उपयुि भार मापन युजि के माध्यम से यांजत्रक यान के लिानरजहत भार और उस पर लािे गए भार के कुल योग की पहचान की िाएगी और यह सकल यान भार कटौती के पश्चात अजतररि भार, यदि कोई हो, का अवधारण करने के जलए आधार होगा। परंतु िहां फीस प्लािा पर भार मापने वाला ऐसी कोई युजि संस्ट्र्ाजपत नहीं की गयी है, वहां अजतभराई के जलए कोई फीस उद्गृहीत और संग्रहीत नहीं की िायेगी और यर्ाजस्ट्र्जत, यांजत्रक यान का चालक, स्ट्वामी या प्रभारी व्यजि, ऐसे यान हेतु लागू फीस का भुगतान करने के जलए िायी होगा। (3) यर्ाजस्ट्र्जत, यांजत्रक यान का चालक, स्ट्वामी या प्रभारी व्यजि राष्ट्रीय रािमागग का उपयोग करते समय अजतभाररत यान के जलए फीस का संिाय करने के जलए िायी होगा, िो जडजिटल संिाय साधनों जिसके अंतगगत फास्ट्टैग या एकल भुगतान प्रणाली (यूपीआई) या कोई अन्द्य इलेक्ट्रॉजनक साधन भी है, को केन्द्रीय सरकार द्वारा अजधसूजचत की िाए, नीचे िी गयी सारणी में जवजनर्िगष्ट िरों पर संग्रहीत की िाएगी, अर्ागत:— सारणी अजधकतम अनुज्ञेय सकल यान भार से अजतररि भार की प्रजतितता फीस की आधार िर के जलए गुणक कारक फीस (1) (2) (3) 10% तक कोई अजतभार फीस नहीं [(जनयम 4 के उपजनयम (2) के अधीन यांजत्रक यान के ऐसे प्रवगग के जलए लागू फीस ) x (गुणक कारक)] 10% से अजधक दकन्द्तु 40% तक 2 40% से अजधक 4
उिाहरण: (क) यदि दकसी तीन-अिीय ररजिड रक के जलए अनुज्ञेय अजधकतम सकल यान भार (िीवीडब्ल्यू) 28.5 टन है, तो उसका 110 प्रजतित (अर्ागत् अनुज्ञेय अजधकतम सकल यान भार से 10 प्रजतित अजधक) 31.35 टन तर्ा 140 प्रजतित (अर्ागत् अनुज्ञेय अजधकतम सकल यान भार से 40 प्रजतित अजधक) 39.90 टन होगा। 31.35 टन तक दकसी प्रकार की अजधभार फीस उद्गृहीत नहीं होगी और, 31.35 टन से अजधक भार के जलए उि रक के जलए अजधभार फीस की गणना नीचे िी गई सारणी में यर्ाजवजनर्िगष्ट की िाएगी, अर्ागत— सारणी अजधकतम अनुज्ञेय सकल यान भार (मीररक टन में) फीस की आधार िर के जलए गुणक कारक फीस (1) (2) (3) 31.35 टन तक कोई अजतभार फीस नहीं [(जनयम 4 के उपजनयम (2) के अधीन यांजत्रक यान का ऐसा प्रवगग के जलए लागू फीस ) x (गुणक कारक)] 31.35 से 39.90 टन तक 2 39.90 टन से अजधक 4
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (4) यदि ऐसा यान जबना फास्ट्टैग या जवजधमान्द्य, कायागत्मक फास्ट्टैग के राष्ट्रीय रािमागग में प्रवेि करता है, तो उपजनयम (3) के उपबंधों के अनुसार फीस िरों की गणना के जलए जनयम 6 के उपजनयम 3 के उपबंध भी लागू होंगे। (5) इस जनयम के उपबंध इस जनयम के प्रारंभ से पहले जनष्पादित प्राइवेट जवजनधान जनवेि पररयोिनाओं पर लागू नहीं होंगे िब तक दक ररयायतकताग दकसी प्रजतकर की मांग के जबना इस उपबंध द्वारा िाजसत होने के जलए स्ट्पष्ट सहमजत व्यि न करे। [फा. सं एच-25016/01/2026-टोल/ई-263711] चेतनानंि ससंह, संयुक्ट् त सजचव
रटप्पण:- मूल जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अजधसूचना संखयांक सा.का.जन. 838 (अ), तारीख 5 दिसंबर, 2008 द्वारा प्रकाजित दकए गए र्े और तत्पश्चात संखयांक सा.का.जन. 950(अ), तारीख 3 दिसंबर, 2010; सा.का.जन. 15(अ), तारीख 12 िनवरी, 2011; सा.का.जन. 756(अ), तारीख 12 अिूबर, 2011; सा.का.जन. 778(अ), तारीख 16 दिसंबर, 2013; सा.का.जन. 26(अ), तारीख 16 िनवरी, 2014; सा.का.जन. 831(अ), तारीख 21 नवंबर, 2014; सा.का.जन. 2 (अ), तारीख 29 दिसंबर, 2014; सा.का.जन. 220 (अ), तारीख 23 माचग, 2015, सा.का.जन. 585(अ), तारीख 8 िून, 2016; सा.का.जन. 1114(अ), तारीख 2 दिसंबर, 2016; सा.का.जन. 248(अ), तारीख 14 माचग, 2017; सा.का.जन. 427(अ), तारीख 7 मई, 2018; सा.का.जन. 920(अ), तारीख 25 जसतंबर, 2018; सा.का.जन. 942(अ), तारीख 20 दिसंबर, 2019; सा.का.जन. 298(अ), तारीख 15 मई, 2020; सा.का.जन. 523(अ), तारीख 24 अगस्ट्त, 2020; सा.का.जन. 804(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2020; सा.का.जन. 467(अ), तारीख 24 िून, 2022; सा.का.जन. 725 (अ), तारीख 6 अिूबर, 2023; सा.का.जन. 556 (अ), तारीख 9 जसतंबर, 2024; सा.का.जन. 388 (अ), तारीख 17 िून, 2025; सा.का.जन. 437 (अ), तारीख 1 िुलाई, 2025; सा.का.जन. 734 (अ), तारीख 3 अिूबर, 2025; सा.का.जन. 01 (अ), तारीख 31 दिसंबर, 2025; सा.का.जन. 107 (अ), तारीख 4 फरवरी, 2026; सा.का.जन 191 (अ), तारीख 17 माचग, 2026 और सा.का.जन 251 (अ), तारीख 2 अप्रैल, 2026 द्वारा संिोजधत दकए गए र्े।
MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION New Delhi, the 13th April, 2026
G.S.R. 279(E).— In exercise of the powers conferred by section 9 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, namely:—
(2) They shall come into force on the 15th day of April, 2026. 2. In the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, for rule 10, the following rule shall be substituted, namely:— “10. Rate of Fee for overloading.— (1) Without prejudice to the liability of the driver, owner or person in-charge of a mechanical vehicle under any law for the time being in force, where a mechanical vehicle using a National Highway is found to be loaded in excess of the permissible maximum gross vehicle weight, the details of such vehicle alongwith excess load details shall be reported to the National Vehicle Register (VAHAN). (2) The sum total of the unladen weight of mechanical vehicle and the weight of the load carried by it shall be identified through any appropriate weight measurement device as may be notified, by the Central Government and installed at the fee plaza and shall form the basis for determination of excess load, if any, after deduction of the gross vehicle weight:
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply