e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 185(E) · 14 Mar 2026
Official title
Amendment of NCAHP Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government amends the National Commission for Allied and Healthcare Professions Rules, 2021. The update establishes tenure and age limits for part-time members, the Chairperson, and the Vice-Chairperson, setting a maximum term of two years or an age limit of seventy years. It defines procedures for filling member vacancies within three months. The amendment mandates that the Chairperson and Vice-Chairperson follow specific provident fund and conduct rules. It updates application submission processes, fee determination, and financial reporting requirements. The Commission gains new administrative and financial powers, including the duty to publish draft regulations for thirty days and to report major decisions to the Ministry of Health and Family Welfare. The rules also revise registration certificate forms and introduce new schedules for annual accounts.
What you must do
1833 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY स्ट्वास्ट््य और पररवार कल्याण मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 13 माचच, 2026 सा.का.जन. 185(अ).— राष्ट्रीय सहबद्ध और स्ट्वास्ट््य िेख-रेख वृजि आयोग अजधजनयम, 2021 (2021 का 14) की धारा 65 की उपधारा (2) के खंड (ध)द्वारा प्रिि िजियों का प्रयोग करते हुए,केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय सहबद्ध और स्ट्वास्ट््य िेख-रेख वृजि आयोग जनयम, 2021 में संिोधन करने हेतु जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अर्ाचत्:-
सं. 179] नई दिल्ली, िुक्रवार, माचच 13, 2026/फाल् गुन 22, 1947 No. 179] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032026-270961 CG-DL-E-14032026-270961
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(5) किसी सदस्य िे पद िी रिक्ति होने िी क्तस्िक्ति में, क्तिसमें यिाक्तस्िि मृत्यु, त्यागपत्र या क्तनष्िासन शाक्तमल हैं, संबंक्तिि िाज्य सििाि उसिे स्िान पि यिाशीघ्र िीन महीने िे भीिि किसी अन्य व्यक्ति िो उसिे स्िान पि नामक्तनर्दिष्ट ििेगी, औि इस प्रिाि नामक्तनर्दिष्ट व्यक्ति शेष िायिाल िे क्तलए आयोग िा सदस्य बना िहेगा। " ; (ख) क्तनयम 4 में, उप-क्तनयम (3) िे पश्चाि क्तनम्नक्तलक्तखि उप-क्तनयम अंिःस्िाक्तपि किया िािा है, अिाि्:- “(4) अंशिाक्तलि सदस्य दो वषि िी अवक्ति पूिी होने पि या सत्ति वषि िी आयु प्राप्त ििने पि, इनमे से िो भी पहले हो, पद िािण नहीं ििेंगे । (5) किसी सदस्य िे पद िी रिक्ति होने िी क्तस्िक्ति में, चाहे वह यिाक्तस्िक्ति मृत्यु, त्यागपत्र या क्तनष्िासन िे िािण हो, अक्तिक्तनयम िी िािा 3 िी उपिािा (3) िे खंड (ग) िे उपखंड (ii) िे अिीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष औि पदेन सदस्य वाली सक्तमक्ति, ऐसी रिक्ति होने िी िािीख से िीन माह िी अवक्ति िे भीिि यिाशीघ्र किसी अन्य व्यक्ति िो सदस्य के रूप में क्तनयुि ििेगी औि इस प्रिाि क्तनयुि व्यक्ति शेष िायिाल िे क्तलए सदस्य बना िहेगा। " ; (ग) क्तनयम 5 में उप-क्तनयम (3) िे पश्चाि् क्तनम्नक्तलक्तखि उप-क्तनयम अंिःस्िाक्तपि किया िािा है, अिाि्:- “(4) अंशिाक्तलि सदस्य दो वषि िी अवक्ति पूिी होने पि या सत्ति वषि िी आयु प्राप्त ििने पि, िो भी पहले हो, पद िािण नहीं ििेंगे। (5) किसी सदस्य िे पद िी रिक्ति होने िी क्तस्िक्ति में, चाहे वह यिाक्तस्िक्ति मृत्यु, त्यागपत्र या क्तनष्िासन िे िािण हो, िेंद्रीय सििाि ऐसी रिक्ति होने िी िािीख से िीन माह से अक्तिि िी अवक्ति िे भीिि किसी अन्य व्यक्ति िो सदस्य के रूप में क्तनयुि ििेगी औि इस प्रिाि क्तनयुि व्यक्ति शेष िायिाल िे क्तलए सदस्य बना िहेगा।" ; (घ) क्तनयम 6 में, उप-क्तनयम (7) िे पश् चाि क्तनम्नक्तलक्तखि उप-क्तनयम अंिः स्िाक्तपि किया िाि हैं, अिाि्:- “(8) अध्यक्ष औि उपाध्यक्ष दो वषि िा िायिाल पूिा होने पि या सत्ति वषि िी आयु प्राप्त ििने पि, इनमे से िो भी पहले हो, पद त्याग िि देंगे। (9) अध्यक्ष औि उपाध्यक्ष अंशदायी भक्तवष्य क्तनक्ति क्तनयम (भािि), 1962 िे उपबंिों द्वािा शाक्तसि होंगे औि उनिे क्तलए सामान्य भक्तवष्य क्तनक्ति (िेंद्रीय सेवा) क्तनयम, 1960 िे अिीन अंशदान ििने िा िोई क्तविल्प नहीं होगा। (10) अध्यक्ष औि उपाध्यक्ष अपने िायिाल िे दौिान िेंद्रीय क्तसक्तवल सेवा (आचिण) क्तनयमावली, 1964 िे उपबंिों द्वािा शाक्तसि होंगे। " ; (ङ) क्तनयम 17 में - (i) उप-क्तनयम (1) िे स्िान पि क्तनम्नक्तलक्तखि उप-क्तनयम िखे िायेंगे, अिाि्:- “(1) इस स्िीम िे अिीन सभी आवेदन संबंक्तिि िाज्य परिषद िो प्रस्िुि किए िाएंगे औि यकद िोई िाज्य परिषद नहीं है, िो आवेदन िाष्ट्रीय आयोग िो प्रस्िुि किए िाएंगे। "; (ii) उप-क्तनयम (5) िे स्िान पि क्तनम्नक्तलक्तखि उप-क्तनयम िखे िायेंगे, अिाि्:-
[भाग II—खण् ड 3(i)] भािि िा िािपत्र : असािािण 3
“(5) आवेदन फीस िा क्तनिािण िेन्द्रीय सििाि िी स्वीिृक्ति से आयोग द्वािा किया िाएगा। (च) क्तनयम 19 िे,उप-क्तनयम (3) में, खंड (घ) िे पश्चाि, क्तनम्नक्तलक्तखि खंड अंिःस्िाक्तपि किया िाएगा, अिाि्:- "(ङ) वार्षि लेखा क्तवविण आयोग द्वािा इन क्तनयमों िे साि संलग्न अनुसूची-2 में क्तवक्तनर्दिष्ट प्ररूप िे अनुसाि िैयाि किया िाएगा।" 3. उि क्तनयमों में, क्तनयम 20 िे पश्चाि्, क्तनम्नक्तलक्तखि क्तनयम अंिः स्िाक्तपि किये िायेंगे, अिाि्:-
“21 आयोग िी प्रशासक्तनि औि क्तवत्तीय शक्तियााँ - (1) आयोग िे प्रशासन औि क्तवत्तीय मामलों िा सामान्य अिीक्षण, क्तनदेशन एवं क्तनयंत्रण अध्यक्ष िे अक्तििाि क्षेत्र में होगा। (2) आयोग प्रशासक्तनि औि क्तवत्तीय मामलों से संबंक्तिि अपनी ऐसी शक्तियों िो, क्तिन्हें वह उक्तचि समझे, अपने सक्तचव िो प्रत्यायोक्तिि िि सिेगा। 22. आयोग िी अन्य शक्तियााँ औि िायि - अक्तिक्तनयम िी िािा 11 में क्तनर्दिष्ट आयोग िे िायों िे अक्तिरिि, आयोग क्तनम्नक्तलक्तखि िायि भी ििेगा- (ि)प्रारूप क्तवक्तनयमों िो आयोग िी वेबसाइट पि िीस कदनों िी अवक्ति िे क्तलए िखा िाएगा व व्यापि प्रचाि-प्रसाि किया िाएगा औि ‘िन सामान्य से प्राप्त आपक्तत्तयों या सुझावों पि क्तवचाि किया िाएगा ; (ख) आयोग द्वािा क्तलए गए प्रत्येि प्रमुख क्तनणिय िी एि प्रक्ति स्वास््य औि परिवाि िल्याण मंत्रालय िो उसिे सक्तचव िे माध्यम से भेिी िाएगी औि उसे आयोग िी वेबसाइट पि अपलोड किया िाएगा।” 4. उि क्तनयमों में,- (i) अनुसूची िो "अनुसूची-I" िे रूप में पुनः क्रमांकिि किया िाएगा; (ii) अनुसूची-I में, िैसा कि इसे पुनः क्रमांकिि किया गया है - (1) प्ररूप ख में, रटप्पण भाग में, क्र. सं. 2 पि, मद 'ग' िे स्िान पि क्तनम्नक्तलक्तखि मद िखी िाएगी , अिाि्:- “(ग) मूल रूप में अनंक्तिम पंिीििण प्रमाण पत्र, यकद उपलब्ि है।” (2) प्ररूप ग िे स्िान पि क्तनम्नक्तलक्तखि प्ररूप ग िखा िाएगा, अिाि्:-
4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
“प्ररूप ग [क्तनयम 13 औि 14 देखें] िाष्ट्रीय सहबद्ध औि स्वास््य देख-िेख वृक्तत्त आयोग अक्तिक्तनयम, 2021 िी िािा 17 िे अिीन प्रमाण पत्र
िक्तिस् रीििण प्रमाणपत्र प्रमाणपत्र सं. एनसीएएचपी /
फोटो
नाम
(पु)/(म)/अन्य
िन्म क्तिक्ति
पिा
िक्तिस् रीििण िी िािीख औि स्िान
अहिा
अहिा पूणि ििने िी िािीख
संस्िान/क्तवश्वक्तवद्यालय
एिद्द्वािा यह प्रमाक्तणि किया िािा है कि यह िेंद्रीय सहबद्ध औि स्वास््य देख-िेख वृक्तत्त िे िक्तिस्टि में उपयुिक् ि क्तवक्तनर्दिष्ट नाम िी सही प्रक्तिक्तलक्तप है। (मुहि)
सक्तचव, एनसीएएचपी नई कदल्ली िािीख बाि िोड/ क्यूआि िोड
रटप्पण:
Key dates
Who is affected
Thresholds