e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 871(E) · 08 Oct 2026
Official title
Amendment of the Income tax Form No. 161 in consequence to Finance Act, 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Board of Direct Taxes amends the Income-tax Rules, 2026 to include waiver applications for penalties under section 440 of the Income-tax Act, 2025. The amendment updates rule 231 to include the term waiver and replaces Form No. 161. Taxpayers who seek a penalty waiver must submit the new Form No. 161. This form requires personal information, details of the assessment or reassessment order, and payment information. Applicants must declare that they filed no appeal against the order and will not file an appeal before the period in section 440(5) expires. These rules take effect on the date of publication in the Official Gazette.
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Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-08102026-276956 CG-DL-E-08102026-276956
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 800] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 8, 2026/आश्विन 16, 1948 No. 800] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 8, 2026/ASVINA 16, 1948
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 8 अक्तूबर, 2026
आय-कर
**सा.का.नि. 871(अ).—**केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 440 के साथ पठित धारा 553 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 2026 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-
(क) नियम 231 में, “अधिरोपण” शब्द के पश्चात् “या अधित्यजन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;
(ख) प्ररूप संख्या 161 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-
“प्ररूप संख्या 161
[नियम 231 देखें]
आय-कर अधिनियम, 2025 की धारा 440(2) के अधीन शास्ति के अधित्यजन के लिए आवेदन
| भाग क: व्यक्तिगत जानकारी | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | नाम | (टिप्पण 1 का निर्देश लें) | ||
| 2. | स्थायी खाता संख्या | |||
| 3. | पता | (टिप्पण 2 का निर्देश लें) | ||
| 4. | सम्पर्क ब्यौरे | |||
| (i) | मोबाइल नंबर | कंट्री कोड | संख्या | |
| (ii) | ईमेल पता | |||
| भाग ख: निर्धारण या पुनर्निर्धारण आदेश और संदाय के ब्यौरे | ||||
| 5. | कर वर्ष | |||
| 6. | वह धारा जिसके अधीन आदेश पारित किया गया | |||
| 7. | आदेश की दस्तावेज पहचान संख्या (डीआईएन) | |||
| 8. | आदेश की तारीख | दिन/मास/वर्ष | ||
| 9. | आदेश की सेवा की तारीख | दिन/मास/वर्ष | ||
| 10. | मांग नोटिस के अनुसार संदाय की देय तारीख | दिन/मास/वर्ष | ||
| 11. | निर्धारित आय | |||
| 12. | कम रिपोर्ट की गई आय | |||
| (क) | निम्नानुसार गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप | |||
| (i) | धारा 439(11)(क) से (च) | |||
| (ii) | धारा 439(11)(छ) | |||
| (ख) | गलत रिपोर्टिंग के परिणामस्वरूप नहीं | |||
| 13. | निर्धारित आय पर संदेय कर और ब्याज (मांग नोटिस के साथ संगणन शीट का निर्देश लें) | |||
| 14. | कम रिपोर्ट की गई आय पर संदेय कर (अधिनियम की धारा 439(12) का निर्देश लें) | |||
| (i) | क्रम सं. 12(क)(i) में निर्दिष्ट रकम पर | |||
| (ii) | क्रम सं. 12(क)(ii) में निर्दिष्ट रकम पर | |||
| 15. | अतिरिक्त संदेय आय-कर (शास्ति के बदले में) | |||
| (i) | 14(i) का 100% | |||
| (ii) | 14(ii) का 120% | |||
| (iii) | कुल अतिरिक्त आय-कर [(i)+(ii)] | |||
| 16. | शास्ति के अधित्यजन के लिए संदेय कुल रकम [13+15(iii)] (अधिनियम की धारा 440(1) का निर्देश लें) | (टिप्पण 3 का निर्देश लें) | ||
| 17. | संदत्त रकम का ब्यौरा | |||
| (क) | (i) | बीएसआर कोड | ||
| (ii) | जमा करने की तारीख | दिन/मास/वर्ष | ||
| (iii) | चालान की क्रम संख्या | |||
| (iv) | रकम | |||
| (ख) | (दोहराएँ, यदि अपेक्षित हो) | |||
सत्यापन
मैं, __________________ ,पैन _____________ , एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि ऊपर कहा गया कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि ऊपर भाग-ख में वर्णित आदेश के संबंध में कोई अपील फाइल नहीं की गई है। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि धारा 440(5) में विनिर्दिष्ट अवधि खत्म होने से पहले उक्त आदेश के संबंध में कोई अपील फाइल नहीं की जाएगी। मैं आगे यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मैं यह आवेदन अपनी क्षमता में _________________ के रूप में कर रहा/रही हूँ और मैं इस आवेदन को फाइल करने और सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं। यह आज ___________20____ के ______________ दिन सत्यापित किया गया।
Who is affected