e-Gazette statutory gazette instrument 01/2026-Central Excise (N.T.) · 31 Jan 2026
Official record
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Check the official recordThe Central Government amends the Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026. The amendment defines the formula for calculating the maximum rated speed of packing machines. It replaces terminology related to machine tracks with cups or funnels in the rules and specific forms. The update modifies column headings and calculation references in Form CE DEC-01 and Form CE CCE-01. It also corrects a year reference in the declaration form and updates instructions for Chartered Engineers. These changes take effect on 1 February 2026.
What you must do
Key dates
Who is affected
669 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2026 सं. 01/2026 – केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.) सा.का.नि. 79(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3क की उप-धाराओं (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा चबाने वाली तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीनें (क्षमता निर्धारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2026 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—
सं. 78] नई दिल्ली, जनवरी 31, 2026/माघ 11, 1947 No. 78] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 31, 2026/MAGHA 11, 1947 सी.जी.-डी.एल.-अ.-31012026-269724 CG-DL-E-31012026-269724
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(क) नियम 5 में, अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्: “स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए, मशीन की ‘अधिकतम निर्धारित गति’ की गणना निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके की जाएगी, अर्थात् - स = ($\frac{r}{g}$) × न जहाँ— स = मशीन की अधिकतम निर्धारित गति, जो प्रति मिनट पाउच या रटन या कंटेनरों की संख्या के रूप में होगी; र = मशीन के मुख्य डिस्क रोटरी मोटर की प्रति मिनट घूर्णन (आर.पी.एम.) रेटिंग, जो पाउच; ग = मशीन के मुख्य डिस्क रोटरी मोटर और मशीन के घूर्णन ड्रम के बीच स्थित गियर असेंबली का समग्र गियर अनुपात; न = क्षैतिज मशीन में फ़नलों की संख्या या ऊर्ध्वाधर मशीन में कपों की संख्या।”; (ख) नियम 6 में, उप-नियम (2) में, “रैकों ” शब्द के स्थान पर “कप” शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; (ग) फॉर्म सीई डीईसी -01 में, (i) पैराग्राफ 4 पर दी गई तालिका में,— I. कॉलम (8) की कॉलम हेडडंग में, " रैकों" शब्द के स्थान पर "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; II. कॉलम (14) की कॉलम हेडडंग में, "रैकों " शब्द के स्थान पर "कप या फ़नल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; III. कॉलम (14) की हेडडंग में, "मिनट)" शब्द के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[10/9]"; IV. कॉलम (15) की हेडडंग में, "स्पीड)" शब्द के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - "[14x11] या [14x8]"; (ii) पैराग्राफ 5 पर, भाग क में, तालिका में,— I. कॉलम (8) की हेडडंग में, " रैकों" शब्द की जगह, "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; II. कॉलम (14) की हेडडंग में, "रैक" शब्द की जगह, "कप या फ़नल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; III. कॉलम (14) की हेडडंग में, "मिनट)" शब्द के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, यानी:- "[10/9]"; IV. कॉलम (15) की हेडडंग में, "स्पीड)" शब्द के बाद, निम्नलिखित डाला जाएगा, यानी:- "[14x11] या [14x8]"; (iii) पैराग्राफ 5 में, भाग ख में, तालिका में,- I. कॉलम (8) की हेडडंग में, " रैकों" शब्द के स्थान पर, "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; II. कॉलम (14) की हेडडंग में, "रैक" शब्द के स्थान पर, "कप या फ़नल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; III. कॉलम (14) की हेडडंग में, "मिनट)" शब्द के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[10/9]"; IV. कॉलम (15) की हेडडंग में, "(8)*(14)" संख्याओं और प्रतीकों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[14x11] या [14x8]"; (iv) पैराग्राफ 6 में, तालिका में,- I. कॉलम (4) की हेडडंग में, "रैक्स" शब्दों और प्रतीक के स्थान पर, "कप" प्रतिस्थापित किया जाएगा जाएगा;
[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 II. कॉलम (11) की हेडडंग में, "रैक" शब्द और प्रतीक के स्थान पर, "कप या फ़नल" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; III. कॉलम (11) की हेडडंग में, "मिनट)" शब्द के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[7/6]"; IV. कॉलम (12) की हेडडंग में, "स्पीड)" शब्द और प्रतीक के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:- "[11x8] या [11x4]"; (घ) फॉर्म सीई सीसीई-01 में,— (i) पैराग्राफ 2 में, तालिका में, I. कॉलम (6) की हेडडंग में, "रैक्स" शब्द के स्थान पर "कप्स" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; II. कॉलम (10) की हेडडंग में, "रैक" शब्द के स्थान पर "कप" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा; III. कॉलम (10) की हेडडंग में, "मिनट)" शब्द के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[8/7]"; IV. कॉलम 11 की हेडडंग में, शब्द और प्रतीक "मिनट)" के बाद, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "[10 X 6] या [10 X 9]"; (ii) पैराग्राफ 3 में, उप-पैराग्राफ 4 में, "2025" संख्याओं के स्थान पर "2026" संख्याएँ प्रतिस्थापित किया जाएगा; (iii) चार्टर्ड इंजीनियर के लिए निर्देशों में, क्रम संख्या 2 में, " (प्रजत रैक या फ़नल क्षमता) x (रैक या फ़नल की संख्या)" शब्दों और अंकों के स्थान पर " (प्रत कप या फ़नल क्षमता) x (कप या फ़नल की संख्या)" शब्द और अंक रखे जाएँगे।
[फा. सं. सीबीआईसी 190349/72/2025-टीआरयू] धीरज शर्मा, अवर सचिव
टिप्पणी: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, अधिसूचना संख्या 05/2025–केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (एन. टी.), दिनांक 31 दिसंबर, 2025 के माध्यम से, सा.का.नि. 953(ई), दिनांक 31 दिसंबर, 2025 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।
MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION New Delhi, the 31st January, 2026 No. 01/2026-Central Excise (N.T.) G.S.R. 79(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, to amend Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026,-
(2) They shall come into force on the 1st day of February, 2026; 2. In the Chewing Tobacco, Jarda Scented Tobacco and Gutkha Packing Machines (Capacity Determination and Collection of Duty) Rules, 2026,