e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 415(E) · 29 May 2026
Official title
Companies CSR Policy Amendment Rules 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Corporate Affairs has amended the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, to permit companies to implement Corporate Social Responsibility (CSR) activities through 'zero coupon zero principal instruments'. These instruments must be issued by a Not for Profit Organization registered with the Social Stock Exchange segment of a recognized Stock Exchange. Companies are limited to spending a maximum of 10% of their total annual CSR expenditure on such instruments. Subscribing companies are exempt from conducting impact assessments for projects funded this way. Issuing organizations must limit project duration to three financial years and transfer any unspent funds to a Schedule VII fund upon the instrument's listing termination, reporting compliance to the Securities and Exchange Board of India.
What you must do
REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
कारपोरेट कार्य मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 27 मई, 2026
सा.का.नि. 415(अ).— केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 और धारा 469 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 का और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) संशोधन नियम, 2026 है। (2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 के उप-नियम (1) में,— (i) खंड (ज) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- ‘(जक) “लाभ रहित संगठन” का वही अर्थ होगा जो इसका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2018 के विनियमन 292क के खंड (ङ) में है।’; (ii) खंड (ट) के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
सं. 374] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948
No. 374] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISHTHA 6, 1948
‘(ठ) “शून्य कूपन शून्य मूल लिखित” से ऐसा लिखित अभिप्रेत है जिसे प्रतिभूति घोषित किया गया हो और जिसे किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के सामाजिक स्टॉक एक्सचेंज भाग में रजिस्ट्रीकृत लाभ रहित संगठन द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार जारी किया गया हो।’।
“4 क. शून्य कूपन शून्य मूल लिखित के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व का कार्यान्वयन.— (1) कोई कंपनी शून्य कूपन शून्य मूल लिखित के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व कार्यकलाप संचालित कर सकेगी : परंतु यह कि, ऐसे लिखित पर किया गया व्यय उस वित्तीय वर्ष के लिए संबंधित कंपनी के कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व व्यय के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। (2) वह कंपनी जिसने शून्य कूपन शून्य मूल लिखित में अभिदान किया है, ऐसे लिखित द्वारा वित्तपोषित किसी परियोजना के प्रभाव मूल्यांकन करने से छूट प्राप्त होगी। (3) शून्य कूपन शून्य मूल लिखित जारी करने तथा उससे निधि जुटाने वाला लाभ रहित संगठन— (क) ऐसे शून्य कूपन शून्य मूल लिखित की निर्गमन तारीख से, आगामी तीन वित्तीय वर्षों से अधिक अवधि की परियोजना आरंभ नहीं करेगा; और (ख) ऐसे शून्य कूपन शून्य मूल लिखित के सूचीबद्धता की समाप्ति पर, अप्रयुक्त रकम को अधिनियम की अनुसूची 7 में सम्मिलित किसी निधि में अंतरित करेगा और उसका अनुपालन प्रतिवेदन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को प्रस्तुत करेगा; (4) नियम 4 के उपबंध, उप-नियम (5) और उप-नियम (6) के सिवाय, शून्य कूपन शून्य मूल लिखित के माध्यम से कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन पर लागू होंगे।”
[ई-फा. सं. सीएसआर-10/13/2025-सीएसआर-एमसीए] राहुल जैन, संयुक्त सचिव
टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 129(अ), तारीख 27 फरवरी, 2014 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात, अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 644(अ), तारीख 12 सितंबर, 2014, सा.का.नि. 43(अ), तारीख 19 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 540(अ), तारीख 23 मई, 2016, सा.का.नि. 895(अ), तारीख 19 सितंबर, 2018, सा.का.नि. 526(अ), तारीख 24 अगस्त, 2020, सा.का.नि. 40(अ), तारीख 22 जनवरी, 2021, सा.का.नि. 715(अ), तारीख 20 सितंबर, 2022 और सा.का.नि. 452(अ), तारीख 7 जुलाई, 2025 द्वारा संशोधित किए गए।
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS NOTIFICATION New Delhi, the 27th May, 2026
G.S.R. 415(E).— In exercise of the powers conferred by section 135 and sub-sections (1) and (2) of section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014, namely:-
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions