e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 410(E) · 27 May 2026
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Draft Notification with regard to amendment in Annexure II of the CRZ Notification 2019
Official record
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Check the official recordThe Ministry of Environment, Forest and Climate Change has issued a draft notification proposing to amend Annexure-II of the Coastal Regulation Zone (CRZ) Notification, 2019. The proposal seeks to permit the receipt and storage of Linear Alkyl Benzene (LAB), N-Paraffin, and Carbon Black Feedstock (CBFS) within CRZ areas, excluding CRZ-IA. This follows recommendations from the Expert Appraisal Committee and the National Coastal Zone Management Authority, which noted the comparatively lower hazardous characteristics of these products. The public may submit objections or suggestions in writing or via email to the Ministry within sixty days from the date the Gazette notification is made available to the public.
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3750 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 26 मई, 2026 सा.का.जन. 410(अ).—केंद्रीर् सरकार पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) के साथ परित उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के अंतगात प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए जनम्नजलजखत मसौिा िारी करने का प्रस्ट्ताव करती है, और तिनुसार पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 की उपजनर्म (3) के अंतगात आवश्र्कतानुसार इससे संभाजवत रूप से प्रभाजवत होनेवाली िनसाधारण की िानकारी के जलए एति् द्वारा जनम्नजलजखत मसौिा जनर्म बनाए िाते हैं तथा र्ह सूजचत दकर्ा िाता है दक रािपत्र में जनजहत उि प्रारूप अजधसूचना पर उस तारीख से, जिस तारीख को इस अजधसूचना वाले रािपत्र की प्रजतर्ां िनसाधारण के जलए उपलब्ध कराई िाती हैं, साि दिनों की अवजध की समाजि पर र्ा उसके पश्चात अथवा उसके बाि जवचार में जलर्ा िाएगा। र्दि मसौिा अजधसूचना में जनजहत प्रस्ट्टावों पर कोई भी व्यजि आपजत्तर्ााँ र्ा सुझाव प्रस्ट्तुत करने में रुजच रखता हो तो वे जलजखत रूप में केंद्रीर् सरकार के जवचाराथा, उपर्ुाि जनर्िाष्ट अवजध के भीतर, सजचव, पर्ाावरण, वन एवं िलवार्ु पररवतान मंत्रालर्, इंदिरा पर्ाावरण भवन, िोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003 को भेि सकते है अथवा उन्हें ई-मेल पते diriapolicy-moefcc@gov.in पर प्रेजित कर सकते है। मसौिा अजधसूचना िबदक, भारत सरकार के पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् के दिनांक 18 िनवरी, 2019 की अजधसूचना संख्र्ा सा.का.जन. 37(अ), [जिसे इसके बाि र्हााँ तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र (सीआरिेड) अजधसूचना, 2019 कहा सं. 369] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 26, 2026/ज् र्ेष् ि 5, 1948
No. 369] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 26, 2026/JYAISTHA 5, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272892 CG-DL-E-27052026-272892 सी.जी.-डी.एल.-अ.-27052026-272892 CG-DL-E-27052026-272892
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] िाएगा] द्वारा, केंद्र सरकार ने कुछ तटीर् भागों को तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र घोजित दकर्ा है और उि क्षेत्र में उद्योगों, संचालनों और प्रदिर्ाओं की स्ट्थापना और जवस्ट्तार पर प्रजतबंध लगाए गए हैं; और िबदक, केन्द्र सरकार को जवजभन्न राज्र् तटीर् क्षेत्र प्रबंधन प्राजधकरणों से सीआरिेड-आईए को छोड़कर, सीआरिेड क्षेत्रों के भीतर लीजनर्र अल्काइल बेंिीन (एलएबी), एन-पैरादिन और काबान ब्लैक िीडस्ट्टॉक (सीबीएिएस) की प्राजि और भंडारण की अनुमजत िेने के संबंध में अभ्र्ावेिन प्राि हुए हैं। और िबदक, इस मामले को िांच के जलए संबंजधत क्षेत्रीर् जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत को भेिा गर्ा था। उद्योग-II के जलए जविेिज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत (ईएसी) ने इस मुद्दे पर जवचार-जवमिा दकर्ा और उसकी रार् थी दक उि पेरोजलर्म उत्पािों को सीआरिेड अजधसूचना, 2019 के अनुबंध-II के तहत अनुमोदित सूजच में िाजमल करने पर जवचार दकर्ा िा सकता है, तादक सीआरिेड क्षेत्रों में, सीआरिेड -आईए को छोड़कर, उनका भण्डारण दकर्ा िा सके। और िबदक, इस मामले को सीआरिेड अनापजत्त के जलए क्षेत्रीर् ईएसी को भी भेिा गर्ा था। उजचत जवचार-जवमिा के बाि, ईएसी ने जसिाररि की है दक ऊपर बताए गए रसार्नों की प्राजि और भण्डारण को सीआरिेड क्षेत्रों में, सीआरिेड- आईए को छोड़कर, सीआरिेड अजधसूचना, 2019 के प्रावधानों के तहत अनुमजत िी िा सकती है। और िबदक, दिनांक 26 जसतंबर, 2025 को हुई अपनी 48वीं बैिक में राष्ट्रीर् तटीर् क्षेत्र प्रबंधन प्राजधकरण (एनसीज़ेडएमए) के समक्ष अभ्र्ावेिन प्रस्ट्तुत दकए गए थे। एनसीज़ेडएमए ने समुजचत जवचार-जवमिा के पश्चात, इन उत्पािों के तुलनात्मक रूप से कम खतरनाक रासार्जनक गुणों को ध्र्ान में रखते हुए, जिन्हें पहले से ही अनुमजत िी िा चुकी है, सवासम्मजत से अनुिंसा की दक लीजनर्र अल्काइल बेंिीन (एलएबी), एन-पैरादिन और काबान ब्लैक िीडस्ट्टॉक (सीबीएिएस) को तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र (सीआरज़ेड) में, सीआरज़ेड-एआई को छोड़कर, तटीर् जवजनर्मन अजधसूचना, 2019 के पररजिष्ट- II में आवश्र्क संिोधन के माध्र्म से प्राि करने और भंडारण की अनुमजत िी िाए। अतः अब, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप धारा (2) के उपधारा (1) और खंड (v) के साथ परित पर्ाावरण (संरक्षण) जनर्म, 1986 के जनर्म 5 के उप जनर्म (3) द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा तटीर् जवजनर्मन क्षेत्र (सीआरिेड) अजधसूचना, 2019 में जनम्नजलजखत और संिोधन करती है, अथाात्:- उि अजधसूचना में,- अनुलग्नक-II में ,- िम संख्र्ा (xxiii) के पश्चात, जनम्नजलजखत िम संख्र्ा प्रजवष्ट की िाएगी नामत:- (xxiv) लीजनर्र अल्काइल बेंिीन (एलएबी), (xxv) एन-पैरादिन (xxvi) काबान ब्लैक िीडस्ट्टॉक (सीबीएिएस)) ” [िा. सं. 19-27/2018-आईए -III] रित अग्रवाल, संर्ुि सजचव नोट: मुख्र् अजधसूचना दिनांक 18 िनवरी,2019 को भारत के रािपत्र, असाधारण भाग-II, धारा 3, उप-धारा (i) में संख्र्ा सा. का.जन 37 (अ) के माध्र्म से प्रकाजित की गई और दिनांक 24 नवंबर, 2022 को अजधसूचना संख्र्ा सं.आ 5495 (अ) के माध्र्म से अंजतम बार संिोजधत दकर्ा गर्ा था ।