e-Gazette statutory gazette instrument 507 GI/2026 · 23 Jan 2026
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Draft rules proposed to be made by
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Check the official recordThe Ministry of Ports, Shipping and Waterways proposes the Indian Port Rules 2026 under the Indian Ports Act 2025. These rules establish administrative procedures for port management, including the appointment of port officers and health officers. The rules mandate the establishment of port reception facilities for vessel-generated waste and define requirements for waste management plans and advance waste notices. The rules also set protocols for reporting pollution incidents, auditing port facilities, and notifying navigable rivers or new port limits. Stakeholders may submit objections or suggestions to the Ministry by 22 February 2026. The rules will take effect upon their publication in the Official Gazette.
What you must do
(1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
पत्तन, पोत परिवहन औि जलमार्ग मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026
सा.का.धन. 58(अ).—प्रस्तादवत मसौिा दनयम, दजन्हें (i) केंद्र सरकार, भारतीय पत्तन अदिदनयम, 2025 (2025 का 27) की िारा 7 (2) 18 (2), 18 (3), 18 (6), 20 (5), 24 (2), 26 (2), 48 (2), 54 (2) 72 के साथ पदित िारा 76 (2) के तहत प्रित्त शक्तिय ों का प्रय ग करते हुए; और (ii) केंद्र सरकार, राज्य सरकार ों के परामशश से िारा 78 (2) के तहत िारा 1(3)(क)(iii), 11(2), 36, 38(1), 38(3), 39, 40(1), 40(2), 42(1), 44(1), 49, 67, 68 के साथ पदित िारा 78 (2) के तहत प्रित्त शक्तिय ों का प्रय ग करते हुए, उि अदिदनयम क लागू दकए जाने की तारीख क अथवा उसके बाि बनाने का प्रस्ताव करती है, यथा अपेदित, उससे प्रभादवत ह ने वाले सभी व्यक्तिय ों की जानकारी के दलए प्रकादशत करती है; और इसके द्वारा यह सूचना िी जाती है दक उि प्रारूप दनयम ों पर 22फरवरी, 2026 के बाि दवचार दकया जाएगा सं. 57] नई दिल्ली, िुक्रवार, िनवरी 23, 2026/माघ 3, 1947
No. 57] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 23, 2026/MAGHA 3, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-23012026-269551 CG-DL-E-23012026-269551
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
इन मसौिा दनयम ों के सोंबोंि में आपदत्तयाों या सुझाव, यदि क ई ह ों, तो उन्हें श्री नवीन कुमार, अवर सचिव, भारत सरकार, पत्तन, पोत पररवहन और जलमार्ग मंत्रालय, कमरा संख्या 547, 5वीं मंचजल, पररवहन भवन, संसद मार्ग, नई चदल्ली - 110001 को संबोचित चकया जा सकता है या ईमेल (uspd-psw@gov.in और sopd1-psw@gov.in) पर 22 फरवरी, 2026 तक या उससे पहले भेजा जा सकता है;
उि मसौिा दनयम ों के सोंबोंि में दकसी भी व्यक्ति से उपयुशि दनदिशष्ट अवदि की समाक्ति से पहले प्राि ह ने वाली आपदत्तय ों और सुझाव ों क , इन्हें प्रस्तुत करने वाले व्यक्तिय ों के दलए सावशजदनक नहीों माना जाएगा और इन्हें वैश्वादसक हैदसयत में रखा जाएगा, तादक दहतिारक अपने दवचार स्वतोंत्र रूप से प्रिान कर सकें और केंद्र सरकार द्वारा दनयम ों क अोंदतम रूप िेने से पहले इन पर समुदचत दवचार दकया जाएगा।
मसौदा धनयम
अध्याय I - प्रािंधिक
लघु शीर्गक, प्रािंि औि प्रयोज्यता।
इन दनयम ों क भारतीय पत्तन दनयम, 2026 कहा जाए।
ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू ह ोंगे।
अध्याय I उन सभी पत्तन ों पर लागू ह गा दजन पर अदिदनयम लागू ह ता है, जबदक इन दनयम ों के तहत अन्य अध्याय पत्तन ों पर इस रीदत से लागू ह ोंगे: क. महापत्तन ों पर, इसके तहत बनाए गए सभी दनयम; ख. िारा 78(2) अथाशत दनयम 12 से 46, दनयम 55, दनयम 57 से 66 और िारा 76(2) के तहत बनाए गए दनयम अथाशत दनयम 67.
परििार्ाएं इन दनयम ों में, जब तक दक सोंिभश से अन्यथा अपेदित न ह – क. “अदिदनयम” से भारतीय पत्तन अदिदनयम, 2025 (2025 का 27) अदभप्रेत है; ख. “अदिम अपदशष्ट सूचना” या “एडब्ल्यूएन” से आगमन-पूवश घ षणा अदभप्रेत है दजसमें इन दनयम ों के अनुसार, अदिदनयम की िारा 39 के तहत िी गई जलयान पर और पत्तन पर प्रवादहत दकए जाने के दलए अपदशष्ट सोंबोंिी सूचना दनदहत ह । ग. "अदभकताश" से वादणक्तज्यक प त पररवहन अदिदनयम, 2025 (2025 का 24) की िारा 3(3) के तहत यथापररभादषत अदभकताश अदभप्रेत है;
घ. “आगमन ररप टश” से अदिदनयम की िारा 49 के अोंतगशत तथा इन दनयम ों के अनुसार जलयान के स्वामी, एजेंट या किान द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेदित सूचना अदभप्रेत है; ङ “लेखापरीिा प्रादिकारी" से वह प्रादिकारी या दकसी ऐसे व्यक्ति, दनकाय या एजेंसी अदभप्रेत है दजसे प्रादिकारी या केंद्र सरकार द्वारा इन दनयम ों के अोंतगशत लेखापरीिा करने के दलए प्रादिकृत दकया गया ह ; च. “सुिारात्मक कारशवाई य जना" से इन दनयम ों के दनयम 33 के अोंतगशत दवदनिाशररत य जना अदभप्रेत है, ज लेखापरीिा अवल कन ों, कदमय ों की प्रदतदिया में तैयार की
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
जाती है और दजसमें लेखापरीिा के िायरे के अनुसार पहचाने गए सुिार ों के दलए रास्ता दनदहत ह ता है; छ. “नाम दिष्ट घटना ररप दटिंग अदिकारी" से पत्तन पर तैनात उप सोंरिक या समकि रैंक का अदिकारी अदभप्रेत है; ज. “दनदिशष्ट प्रणाली" से समुद्री एकल क्तखड़की या केंद्र सरकार द्वारा दनदिशष्ट दकसी अन्य इलेक्ट्रॉदनक प्रणाली अदभप्रेत है; झ. “व्यय’’ से उन उदचत लागत ों, शुल् ों और व्यय अदभप्रेत है, दजनमें अदिदनयम की िारा 26(2) के अोंतगशत दनम्नदलक्तखत शादमल ह सकते हैं: i. मरम्मत या प्रदतस्थापन लागत, ii. अस्थायी कायश और आपातकालीन उपाय, iii. पेशेवर और सवेिण शुल्, और iv. इन दनयम ों में िी गई अन्य सोंबोंदित लागतें;
ञ. “स्वास्थ्य अदिकारी” से अदिदनयम की िारा 24 के अोंतगशत दनयुि अदिकारी अदभप्रेत है; ट. “घटना” से अदिदनयम की िारा 67 में सोंिेदभशत क ई घटना अदभप्रेत है;
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