e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 186(E) · 14 Mar 2026
Official title
Electricity (Amendment) Rules, 2026.
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Power amends the Electricity Rules, 2005, to revise requirements for captive generating plants. A power plant qualifies as a captive generating plant if captive users hold at least 26 percent ownership and consume at least 51 percent of the aggregate electricity generated during the financial year. The rules define captive users, ownership, and special purpose vehicles. For plants set up by an association of persons, individual consumption is limited to 100 percent of proportionate consumption, unless the user holds at least 26 percent ownership. The rules establish verification procedures by nodal agencies or the National Load Despatch Centre. Failure to meet requirements results in the levy of cross-subsidy and additional surcharges on electricity consumption.
What you must do
1850 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जिद्युत मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 13 माचच, 2026 सा.का.जन. 186(अ).— केंद्रीय सरकार, जिद्युत अजधजनयम, 2003 (2003 का 36) की धारा 176 की उप-धारा (2) के खंड (य) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए जिद्युत जनयम, 2005 का और संिोधन करने के जलए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथाचत्—
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
स्ट्पष्टीकरण - िहां कैजटिि प्रयोिा एक कंपनी है, कैजटिि प्रयोिा में उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपजनयां, उसकी होलल्डंग कंपनी, और ऐसी होलल्डंग कंपनी की कोई अन्य सहायक कंपनी या सहायक कंपजनयां सजममजलत समझी िाएंगी, और उन्हें सामूजहक रूप से एकल कैजटिि प्रयोिा माना िाएगा। ख) "सहायक कंपनी" का िही अथच होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (87) में उसे दिया गया है; ग) "होलल्डंग कंपनी" का िही अथच होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (46) के अंतगचत उसे दिया गया है। घ) "स्ट्िाजमत्ि", से तात्पयच दकसी व्यजि द्वारा स्ट्थाजपत उत्पािन स्ट्िेिन या जिद्युत संयंत्र के संबंध में, माजलकाना जहत और जनयंत्रण, या िोटिंग अजधकार िाली इदििी िेयर पूंिी से है, िो या तो प्रत्यि रूप से या उसकी सहायक कंपनी या सहायक कंपजनयों, उसकी होलल्डंग कंपनी और ऐसी होलल्डंग कंपनी की दकसी अन्य सहायक कंपनी या सहायक कंपजनयों के माध्यम से धाठरत है। ङ) "जििेष प्रयोिन साधन" से एक जिजधक यूजनि अजभप्रेत है िो उत्पािन स्ट्िेिन के स्ट्िाजमत्ि, प्रचालन और रखरखाि के एकमात्र प्रयोिन के जलए स्ट्थाजपत की गई है और िो कोई अन्य व्यिसाय या दक्रयाकलाप नहीं करती है। स्ट्पष्टीकरण - इन जनयमों के प्रयोिनों के जलए, एक जििेष प्रयोिन साधन को व्यजियों का संघ माना िाएगा। (2) (क) कोई भी जिद्युत संयंत्र अजधजनयम की धारा 2 के खंड (8) के साथ पठित धारा 9 के अंतगचत कैजटिि उत्पािन संयंत्र के रूप में तब तक अहचता प्राप्त नहीं करेगा, िब तक दक — (i) स्ट्िाजमत्ि का कम से कम छब्बीस प्रजतित जहस्ट्सा कैजटिि प्रयोिा(प्रयोिाओं) के पास हो; और (ii) जित्तीय िषच के िौरान ऐसे संयंत्र में उत्पादित कुल जिद्युत का कम से कम इक्यािन प्रजतित कैजटिि उपयोग के जलए खपत दकया िाता हो। (ख) ऐसे उत्पािन स्ट्िेिन के मामले में, िो ऐसे उत्पािन स्ट्िेिन के जलए जििेष प्रयोिन साधन के रूप में गठित कंपनी के स्ट्िाजमत्ि में है, ऐसे उत्पािन स्ट्िेिन की एक यूजनि या यूजनट्स, िो कैजटिि उपयोग के जलए पहचानी गई हैं, न दक संपूणच उत्पािन स्ट्िेिन, उपयुचि खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में जनजहत ितों को पूरा करती हैं। स्ट्पष्टीकरण — इस उप-जनयम के प्रयोिनाथच: (1) कैजटिि प्रयोिाओं द्वारा उपभोग की िाने िाली जिद्युत का जनधाचरण कैजटिि उपयोग के जलए पहचानी गई उत्पािन यूजनि या यूजनट्स के कुल उत्पािन के आधार पर तय दकया िाएगा, न दक पूरे उत्पािन स्ट्िेिन के आधार पर; और (2) उत्पािन स्ट्िेिन में कैजटिि प्रयोिा या प्रयोिाओं द्वारा धाठरत दकए िाने िाले इदििी िेयर, कैजटिि उत्पािन संयंत्र के रूप में पहचानी गई उत्पािन यूजनि या यूजनट्स के अनुरूप कंपनी की आनुपाजतक इदििी के छब्बीस प्रजतित से कम नहीं होंगे। उिाहरण - 50 मेगािाि की िो यूजनि अथाचत् यूजनि क और ख िाली एक उत्पािन स्ट्िेिन में, 50 मेगािाि की एक यूजनि को कैजटिि उत्पािन संयंत्र के रूप में पहचाना िा सकता है। कैजटिि प्रयोिाओं के पास कंपनी में कम से कम तेरह प्रजतित इदििी िेयर होंगे (िो 50 मेगािाि की यूजनि क के अनुपात में छब्बीस प्रजतित होगा) और जित्तीय िषच के िौरान तय यूजनि क में उत्पादित जिद्युत का कम से कम इक्यािन प्रजतित कैजटिि प्रयोिाओं द्वारा उपयोग दकया िाएगा। (ग) दकसी पंिीकृत सहकारी सजमजत द्वारा स्ट्थाजपत जिद्युत संयंत्र के मामले में, खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में जिजनर्िचष्ट ितों को सहकारी सजमजत के सिस्ट्यों द्वारा सामूजहक रूप से पूरा दकया िाएगा। (घ) व्यजियों के एक संघ द्वारा स्ट्थाजपत जिद्युत संयंत्र के मामले में,— (i) खंड (क) के उप-खंड (i) और (ii) में जनर्िचष्ट ितों को सभी कैजटिि प्रयोिाओं द्वारा सामूजहक रूप से पूरा दकया िाएगा, और ऐसे सभी कैजटिि प्रयोिाओं द्वारा जिद्युत संयंत्र से कुल खपत पर उि ितों के अनुपालन की पुजष्ट करने के प्रयोिन के जलए माना िाएगा; (ii) दकसी व्यजिगत कैजटिि प्रयोिा द्वारा कैजटिि खपत, उसके आनुपाजतक खपत के केिल सौ प्रजतित तक ही स्ट्िीकायच होगी, जिसकी गणना जिद्युत संयंत्र में कुल कैजटिि स्ट्िाजमत्ि में उसके जहस्ट्से के संिभच में की िाएगी;
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