e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 35(E) · 17 Jan 2026
Official title
Environmental (Protection) Fund Rules, 2026
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government establishes the Environmental Protection Fund to support environmental monitoring, research, and pollution control. The Fund receives penalty payments collected under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, and the Environment (Protection) Act, 1986. The Administrator remits 75 percent of collected penalties to the relevant State or Union territory and retains 25 percent for the Centre. A Project Management Unit manages the Fund and prepares annual reports. The Fund supports activities such as laboratory development, clean technology research, and environmental damage remediation. It prohibits use for medical expenses, foreign travel, or office construction. Payments to the Fund occur through the online Bharatkosh portal.
What you must do
313 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् अजधसूचना नई दिल्ली, 15 िनवरी, 2026
सा.का.जन. 35(अ).— केंद्रीर् सरकार, पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रित्त िजिर्ों का प्रर्ोग करते हुए, भारत के जनर्ंत्रक और महालेखा परीक्षक से परामिा करके जनम्नजलजखत जनर्म बनाती है, अर्ाात्:-
(2) र्े रािपत्र में इनकी अजधसूचना की तारीख से प्रवृत्त होंगे। 2. पररभाषाएँ- (1) इन जनर्मों में, िब तक संिभा से अन्र्र्ा अपेजक्षत न हो, - (क) "अजधजनर्म" से पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (29 का 1986) अजभप्रेत है; (ख) "प्रिासक" से पर्ाावरण, वन और िलवार्ु पररवतान मंत्रालर् र्ा केंद्रीर् सरकार द्वारा अजधसूजचत कोई भी जनकार् अजभप्रेत है;
सं. 35] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, िनवरी 15, 2026/पौष 25, 1947
No. 35] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2026/PAUSHA 25, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-17012026-269414 CG-DL-E-17012026-269414
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ग) "सक्षम प्राजधकारी" से पर्ाावरण वन और िलवार्ु पररवतान के माननीर् मंत्री अजभप्रेत है; (घ) "प्ररूप" से इन जनर्मों के सार् संलग्न प्ररूप अजभप्रेत है; (ङ) "जनजध" से अजधजनर्म की धारा 16 के अंतगात भारत के लोक लेखा में गरित पर्ाावरण संरक्षण जनजध अजभप्रेत है; (च) "अनुसूची" से इन जनर्मों से संलग्न अनुसूची अजभप्रेत है; (छ) "वषा" से 1 अप्रैल से िुरू होने वाले और उसके तुरंत बाि वाले वषा के माचा में समाप्त होने वाला जवत्तीर् वषा अजभप्रेत है। (2) इन जनर्मों में प्रर्ुि वे िब्ि और अजभव्यजिर्ाँ िो पररभाजषत नहीं हैं, परन्तु अजधजनर्म में पररभाजषत हैं, उनका वही अर्ा होगा िो उन्हें अजधजनर्म में दिर्ा गर्ा है। 3. पर्ाावरण संरक्षण जनजध की राजि का उपर्ोग - (1) जनजध का उपर्ोग जनम्नजलजखत प्रर्ोिनों के जलए दकर्ा िाएगा, अर्ाात्:- (क) पर्ाावरण जनगरानी नेटवका को मिबूत करने के जलए पर्ाावरण जनगरानी उपकरणों की स्ट्र्ापना, संचालन और रखरखाव; (ख) प्रर्ोगिाला भवनों और अनुसंधान अवसंरचना सजहत पर्ाावरण प्रर्ोगिालाओं का जवकास और उन्नर्न; (ग) स्ट्वच्छ प्रौद्योजगकी से संबंजधत अनुसंधान; (घ) पर्ाावरणीर् क्षजत का आकलन और उपचार, जिसमें िूजषत स्ट्र्ल िाजमल हैं; (ङ) राज्र् पर्ाावरण प्राजधकरण, राज्र् स्ट्तरीर् जविेषज्ञ मूल्र्ांकन सजमजत, केंद्रीर् प्रिूषण जनर्ंत्रण बोडा, प्रिूषण जनर्ंत्रण सजमजत, प्रबंधन आर्ोग और िहरी स्ट्र्ानीर् जनकार्ों की क्षमता जनमााण और सुिृढीकरण; (च) सूचना प्रौद्योजगकी सक्षम प्रणाजलर्ों और संबंजधत प्रणाजलर्ों का जवकास; (छ) जवजभन्न न्र्ार्ालर्ों और न्र्ार्ाजधकरणों द्वारा जनिेजित अध्र्र्न करना; (ि) पर्ाावरण क्लबों के माध्र्म से िागरूकता पैिा करने से संबंजधत पररर्ोिनाएं; (झ) सुरक्षा से संबंजधत नवीन प्रौद्योजगदकर्ों से िुडे प्रििान पररर्ोिनाएं; (ञ) पर्ाावरणीर् प्रिूषण की रोकर्ाम, जनर्ंत्रण और िमन के उपार्; (ट) पररर्ोिना इकाई में जनजध के प्रिासन के जलए तैनात संजविा कमाचाररर्ों और सलाहकारों को वेतन, पाररश्रजमक, प्रबंधन इकाई के जलए आवश्र्क कार्ाालर् उपकरण और फनीचर, लेखा परीक्षकों और जवजधक र्ा अन्र् पेिेवर सेवाओं के भुगतान से संबंजधत प्रिासजनक व्यर् (केंद्रीर् सरकार र्ा राज्र् सरकार/क्षेत्रीर् प्रिासन के पास जवत्तीर् वषा में उपलब्ध जनजध की राजि के पांच प्रजतित से अजधक नहीं): परंतु पर्ाावरण कोष में पर्ााप्त धनराजि िमा होने तक, प्रिासजनक व्यर् संबंजधत सरकारी जनकार्ों के माध्र्म से पूरा दकर्ा िाएगा। (ि) पर्ाावरण संरक्षण और सुधार के जलए केंद्रीर् सरकार द्वारा आवश्र्क समझे िाने वाले दकसी अन्र् उद्देश्र् के जलए, जिसे सक्षम प्राजधकारी द्वारा अनुमोदित दकर्ा गर्ा हो। (2) उप-जनर्म (1) में प्रर्ुि जनजध का प्रर्ोग जनम्नजलजखत के जलए नहीं दकर्ा िाएगा, अर्ाात्:-
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3
(क) जचदकत्सा व्यर् का भुगतान; (ख) जविेिी र्ात्राएं करना; (ग) अजधकाररर्ों और कार्ाालर्ों के जलए भवनों का जनमााण; (घ) सरकारी कार्ाालर्ों के जलए फनीचर, कार्ाालर् उपकरण, वाहन, एर्र कंडीिनर और िनरेटर सेट सजहत दफक्स्ट्चर की खरीि। (3) पर्ाावरण संरक्षण जनजध के जलए स्ट्वीकृजत िेने वाला प्राजधकारी, र्र्ाजस्ट्र्जत, जनजध के जलए संबंजधत सरकार र्ा राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन होगा। 4. अजधजनर्म की धारा 16 के अंतगात पर्ाावरण संरक्षण कोष में िमा की िाने वाली राजि- जनम्नजलजखत राजिर्ाँ कोष में िमा की िाएँगी, अर्ाात्:- (क) वार्ु (प्रिूषण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 (1981 का 14), िल (प्रिूषण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 (1974 का 06) और पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (29 का 1986) के अधीन लगाए गए िुमााने की राजि; (ख) अजधजनर्म की धारा 16(2) के अनुसार तर्ा सक्षम प्राजधकारी द्वारा अनुमोदित कोई अन्र् आर्, जनजध में प्राप्त होती है। 5. पर्ाावरण संरक्षण कोष में िमा करने की रीजत। (1) वार्ु (प्रिूषण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 (1981 का 14), िल (प्रिूषण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 (1974 का 06), पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (29 का 1986) के अधीन लगाए गए िुमााने और दकसी अन्र् राजि का भुगतान भारत सरकार के ऑनलाइन भारतकोष पोटाल के माध्र्म से पर्ाावरण संरक्षण कोष में दकर्ा िाएगा। र्ह राजि भारत की संजचत जनजध (सीएफआई) में िमा की िाएगी और दफर अनुमोदित लेखा प्रदिर्ा के अनुसार पर्ाावरण संरक्षण कोष के अंतगात भारत के सावािजनक खाते में स्ट्र्ानांतररत की िाएगी। (2) प्रिासक संबंजधत राज्र् और संघ राज्र्क्षेत्र की समेदकत जनजध में एकजत्रत िुमााने का 75% िमा करेगा तर्ा िुमााने का 25% केंद्रीर् द्वारा रखा िाएगा। (3) प्रिासक से जनजध प्राप्त होने पर, प्रत्र्ेक राज्र् र्ा संघ राज्र्क्षेत्र के पर्ाावरण संबंधी मामलों से संबंजधत जवभाग उस राजि को राज्र् के लोक खातों के अंतगात आरजक्षत जनजध में िमा करेगा। राज्र् र्ा संघ राज्र्क्षेत्र के पर्ाावरण संबंधी मामलों से संबंजधत संबंजधत जवभाग द्वारा सृजित आरजक्षत जनजध में िमा की गई राजि का उपर्ोग केवल उपरोि जनर्म 3 और अजधजनर्म की धारा 16 के अनुसार ही दकर्ा िाएगा। 6. जनजध के प्रिासन की रीजत (1) पर्ाावरण संरक्षण जनजध की जनगरानी एक समर्पात पररर्ोिना प्रबंधन इकाई द्वारा की िाएगी, जिसका गिन केंद्रीर् सरकार और राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन द्वारा दकर्ा िाएगा, िैसा भी हो। (2) पररर्ोिना प्रबंधन इकाई की अध्र्क्षता ऐसे अजधकारी द्वारा की िाएगी जिसका स्ट् तर भारत सरकार में संर्ुि सजचव र्ा राज्र् और संघ राज्र् क्षेत्र प्रिासन में राज्र् सरकार के सजचव िैसा भी मामला हो, के पि से कम न हो। (3) संबंजधत पररर्ोिना प्रबंधन इकाई पर्ाावरण संरक्षण जनजध के जवतरण का जवस्ट्तृत लेखा-िोखा रखेगी। (4) संबंजधत पररर्ोिना प्रबंधन इकाई प्राजप्तर्ों का उजचत अजभलेख रखेगी।
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(5) संबंजधत पररर्ोिना प्रबंधन इकाई, जिसमें जवजधक और जवत्तीर् सलाहकार िाजमल होंगे, राज्र् र्ा संघ राज्र्क्षेत्र के प्रिासक को जनजध के सुचारू प्रिासन से संबंजधत सभी मामलों में पर्ाावरण संबंधी मुद्दों से जनपटने में सहार्ता करेगी। (6) संबंजधत पररर्ोिना प्रबंधन इकाई केंद्रीर् के जलए प्ररूप II (क) तर्ा संबंजधत राज्र् संघ राज्र्क्षेत्र के जलए प्ररूप 2 (ख) के अनुसार वार्षाक जववरण तैर्ार करेगी तर्ा संबंजधत केंद्रीर् सरकार र्ा राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन के जलए प्ररूप III के अनुसार वार्षाक ररपोटा तैर्ार करके प्रिासक को प्रस्ट्तुत करेगी। (7) जनजध में दकए िाने वाले सभी भुगतान प्ररूप I के सार् प्रिासन को प्रस्ट्तुत दकए िाएंगे। (8) राज्र् र्ा संघ राज्र् क्षेत्र प्रत्र्ेक जवत्तीर् वषा के अंत में कुल प्राप्त जनजधर्ों, उसके उपर्ोग तर्ा संबंजधत राज्र्ों र्ा संघ राज्र् क्षेत्र द्वारा सृजित जनजधर्ों में उपलब्ध िेष राजि का जववरण, इन जनर्मों में संलग्न प्ररूप II(ख) तर्ा प्ररूप III में जनधााररत प्रारूप के अनुसार िमिः लेखाओं के वार्षाक जववरण तर्ा वार्षाक ररपोटा के रूप में प्रस्ट्तुत करेगा। 7. वार्षाक लेखा जववरण और वार्षाक ररपोटा। - (1) संबंजधत वार्षाक जववरण इस जनर्म के अधीन जनधााररत पर्ाावरण संरक्षण कोष के खातों का प्ररूप II (क) के अनुसार केंद्रीर् के जलए और प्ररूप II(ख) के अनुसार राज्र् र्ा संघ राज्र्क्षेत्र के जलए अंजतम रूप केंद्रीर् के प्रिासक और संबंजधत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन के संबंजधत जवभाग द्वारा दिर्ा िाएगा। (2) केंद्रीर् सरकार पर्ाावरण संरक्षण कोष से संबंजधत अपनी वार्षाक ररपोटा प्ररूप-III के अनुसार प्रत्र्ेक जवत्तीर् वषा के जलए अंजतम रूप िेगी, जिसमें इस अजधजनर्म के अधीन पररभाजषत गजतजवजधर्ों का पूरा जववरण दिर्ा िाएगा, और इसे भारत के जनर्ंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा िी गई लेखापरीक्षा ररपोटा के सार् संसि के प्रत्र्ेक सिन के समक्ष रखा िाएगा। राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन के मामले में भी र्ही प्रदिर्ा अपनाई िाएगी और ररपोटें संबंजधत राज्र् जवधानमंडलों के समक्ष रखी िाएंगी। (3) राज्र् सरकार प्रत्र्ेक जवत्तीर् वषा के जलए पर्ाावरण संरक्षण कोष के संबंध में प्ररूप-III के अनुसार अपनी वार्षाक ररपोटा तैर्ार करेगी, जिसमें पर्ाावरण संरक्षण कोष के अंतगात पररभाजषत दिर्ाकलापो का पूरा जववरण दिर्ा िाएगा। 8. जनजध का लेखापरीक्षा - (1) जनजध के खातों की लेखापरीक्षा, भारत के जनर्ंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की िाएगी िैसा दक उनके द्वारा जनर्िाष्ट दकर्ा िाए और ऐसी लेखापरीक्षा ररपोटा सजहत लेखापरीक्षा संसि और जवधानमंडल में रखी िाएगी, िैसा भी मामला हो। (2) केंद्रीर् सरकार के प्रिासक और संबंजधत राज्र् सरकार र्ा संघ राज्र्क्षेत्र प्रिासन के संबंजधत जवभाग के प्रिासक के पास जनजध का जनर्जमत अंतराल पर आंतररक लेखापरीक्षा करने का अजधकार होगा। 9. ऑनलाइन पोटाल - केंद्रीर् प्रिूषण जनर्ंत्रण बोडा इन जनर्मों के कार्ाान्वर्न के जलए एक ऑनलाइन पोटाल जवकजसत और अनुरजक्षत करेगा, िो एक बार चालू हो िाने के बाि इन जनर्मों के अंतगात जवजभन्न अजधकाररर्ों और जहतधारकों के बीच एकमात्र इंटरफेस होगा। प्ररूप I जनजध में भुगतान करने का प्रारूप
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 5
ड्राइववंग लाइसेंस, केंद्रीर् सरकार, राज्र् सरकार, सावािजनक क्षेत्र के उपिम र्ा पजब्लक जलजमटेड कंपनी द्वारा कमाचाररर्ों को िारी दकए गए फोटोर्ुि सेवा पहचान पत्र, बैंक र्ा डाकघर द्वारा िारी की गई फोटोर्ुि पासबुक, स्ट्र्ार्ी खाता संख्र्ा (पैन) काडा, राष्ट्रीर् िनसंख्र्ा रजिस्ट्टर के अधीन भारत के रजिस्ट्रार िनरल द्वारा िारी स्ट्माटा काडा, ग्रामीण रोिगार गारंटी काडा, श्रम मंत्रालर् की र्ोिना के अधीन िारी स्ट्वास्ट््र् बीमा स्ट्माटा काडा, फोटोर्ुि पेंिन िस्ट्तावेि, संसि सिस्ट्र्ों, जवधानसभा सिस्ट्र्ों र्ा जवधान पररषि सिस्ट्र्ों को िारी दकए गए आजधकाररक पहचान पत्र, मतिाता पहचान पत्र, पासपोटा (जविेिी नागररक के मामले सजहत), मास्ट्क्ड आधार काडा, फमा र्ा कंपनी के मामले में कर कटौती और संग्रह खाता संख्र्ा (TAN) र्ा कॉपोरेट पहचान संख्र्ा (CIN)। 3. पहचान प्रमाण पत्र का पहचान िमांक: 4. िन्म तारीख/जनगमन तारीख: 5. वलंग: 6. राष्ट्रीर्ता: 7. स्ट्र्ार्ी पता: (क) मकान/संपजत्त संख्र्ा: (ख) स्ट्र्ानीर् ग्राम: (ग) जिला: (घ) िहर: (ङ) राज्र्: (च) िेि: (छ) जपन कोड/डाक कोड र्ा जोनल कोड: 8. पत्राचार का पता: (क) मकान/संपजत्त संख्र्ा: (ख) स्ट्र्ानीर् ग्राम: (ग) जिला: (घ) िहर: (ङ) राज्र्: (च) िेि: (छ) जपन कोड/डाक कोड र्ा जोनल कोड: 9. व्यवसार्/पिनाम: 10. कार्ाालर् का पता:
6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 7
वार्षाक लेखा जववरण का प्रारूप (केंद्रीर् सरकार द्वारा भरा िाना है)
31 माचा 20... को समाप्त पर्ाावरण संरक्षण कोष का वार्षाक लेखा (रूपए में राजि) ि.सं. जववरण चालू जवत्तीर् वषा
वषा के प्रारंभ में जनजधर्ों का प्रारंजभक िेष
जनजध में िोडी गई राजि (क) पर्ाावरण (संरक्षण) अजधजनर्म, 1986 (1986 का 29) के अधीन लगार्ा गर्ा िुमााना
(i) केंद्रीर्
(ii) राज्र्/ संघ राज्र्क्षेत्र
(ख) वार्ु (प्रिूषण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1981 (1981 का 14) के अधीन लगार्ा गर्ा िुमााना,
(i) केंद्रीर्
(ii) राज्र्/ संघ राज्र्क्षेत्र (ग) िल (प्रिूषण जनवारण और जनर्ंत्रण) अजधजनर्म, 1974 (1974 का 06) के अधीन लगार्ा गर्ा िुमााना
8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(i) केंद्रीर्
(ii) राज्र्/ संघ राज्र्क्षेत्र
(घ) ऐसे स्रोतों से कोई अन्र् राजि, िैसा दक जनधााररत दकर्ा िा सकता है
कुल (1+2)
(i) आंध्र प्रिेि,
(ii) अरुणाचल प्रिेि,
(iii) असम,
(iv) जबहार,
(v) छत्तीसगढ,
(vi) गोवा,
(vii) गुिरात,
(viii) हररर्ाणा,
(ix) जहमाचल प्रिेि,
(x) झारखंड,
(xi) कनााटक,
(xii) केरल,
(xiii) मध्र् प्रिेि,
(xiv) महाराष्ट्र,
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