Laws and sections by number or title, due dates, pages, and updates.
The Central Government establishes the Grievance Redressal Rules 2026 for the Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin). State Governments must create a multi-tier grievance redressal mechanism at the Gram Panchayat, Block, and District levels. This system integrates with a central digital public infrastructure for end-to-end tracking and disposal of complaints. Any person may submit a grievance in person, by post, via telephone, or through the digital platform. Grievance redressal officers must register complaints by the next working day and complete the enquiry within seven working days. The final resolution must occur within fifteen days of receipt. Unresolved grievances escalate to the next higher level. Appeals follow the provisions of the Act.
What you must do
Key dates
Who is affected
If you do not comply
Ask about this gazette notification
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112026-277575 CG-DL-E-02112026-277575
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 864] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 2, 2026/कार्तिक 11, 1948 No. 864] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 2, 2026/KARTIKA 11, 1948
ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 2 नवंबर, 2026
सा.का.नि. 966(अ).—जबकि, विकसित भार–रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी) शिकायत निवारण नियम, 2026 कही जाने वाली कतिपय नियमों का प्रारूप, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत-जी राम जी)अधिनियम, 2025 (2025 का 36) की धारा 33 की उप-धारा (1) के अधीन यथापेक्षित, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 401 (अ) तारीख 22 मई 2026 द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें जनता को उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने से पूर्व उन सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी;
और जबकि, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां 22 मई 2026 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;
और जबकि, उक्त प्रारूप नियमों पर प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विधिवत विचार कर लिया गया है;
अतः, अब, विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) अधिनियम, 2025 की धारा 33 की उप-धारा (2) के खंड (च) और (ण) के साथ पठित धारा 33 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विकसित भारत – रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी (विकसित भारत - जी राम जी) - शिकायत निवारण नियम, 2026 है।
2. परिभाषाएं.— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —