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7263 GI/2026 (1) रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY जित्त मंत्रालय (रािस्ट्ि जिभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोडड) अजधसूचना नई दिल् ली, 22 जसतंबर, 20…
Official record
Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092026-276402 CG-DL-E-22092026-276402
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 760] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2026/भाद्र 31, 1948 No. 760] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2026/BHADRA 31, 1948
वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) अधिसूचना नई दिल्ली, 22 सितंबर, 2026
आयकर
सा.का.नि. 830(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 2025 (2025 का 30) की धारा 395(4)(क) और 397(3)(क) और (ख) के साथ पठित धारा 533 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 2026 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: ––
(क) नियम 215(1) की सारणी में, क्रम संख्या 3 के सामने, स्तंभ 'ख' की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा, अर्थात्:-
“(i) धारा 393(1) के अधीन कटौती––
- (क) [सारणी : क्रम संख्या (2)(i)];
- (ख) [सारणी : क्रम संख्या (3)(i)];
- (ग) [सारणी : क्रम संख्या (6)(ii)]; और
- (घ) [सारणी : क्रम संख्या (8)(vi)]
(ii) धारा 393(2) के अधीन कटौती [सारणी : क्रम संख्या 17] किसी संव्यवहार के संबंध में, जहां किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए किसी भी प्रतिफल पर स्रोत पर कर कटौती अपेक्षित होगी ।
(ख) नियम 218(3) में,-
“(ङ)किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण के लिए कोई प्रतिफल (धारा 393(2) [सारणी: क्रम संख्या 17] में विनिर्दिष्ट प्रकृति की राशि होते हुए) और जहां किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब द्वारा ऐसा प्रतिफल संदत्त या जमा किया जाता है।”;
(ग) नियम 219 में,-
“ (ड.) धारा 393(2) [सारणी क्रम संख्या 17], जहां किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को किसी स्थावर संपत्ति के अंतरण पर किसी भी प्रतिफल के स्रोत पर कर कटौती अपेाक्षित होगी”;
(घ) परिशिष्ट 3 में,-
“ □ किसी अनिवासी द्वारा किसी निवासी व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब को स्थावर संपत्ति का अंतरण”;
“3. यदि कटौतीग्राही निवासी है, तो यह जानकारी अनिवार्य होगी ।
प्ररूप में कुछ जानकारी, यथासंभव, पहले से ही भरी होगी।
जब तक कि अन्यथा उपबंधित न हो, भरी जाने वाली राशि ₹ में होगी।”
“ ○ किसी अनिवासी द्वारा किसी निवासी व्यक्ति या हिंदू अविभक्त कुटुंब को किसी स्थावर संपत्ति का अंतरण”;