e-Gazette statutory gazette instrument · 19 Nov 2025
7738 GI/2025 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99 xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY कृजि एवं ककसान कल्याण मंत्रालय (कृजि एवं ककसान कल्याण जवभाग) ऄजधसूचना नइ कदल्ली, 18 नवम् बर, 202…
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Open source pageरजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
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The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112025-267818 CG-DL-E-19112025-267818
असाधारण EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 769] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 19, 2025/कार्तिक 28, 1947 No. 769] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 19, 2025/KARTIKA 28, 1947
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 18 नवम्बर, 2025
सा.का.नि. 855(अ).—कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिन्हें केंद्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की, जिनकी उससे प्रभावित होने की सम्भावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में, यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात विचार किया जाएगा;
ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिन की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियम के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;
उक्त मसौदा नियमों के संदर्भ में, आपत्तियां तथा सुझाव संयुक्त सचिव (पादप संरक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को अथवा muktanand.ias08@nic.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाएँ।
7738 GI/2025
(1)
प्रारूप नियम
“ख. गैर-कीटनाशी/औद्योगिक उपयोग के लिए किसी भी कीटनाशी का आयात करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को 5000/- रुपये के निर्धारित शुल्क के साथ फॉर्म 1ए में सभी विवरण सहित आयात परमिट प्रदान करना।
(i) सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पर पंजीकरण समिति द्वारा अधिमानतः 45 दिनों की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा और उसका निपटारा किया जाएगा, जिसे अधिकतम 15 दिनों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। पंजीकरण समिति को आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी की पुष्टि के लिए, जैसा भी मामला हो, जाँच करने का अधिकार होगा।
(ii) आयात परमिट की वैधता एक वर्ष के लिए होगी।
बशर्ते कि जिन आवेदकों के पास उस कीटनाशी के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र हो, जिसके लिए आयातित माल का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाना है, उनके आयात परमिट की वैधता तीन वर्ष होगी।"
“फॉर्म Iक
गैर-कीटनाशी उपयोग के लिए कीटनाशी के आयात की अनुमति हेतु आवेदन
[नियम 4(ख) देखें]
- आवेदक का नाम एवं पूरा पता:
- परिसर का पता, जहां आयातित कीटनाशी का भंडारण या उपयोग किया जाएगा:
- आयात किये जाने वाले प्रस्तावित कीटनाशी का नाम, न्यूनतम शुद्धता सहित:
- आयात का स्रोत और पूरा पता:
- (i) आयातित कीटनाशी का उपयोग करके निर्मित की जा रही वस्तु का नाम:
- (ii) निर्मित किये जाने हेतु प्रस्तावित वस्तु की लाइसेंस प्राप्त क्षमता:
- (iii) प्रस्तावित निर्मित वस्तु की संस्थापित क्षमता:
- (iv) वस्तु के निर्माण की प्रक्रिया में कीटनाशी का कार्य और आवश्यक प्रतिशत:
- आयात किये जाने वाले प्रस्तावित कीटनाशी की वार्षिक मात्रा (मीट्रिक टन में):
- वैध औद्योगिक लाइसेंस/अनुमोदन की प्रति (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/प्रमाणित उद्योग के राज्य निदेशक/जिला उद्योग केंद्र द्वारा जारी कारखाना लाइसेंस/ईएम की प्रति संलग्न करें)
[स्व-प्रमाणित प्रति संलग्न करें (अंग्रेजी संस्करण के साथ, यदि अंग्रेजी भाषा में नहीं हो) – अनुलग्नक-I]