e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 583(E) · 10 Jul 2026
Official title
International Fund for compensation for oil pollution damage rules 2026 under MS Act 2025
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Ministry of Ports, Shipping and Waterways has notified the Merchant Shipping (International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage) Rules, 2026, superseding the 2008 rules. These rules apply to pollution damage within India's territory, including coastal waters, and related preventive measures. Persons liable to contribute to the Fund under the Merchant Shipping Act, 2025, must submit specified information to the Director-General using the prescribed form. The Director-General may issue notices to non-compliant parties, who must respond within two weeks. The rules also define 'associated persons' for contribution purposes and establish procedures for converting Fund accounting units (Special Drawing Rights) into Indian rupees based on Reserve Bank of India valuations.
What you must do
Key dates
Who is affected
If you do not comply
5099 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
पत्तन, पोत पररवहन और िलमागग मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली 6, िुलाई, 2026 सा.का.जन. 583(अ).—केंद्रीय सरकार वाजणज्य पोत पररवहन अजधजनयम, 2025 (2025 का 24) की धारा 212 की उपधारा (1) के खंड (क) और धारा 216 की उपधारा (4) के साथ परित धारा 222 द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए तथा वाजणज्य पोत पररवहन (तेल प्रिूषण क्षजत के प्रजतकर के जलए अन्तरागष्ट्रीय जनजध) जनयम, 2008 को, उन बातों के जसवाय जिन्हें ऐसे अजधक्रमण से पूवग दकया गया था या दकए िाने का लोप दकया गया था, अजधक्रान्त करते हुए जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथागत् :-
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)] (ख) “प्ररूप” से इन जनयमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप अजभप्रेत है; (ग) “जनजध अजभसमय” से तेल प्रिूषण क्षजत, 1992, यथा संिोजधत, के जलए प्रजतकर हेतु दकसी अंतरागष्ट्रीय जनजध की स्ट्थापना के संबंध में अंतरागष्ट्रीय अजभसमय अजभप्रेत है; (घ) “टन भार” से कुल टन भार अजभप्रेत है, िो अजधजनयम के अधीन बनाए गए लागू जनयमों के अनुसार संगजणत है। (2) ऐसे िब्ि और पि जिन्हें इन जनयमों में प्रयुि दकया गया है दकन्तु पररभाजषत नहीं दकया गया है, दकन्तु अजधजनयम में पररभाजषत है, का वही अथग होगा िा अजधजनयम में क्रमिः उनके है। 3. सहायक व्यजि— अजधजनयम की धारा 212 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रयोिनों के जलए “सहायक व्यजि” पि में जनम्नजलजखत सजममजलत होगा, अथागत् :- (क) कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (87) में यथा पररभाजषत कोई सहायक कंपनी; (ख) कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (46) में यथा पररभाजषत कोई धाररत कंपनी; (ग) कोई ऐसी इकाई िो अजभिायकताग को जनयंजत्रत करती है या अजभिायकताग द्वारा जनयंजत्रत होती है या अजभिायकताग के पास सामान्य जनयंत्रण के अधीन है; और स्ट्पष्टीकरण— खंड (ग) के प्रयोिनों के जलए, ‘जनयंत्रण’ पि का वही अथग होगा िो कंपनी अजधजनयम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 की उपधारा (27) में उसका है । (घ) दकसी सीजमत िाजयत्व साझेिारी की ििा में, कोई व्यजि या इकाई, जिसे नामजनर्िगष्ट साझेिारों को बहुमत में जनयुि करने का अजधकार है, िहां अन्य का जवजनर्िगष्ट अपविगन करने वाले ऐसे नामजनर्िगष्ट साझेिारों का ऐसी सीजमत िाजयत्व भागीिारी की संपूणग नीजतयों पर जनयंत्रण है। 4. जनजध के जलए अजभिाय करने के जलए िायी व्यजि द्वारा घोषणा— कोई व्यजि िो अजधजनयम की धारा 213 के उपबंधों के अनुसार जनजध अजभिाय करने के जलए िायी है, इन जनयमों के साथ उपाबद्ध प्ररूप में जवजनर्िगष्ट सूचना महाजनिेिक को प्रस्ट्तुत करेगा। 5. नोरटस के अनुसरण में सूचना का प्रस्ट्तुतीकरण— (1) िहां कोई, िो व्यजि जनजध के जलए अजभिाय करने के जलए िायी है, जनयम 4 या अन्यथा के अधीन अपेजक्षत सूचना प्रस्ट्तुत करने में जवफल रहता है, तो महाजनिेिक जनयम 4 के अधीन अपेजक्षत सूचना प्रस्ट्तुत करने के जलए ऐसे व्यजि को अजधजनयम की धारा 217 की उपधारा (1) के अधीन कोई नोरटस िारी करेगा। (2) उपजनयम (1) में जनर्िगष्ट सूचना ऐसे नोरटस की प्राजप्त से िो सप्ताह के भीतर या ऐसी और अवजध के भीतर प्रस्ट्तुत की िाएगी, िो महाजनिेिक द्वारा जलजखत में अनुज्ञात की िाए। (3) कोई व्यजि िो इस जनयम के उल्लंघन में दकसी नोरटस के अनुपालन से इंकार करता है या िानबूझकर निरअंिाि करता है या कोई जमथ्या कथन करता है, अजधजनयम की धारा 281 की उपधारा (2) में यथा जवजनर्िगष्ट दकसी िाजस्ट्त के जलए िायी होगा। 6. जनजध के जलए सूचना ररपोटग करने के जलए बाध्यता— महाजनिेिक यथाजस्ट्थजत जनयम 4 या जनयम 5 के अधीन प्राप्त सूचना जनजध को अग्रेजषत करेगा। 7. लेखों की इकाईयां— (1) जनजध अजभसमय में जनर्िगष्ट लेखा की इकाईयां अंतरागष्ट्रीय मुद्रा जनजध द्वारा यथा पररभाजषत जविेष आहरण अजधकार हैं।
[भाग II—खण् ड 3(i)] भारत का रािपत्र : असाधारण 3 (2) लेखा इकाईयों को प्रजतकर के संिाय की पहली तारीख के रूप में जनजध की सभा के जवजनश्चय की तारीख पर, भारतीय ररिवग बैंक द्वारा यथा अवधाररत जविेष आहरण अजधकारों क रुपये में िासकीय मूल्य के अनुसार भारतीय रुपये में संपररवर्तगत दकया िाएगा। प्ररूप [जनयम 4 िेजखए] तेल अजभिाय करने की प्राजप्तयों पर आईओपीसी जनजध को ररपोटग □ 1992 जनजध □ पूरक जनजध सिस्ट्य राज्यः__________________________ तेल वषगः__________________________
कंपनी का नाम □ कोई संगम नहीं □ के साथ संगम: _________________________________
बीिक संपकग नाम
िीषगक
तेल प्राप्तकताग गली िहर डाक कोड फोन
फैक्स
ईमेल
तेल ररपोटग संपकग नाम (यदि अलग हो) िीषगक गली
शहर
डाक कोड फोन
फैक्स
ईमेल
तेल िानकारी अपररष्कृत तेल और भारी ईंधन तेल। अजधक िानकारी के जलए रटप्पण िेजखए।
समुद्र द्वारा पररवहन के पश्चात् सीधे प्राप्त दकया गया मीररक टन
उसी राज्य के भीतर तटीय आवागमन मीररक टन गैर - सिस्ट्य राज्य का नाम पाइपलाइन भूजम पररवहन अन्य मीररक टन
पाइपलाइन भूजम पररवहन अन्य मीररक टन कुल अजभिाय दकया िाने वाला तेल मीररक टन
कंपनी पिाजधकारी हस्ट्ताक्षर सरकारी पिाजधकारी हस्ट्ताक्षर तारीख हस्ट्ताक्षर तारीख नाम और िीषगक नाम और िीषगक फोन फैक्स फोन फैक्स ईमेल ईमेल केवल आईओपीसी जनजध' के उपयोग के जलए सीटीआर/ चेक दकए गए तारीख अनुज्ञात तारीख