रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
भारत का राजपत्र
The Gazette of India
सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267528
CG-DL-E-10112025-267528
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 739] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/ कार्तिक 15, 1947
No. 739] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/ KARTIKA 15, 1947
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025
सा.का.नि.825(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्: -
- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, कनिष्ठ सचिवालय सहायक, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2025 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषा. – इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय का महानिदेशक अभिप्रेत है;
- (ख) "उपलब्ध रिक्ति" से मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में कनिष्ठ सचिवालय सहायक की श्रेणी के पद पर कोई रिक्ति अभिप्रेत है, जो परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जानी अपेक्षित है;
- (ग) "निर्णायक तारीख" से रिक्ति वर्ष के जनवरी मास, जिसमें ऐसी परीक्षा आयोजित की जाती है, की पहली तारीख अभिप्रेत है;
- (घ) "परीक्षा" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति में आयोजित कनिष्ठ सचिवालय सहायक के पद पर प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है;
- (ङ) "भर्ती वर्ष" से एक जनवरी से प्रारम्भ होने वाली और उसी वर्ष के दिसम्बर मास की 31 तारीख को समाप्त होने वाली अवधि अभिप्रेत है;
- (च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;
- (छ) "अनुसूचित जातियां" और "अनुसूचित जनजातियां" के वही अर्थ होंगे जो उनके भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और खंड (25) में हैं।
- पात्रता की शर्तें. – (1) मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) के स्तर-1 में ऐसे बहुकर्मचारिवृन्द, जो निर्णायक तारीख को निम्नलिखित शर्तें पूरी करते हैं, सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे, -
- (क) जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) के स्तर-1 में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली हो;
- (ख) परीक्षा की पात्रता के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष) है;
- (ग) जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बारहवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो;
- (घ) जिन्होंने मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, द्वारा समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत फील्ड या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो।
- परीक्षा का आयोजन. – (1) नियुक्ति प्राधिकारी, परीक्षा की घोषणा करते समय, परीक्षा की तारीख और स्थान तथा निर्धारित की गई उपलब्ध और प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या अधिसूचित करेगा।
- (2) परीक्षा, अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रीति में रिक्तियों को अधिसूचित करने की तारीख से कम से कम 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् आयोजित की जाएगी।
- (3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या, यदि कोई हो, उक्त अधिसूचना में स्पष्टतः उपदर्शित की जाएगी।
- परिणाम. – (1) अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार, परीक्षा के भाग-1 और भाग-2 में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंकों के आधार पर, योग्यता के क्रम में सफल अभ्यर्थियों के नामों वाली एक योग्यता सूची, भर्ती वर्ष में होने वाली रिक्तियों और प्रत्याशित रिक्तियों, यदि कोई हों, की संख्या को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचित की जाएगी।
- (2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित अभ्यर्थियों के लिए मूल्यांकन के मानक समय-समय पर जारी सरकारी अनुदेशों के अनुसार होंगे।
- (3) उपलब्ध रिक्तियों के संबंध में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम से विचार किया जाएगा जिसमें उनके नाम उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई योग्यता सूची में आते हैं।
- (4) योग्यता सूची अधिसूचित रिक्तियों के भरे जाने तक या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके अनुमोदन की तारीख से अठारह मास की अवधि तक या उस समय तक प्रवर्तन में रहेगी, जब तक की अगली योग्यता सूची को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं कर दिया जाता है, इनमे से जो भी पूर्वतर हो।
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नियुक्ति. – किसी अभ्यर्थी का नाम योग्यता सूची में सम्मिलित किए जाने से ही उसे कोई नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा और अभ्यर्थी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपना यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि अभ्यर्थी के विरूद्ध कोई सतर्कता या आनुशासनिक कोई मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और योग्यता सूची में उसके स्थान, पदों के आरक्षण या ऐसी अन्य अपेक्षाओं पर विचार करने के पश्चात् नियुक्त किया जाएगा, जो इस सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों द्वारा अधिकथित की जाएं।
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टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का दायित्व. – (1) ऐसे अभ्यर्थी, जो लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, उनकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कंप्यूटर पर (प्रत्येक शब्द के लिए 5 कुंजी दबाओ, के औसत पर 10500 प्रति घंटे कुंजी अवसाद या 9000 प्रति घंटे कुंजी अवसाद के तत्स्थानी के लिए 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट) अंग्रेजी में प्रति मिनट 35 शब्द की न्यूनतम गति या हिन्दी में प्रति मिनट 30 शब्द की न्यूनतम गति से टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी, यदि पहले नहीं हो चुकी है, जिसके न हो सकने पर उनको तब तक कोई वार्षिक वेतनवृद्धि नहीं दी जाएगी, जब तक वे उक्त परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर लेते या कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 14020/1/2014-स्था.(डी) तारीख 22 अप्रैल, 2015 के साथ सुसंगत नियमों के अधीन में छूट प्रदान नहीं हो जाती है।
- (2) टंकण परीक्षा में दस मिनट की अवधि का सतत विषय शामिल होगा।
- पद त्याग, आदि पर योग्यता सूची से नाम का हटाया जाना. – (1) यदि अभ्यर्थी, जो परीक्षा में बैठने के पश्चात् अपनी सेवा से पद त्याग करता है या जिसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या जिसे किसी बाह्य काडर पद पर या किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया जाता है और जिसका नियम 3 में वर्णित पदों में से किसी पर धारणाधिकार नहीं है, उसका नाम योग्यता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा या यदि उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित किया गया है तो उससे उसका नाम काट दिया जाएगा।
- (2) जहां कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम उक्त योग्यता सूची में सम्मिलित है, नियुक्त प्राधिकारी की अनुमति से किसी बाह्य काडर पद पर नियुक्त किया जाता है या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित किया जाता है और नियम 3 में वर्णित किसी पद पर उसका धारणाधिकार बना रहता है, वहां उसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह योग्यता सूची के प्रवृत्त रहने की अवधि के दौरान अपने मूल पद पर मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय में अपने कर्तव्य पुनः संभालना प्रारम्भ नहीं करता है: