e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 378(E) · 26 May 2026
Official title
Merchant Shipping Prevention of Pollution by garbage from Vessels rules 2026 under Merchant Shipping Act 2025
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Garbage from Vessels) Rules, 2026, establish a regulatory framework for managing garbage generated during the normal operation of vessels. These rules apply to all vessels and ports, mandating compliance with specific discharge prohibitions and requirements for garbage management plans, record-keeping, and the provision of adequate reception facilities at ports. The rules prohibit the discharge of plastics and e-waste into the sea, with limited exceptions for safety or accidental loss. Vessels of 100 gross tonnage and above, or those certified to carry 15 or more persons, must maintain a Garbage Record Book. The rules also define special areas with stricter discharge criteria and provide specific requirements for operations in polar waters, superseding the 2009 rules.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
3600 GI/2026 (1) रजजस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
xxxGIDHxxx xxxGIDExxx ऄसाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—ईप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
पत्तन, पोत पररवहन और जलमागग मंत्रालय ऄजधसूचना नइ ददल्ली, 20 मइ, 2026 सा.का.जन. 378(ऄ).—केंद्रीय सरकार, वाजणज्य पोत पररवहन ऄजधजनयम , 2025 (2025, का 24) की धारा 136 तथा धारा 142 की ईपधारा (1) के साथ परठत धारा 133 की ईपधारा (4), धारा 135 की ईपधारा (2) के साथ परठत धारा 143 की ईपधारा (1) और ईपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (झ)) द्वारा प्रदत्त िजियों का प्रयोग करते हुए, वाजणज्य पोत पररवहन (पोत से जनकलने वाले कचरे से प्रदूषण का जनवारण) जनयम, 2009 को ईन बातों के जसवाय ऄजधक्ांत करते हए, जजन्हे ऐसे ऄजधक्मण से पूवग दकया गया है या करने का लोप दकया गया है, जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, ऄथागत्: -
संजिप्त िीषगक और प्रारंभ.-(1) आन जनयमों को वाजणज्य पोत पररवहन (पोत से कचरे द्वारा प्रदूषण का जनवारण) जनयम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में आनके प्रकािन की तारीख को प्रवृत होंगे।
पररभाषाएँ.- (1) आन जनयमों में, जब तक संदभग ऄन्यथा ऄपेजित न हो, (क) "ऄजधजनयम" से वाजणज्य पोत पररवहन ऄजधजनयम, 2025 (2025 का 24) ऄजभप्रेत है; (ख) "प्रिासन" से महाजनदेिक है तथा दकसी ऄन्य राज्य का ध्वज फहराने के पात्र जलयानों के संबंध में ईस राज्य की सरकार से है;
सं. 343] नइ ददल्ली, बुधवार, मइ 20, 2026/वैिाख 30, 1948
No. 343] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 20, 2026/VAISAKHA 30, 1948
सी.जी.-डी.एल.-अ.-26052026-272868 CG-DL-E-26052026-272868
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ग) "पिु िव" से ईन जानवरों के िरीर ऄजभप्रेत है, जजन्हें माल के रूप में जहाज पर ले जाया जाता है और जो यात्रा के दौरान मर जाते हैं या जजन्हें आच्छामृत्यु दी जाती है; (घ) "ईपाबंध" से जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के जलए ऄंतरागष्ट्रीय सम्मेलन, 1973 के ईपाबंध-5 ऄजभप्रेत है, जैसा दक 1978 के प्रोटोकॉल (MARPOL) ईपांतररत दकया गया है, जैसा दक समय-समय पर संिोजधत दकया गया है; (ङ) "माल ऄविेष" से दकसी भी माल के वह ऄविेष ऄजभप्रेत है जो प्रदूषण जनवारण के संबंध में वाजणज्य पोत पररवहन ऄजधजनयम, 2025 (2025 का 24) के ऄधीन बनाए गए ऄन्य जनयमों के ऄधीन नहीं अते हैं और जो माल के लदान या ईतारने के पश्चात् डेक या होल्ड में रह जाते हैं, जजनमें के दौरान ऄजतररि माल या ररसाव िाजमल है, चाहे वह गीली ऄवस्ट्था में हो या सूखी ऄवस्ट्था में धुलाइ के पानी में समाजहत धूल आसमें िाजमल नहीं है, लेदकन आसमें झाडू लगाने के बाद डेक पर बची हुइ माल की धूल या जहाज की बाहरी सतहों पर जमी धूल िाजमल नहीं है; (च) “ऄजभसमय” से तात्पयग जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के जलए ऄंतरागष्ट्रीय ऄजभसमय, 1973 से है, जजसमें समय-समय पर संिोजधत 1978 का प्रोटोकॉल भी िाजमल है; (छ) "खाना पकाने का तेल" से तात्पयग दकसी भी प्रकार के खाद्य तेल या पिु वसा से है जजसका ईपयोग भोजन तैयार करने या पकाने के जलए दकया जाता है या दकया जाना है, लेदकन आसमें वह भोजन िाजमल नहीं है जो आन तेलों का ईपयोग करके तैयार दकया जाता है; (ज) "घरेलू ऄपजिष्ट" से तात्पयग दकसी पोत के अवास स्ट्थानों के भीतर ईत्पन्न होने वाले ऄपजिष्ट की सभी श्रेजणयों से है, जो प्रदूषण जनवारण से संबंजधत व्यापाररक जहाजरानी ऄजधजनयम, 2025 (24 ऑफ 2025) के तहत बनाए गए दकसी ऄन्य जनयम के तहत जवजनयजमत नहीं हैं, और आसमें ग्रे जल िाजमल नहीं होगा; (झ) "आलेक्ट्रॉजनक ऄजभलेख बुक" का ऄथग है प्रिासन द्वारा ऄनुमोददत कोइ ईपकरण या प्रणाली, जजसका ईपयोग हाडग कॉपी ऄजभलेख बुक के स्ट्थान पर ऄनुलग्नक के ऄंतगगत अवश्यक जनवगहन, स्ट्थानांतरण और ऄन्य कायों के जलए अवश्यक प्रजवजष्टयों को आलेक्ट्रॉजनक रूप से ऄजभलेख करने के जलए दकया जाता है; (ञ) "मागग में" का ऄथग है दक पोत समुद्र में एक या एक से ऄजधक मागों पर चल रहा है, जजसमें सबसे छोटे सीधे मागग से जवचलन भी िाजमल है, जो नौवहन ईद्देश्यों के जलए जजतना संभव हो ईतना व्यावहाररक रूप से दकसी भी जनवगहन को समुद्र के ईतने बडे िेत्र में फैला देगा जजतना ईजचत और व्यावहाररक हो; (ट) "इ-कूडा" का ऄथग है पोत के सामान्य संचालन या अवास स्ट्थानों में ईपयोग दकए जाने वाले जवद्युत और आलेक्ट्रॉजनक ईपकरण, जजसमें सभी घटक, ईप-ऄसेंबली और ईपभोग्य वस्ट्तुएं िाजमल हैं, जो त्याग के समय ईपकरण का जहस्ट्सा हैं, जजनमें मानव स्ट्वास्ट््य या पयागवरण के जलए संभाजवत रूप से खतरनाक सामग्री मौजूद है; (ठ) "मत्स्ट्य पकडने का ईपकरण" से तात्पयग दकसी भी भौजतक ईपकरण या ईसके भाग या वस्ट्तुओं के संयोजन से है जजसे समुद्री या मीठे पानी के जीवों को पकडने, या बाद में पकडने या कटाइ के जलए जनयंजत्रत करने के ईद्देश्य से पानी पर या समुद्र तल पर रखा जा सकता है; (ड) "जस्ट्थर या तैरते हुए प्लेटफामग" से तात्पयग समुद्र में जस्ट्थत जस्ट्थर या तैरती हुइ संरचनाओं से है जो समुद्र तल के खजनज संसाधनों की खोज, दोहन या संबंजधत ऄपतटीय प्रसंस्ट्करण में लगी हुइ हैं; (ढ) "खाद्य ऄपजिष्ट" से तात्पयग दकसी भी खराब या जबना खराब हुए खाद्य पदाथों से है और आसमें फल, सजजजयां, दुग्ध ईत्पाद, मुगी, मांस ईत्पाद और जहाज पर ईत्पन्न खाद्य ऄपजिष्ट िाजमल हैं; (ण) "कूडा" से तात्पयग सभी प्रकार के खाद्य ऄपजिष्ट, घरेलू ऄपजिष्ट और पररचालन ऄपजिष्ट, सभी प्लाजस्ट्टक, माल के ऄविेष, भस्ट्मीकरण की राख, खाना पकाने का तेल, मछली पकडने का सामान और पिु िवों से है।पोत के सामान्य संचालन के दौरान ईत्पन्न होने वाले और जनरंतर या अवजधक रूप से जनपटान के जलए ईत्तरदायी पदाथग, ईन पदाथों को छोडकर जो प्रदूषण जनवारण से संबंजधत व्यापाररक जहाजरानी ऄजधजनयम, 2025 (24 ऑफ 2025) के तहत बनाए गए ऄन्य जनयमों में पररभाजषत या सूचीबद्ध हैं: