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The Central Government renames the National Mineral Exploration Trust to the National Mineral Exploration and Development Trust and expands its mandate to include offshore areas and foreign territories. The rules raise the payment rate for holders of composite licences to three percent. The Trust supports the National Critical Mineral Mission and funds mining, processing, beneficiation, evacuation infrastructure, technology upgradation, and mine development activities. The rules take effect on the date of publication in the Official Gazette.
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रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/99
REGD. No. D. L.-33004/99
सी.जी.-डी.एल.-अ.-24102025-267118 CG-DL-E-24102025-267118
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 696] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 24, 2025/कार्तिक 2, 1947 No. 696] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 24, 2025/KARTIKA 2, 1947
खान मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली, 23 अक्टूबर, 2025
सा.का.नि.780(अ).—केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 9ग की उप-धारा (2), (3) और (4) तथा धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास (संशोधन) नियम, 2025 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है) के नियम 1 के उप-नियम (1) में, "राष्ट्रीय खनिज खोज न्यास" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय खनिज खोज और विकास न्यास" शब्द रखे जाएंगे।
3. उक्त नियमों के नियम 2 के उप-नियम (1) में,—
4. उक्त नियमों के नियम 6 में,—
5. उक्त नियमों के नियम 7 के उप-नियम (1) में,—
6. उक्त नियमों में नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—
“8. कार्यालय.— न्यास का कार्यालय नई दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान पर स्थित होगा जैसा कि कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित किया जा सके।”
7. उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) में,—