e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 223(E) · 31 Mar 2026
Official title
the Mineral (Auction) Second Amendment Rules,2026.
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government amends the Mineral (Auction) Rules, 2015. The rules establish an online unified mining portal for auction processes and compliance. The amendments allow State Governments to exclude block edges from mining if the area contains forest, wildlife corridors, or infrastructure. The rules revise timelines for upfront payment installments and lease deed execution. For blocks auctioned after the commencement of these rules, auction premiums do not apply to certain minerals if their estimated value is less than ten percent of the total block value. The rules also provide for the return of security deposits if mining becomes impossible due to reasons not attributable to the bidder. These rules take effect on the date of publication.
What you must do
खान मंत्रालय अधसूचना नई दिल्ली, 30 मार्च, 2026
सा.का.नि. 223(अ).— केंद्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खनिज (नीलामी) नियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 है। (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
खनिज (नीलामी) नियम, 2015 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 के उप-नियम (4) में निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“परंतु खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 के प्रारम्भ के पश्चात् नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के मामले में, अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग घ में विनिर्दिष्ट कोई भी खनिज (ग्रेफाइट, फॉस्फेट और पोटाश को छोड़कर) धारा 15ख के अधीन यथा शामिल खनिज माना जाएगा और अधिनियम की अष्ट अनुसूची के अनुसार ऐसे खनिजों का नीलामी प्रीमियम देय नहीं होगा, यदि ऐसे सभी खनिजों के अनुमानित संसाधनों का मूल्य, ब्लॉक में सभी खनिजों के अनुमानित संसाधनों के कुल मूल्य की तुलना में दस प्रतिशत से कम है।”।
(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“परंतु केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख से ऐसे भुगतान और निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर, राज्य सरकार के ऑनलाइन एकीकृत खनन पोर्टल के माध्यम से आशय-पत्र स्वतः ही जारी कर दिया जाएगा और इसके बाद उप-नियम (2क) का कोई प्रभाव नहीं होगा।”
(ख) उपनियम (2क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“(2ख) राज्य सरकार, अधिमान्य बोली लगाने वाले को ब्लॉक के किनारे के किसी भाग को छोड़ने की अनुमति दे सकती है, जहां ऐसे भाग में खनिज संसाधनों की अनुमानित मात्रा, ब्लॉक में खनिज संसाधनों की कुल अनुमानित मात्रा के पच्चीस प्रतिशत से कम है जहााँ ऐसे भाग में जंगल, वन्यजीव गलियारे, नदी, नाले, आवास या अवसंरचना इत्यादि जैसे मुद्दों के कारण खनन संभव नहीं है।”
(ग) उपनियम (3) के खंड (ख) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
“परंतु जहां खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 के प्रारम्भ होने के पश्चात् निविदा आमंत्रण सूचना जारी की जाती है, अग्रिम संदाय की दूसरी किस्त का भुगतान आशय पत्र जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर किया जाएगा”;
(घ) उपनियम (6) में,—
(i) दूसरे परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—
“परंतु यह कि खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि की अनुमति दी जाएगी, यदि नियम 10क के उप-नियम (2) के अधीन बनाई गई समिति इस बात से संतुष्ट है कि अधिमान्य बोली लगाने वाला ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर खनन पट्टा विलेख के निष्पादन के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करने में सक्षम होगा और अधिमान्य बोली लगाने वाले ने ऐसी अतिरिक्त अवधि की अनुमति देने से पहले ही अग्रिम संदाय की सभी तीन किस्तों का भुगतान कर दिया है।
परंतु यह भी कि जहां खनिज (नीलामी) दूसरा संशोधन नियम, 2026 के प्रारम्भ होने के पश्चात् निविदा आमंत्रण सूचना जारी की जाती है, तो दूसरा परंतुक केवल आंशिक या पूर्ण रूप से वन भूमि वाले ब्लॉकों के लिए ही लागू होगा।”
(ii) स्पष्टीकरण में, “जब्त कर ली जाएगी” शब्दों के पश्चात, “और यदि उक्त समिति द्वारा अधिमानी बोलीदाता या सफल बोलीदाता के कारण के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से ब्लॉक में खनन असंभव हो जाता है और नीलामी रद्द हो जाती है, तो ऐसी प्रतिभूति और भुगतान नीलामी रद्द होने के अधिमानतः नब्बे दिनों की अवधि के भीतर ऐसे बोली लगाने वाले को वापस कर दिए जाएंगे।” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।
(क) उप-नियम (1) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply