e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 440(E) · 04 Jun 2026
Official title
NCISM Amendment Rules 2026
Official record
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Check the official recordThe National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) Amendment Rules, 2026, modify the 2020 rules regarding the appointment, service conditions, and salary of commission officials. Key changes include clarifying that appointments of the Chairperson, Secretary, and members of Autonomous Boards from government service are treated as deputation. The rules update the provident fund governance for the Chairperson and members of Autonomous Boards, ensuring they are covered by the Contributory Provident Fund Rules, 1962, or the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952, where the General Provident Fund option is unavailable. Additionally, the rules establish salary regulation for the Secretary if they are in government service and reduce a specific experience requirement from fifteen years to seven years.
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Key dates
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण् ड 3—उप-खण् ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राजधकार से प्रकाजित PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 393] नई दिल्ली, बृहस्ट् पजतवार, िून 4, 2026/य येष् ठ 14, 1948 No. 393] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 4, 2026/JYAISTHA 14, 1948
आयुष मंत्रालय अजधसूचना नई दिल्ली, 3 िून, 2026
सा.का.जन. 440(अ).— केंद्र सरकार, भारतीय जचदकत्सा पद्धजत राष्ट्रीय आयोग अजधजनयम, 2020 (14 का 2020) की धारा 54 की उप-धारा (2) के खंड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (ि), (झ), (ण) और (त) द्वारा प्रित्त िजियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय जचदकत्सा पद्धजत राष्ट्रीय आयोग (सिस्ट्यों की जनयुजि और नामांकन की रीजत, उनका वेतन, भत्ते तथा सेवा की जनबंधन एवं ितें और संपजत्त की घोषणा, व्यावसाजयक और वाजणजययक कायय) जनयम, 2020 में संिोधन करने हेतु जनम्नजलजखत जनयम बनाती है, अथायत्:–
(2) ये जनयम रािपत्र में प्रकािन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
(क) जनयम 5 के उप-जनयम (2) में जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण अंत: स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथायत्:-
“स्ट्पष्टीकरण.- इस उप-जनयम के प्रयोिनों के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक िहां अध्यक्ष केंद्र सरकार या रायय सरकार या संघ रायय क्षेत्र प्रिासन की सेवा में है, आयोग में उसकी जनयुजि को प्रजतजनयुजि माना िाएगा”;
(ख) जनयम 10 में, उप-जनयम (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप-जनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथायत्:-
“(1) आयोग के अध्यक्ष अंििायी भजवष्य जनजध जनयम (भारत), 1962 या कमयचारी भजवष्य जनजध एवं प्रकीणय उपबंध अजधजनयम, 1952 (19 का 1952) के उपबंधों, िैसा भी मामला हो, द्वारा िाजसत होंगे, िहां सामान्य भजवष्य जनजध (केंद्रीय सेवा) जनयम, 1960 के तहत सिस्ट्यता लेने का कोई जवकल्प उपलब्ध नहीं है।”
(ग) जनयम 13 के उप-जनयम (2) में जनम्नजलजखत स्ट्पष्टीकरण अंत: स्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथायत्:-
“स्ट्पष्टीकरण.- इस उप-जनयम के प्रयोिनों के जलए यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक िहां अध्यक्ष या सिस्ट्य केंद्र सरकार या रायय सरकार अथवा संघ रायय क्षेत्र प्रिासन की सेवा में हैं, वहां स्ट्वायत्त बोडों में उनकी जनयुजि प्रजतजनयुजि पर मानी िाएगी।”
(घ) जनयम 18 में, उप-जनयम (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप-जनयम प्रजतस्ट्थाजपत दकया िाएगा, अथायत्:-
“(1) स्ट्वायत्त बोडों के अध्यक्ष और सिस्ट्य अंििायी भजवष्य जनजध जनयम (भारत), 1962 या कमयचारी भजवष्य जनजध एवं प्रकीणय उपबंध अजधजनयम, 1952 (19 का 1952) के उपबंधों, िैसा भी मामला हो, द्वारा िाजसत होंगे, िहां सामान्य भजवष्य जनजध (केंद्रीय सेवा) जनयम, 1960 के तहत सिस्ट्यता लेने का कोई जवकल्प उपलब्ध नहीं है।”
(ङ) जनयम 20 में,-
(i) उप-जनयम (1) के स्ट्थान पर जनम्नजलजखत उप-जनयम िोडा िाएगा, अथायत्: -
“(1क) यदि आयोग का सजचव केंद्र सरकार या रायय सरकार अथवा संघ रायय क्षेत्र प्रिासन की सेवा में है, तो उसके वेतन और भत्ते, इसके जनजमत्त लागू जनयमों या उप-जनयम (1) के अनुसार िो भी अजधक हो, जवजनयजमत दकए िाएंगे।
“स्ट्पष्टीकरण.- इस उप-जनयम के प्रयोिनों के जलए, यह स्ट्पष्ट दकया िाता है दक िहां सजचव केंद्र सरकार या रायय सरकार या संघ रायय क्षेत्र प्रिासन की सेवा में है, वहां आयोग में उनकी जनयुजि प्रजतजनयुजि पर मानी िाएगी।”
(च) उप-जनयम (2) के खंड (ii) में “पंद्रह वषय” िब्िों के स्ट्थान पर “सात वषय” िब्ि प्रजतस्ट्थाजपत दकए िाएंगे।
[फा. सं.वाई-18011/16/2021-ईपी-III] सत्यिीत पॉल, वररष्ठ सांजययकी सलाहकार
रिप्पण: प्रमुख जनयम भारत के रािपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 18 दिसंबर, 2020 की अजधसूचना संयया सा.का.जन.771(अ), के माध्यम से प्रकाजित दकए गए थे और तत्पश्चात दिनांक 14.02.2022 के सा.का.जन.116(अ) के माध्यम से संिोजधत दकए गए थे।
MINISTRY OF AYUSH NOTIFICATION New Delhi, the 3rd June, 2026
G.S.R. 440(E).— In exercise of the powers conferred by clauses (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (o) and (p) of sub-section (2) of section 54 of the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the National Commission for Indian System of Medicine (Manner of Appointment and Nomination of Members, Their Salary, Allowances and Terms and Conditions of Service, and Declaration of Assets, Professional and Commercial Engagements) Rules, 2020, namely:–
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