e-Gazette statutory gazette instrument G.S.R. 184(E) · 13 Mar 2026
Official title
Notification Amending Rule 19(2)(b) of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957
Official record
Open source pageSummary
Check the official recordThe Central Government amends Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957. The update revises the minimum offer and allotment requirements for public issues based on the post-issue capital of a company. Companies must meet specific percentage thresholds for equity shares or convertible debentures. Companies with post-issue capital exceeding four thousand crore rupees must increase public shareholding to twenty-five percent within specified timeframes. Companies issuing shares with superior voting rights must list those shares on the same stock exchange as their ordinary shares. Recognized stock exchanges may impose penalties for non-compliance with public shareholding norms that occurred before the commencement of these rules. Special provisions apply to companies listing on stock exchanges in an International Financial Service Centre.
What you must do
Key dates
Who is affected
Thresholds
Exceptions
If you do not comply
1832 GI/2026 (1)
रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99
[Image omitted. See the official document.] [Image omitted. See the official document.] असाधारण EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 13 मार्च, 2026
सा.का.सं. 184(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—
संक्षिप्त नाम एवं आरंभ – (1) इन नियमों को प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 कहा जा सकता है। (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) नियम, 1957 के नियम 19 के उप-नियम (2) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: - “(ख) प्रस्ताव दस्तावेज के अनुसार जनता को दिया जाने वाला न्यूनतम प्रस्ताव एवं आिंटन [unclear in source] होगा: (i) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम पच्चीस प्रतिशत, यदि प्रस्तावित मूल्य पर गणना की गई कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी एक हजार छह सौ करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है;
सं. 178] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 13, 2026/फाल्गुन 22, 1947 No. 178] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 13, 2026/PHALGUNA 22, 1947
सी.जी.-डी.एल.-अ.-13032026-270930 CG-DL-E-13032026-270930
2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(i)]
(ii) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम इतना प्रतिशत, जिसका मूल्य चार सौ करोड़ रुपये के समान हो, यदि प्रस्तावित मूल्य पर गणना की गई कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी एक हजार छह सौ करोड़ रुपये से अधिक है, लेकिन चार हजार करोड़ रुपये से कम या उसके समान है; (iii) कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का कम से कम दस प्रतिशत, यदि कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी, प्रस्ताव मूल्य पर गणना करने पर, चार हजार करोड़ रुपये से अधिक लेकिन पचास हजार करोड़ रुपये से कम या उसके समान है: बशर्ते कि उप-खंड (ii) या उप-खंड (iii) में निर्दिष्ट कंपनी प्रतिभूतियों की सूचीकरण तिथि से तीन वर्ष की अवधि के अंदर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी; (iv) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम इतना प्रतिशत, जो एक हजार करोड़ रुपये के मूल्य के समान हो और कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का कम से कम आठ प्रतिशत, यदि कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी, प्रस्ताव मूल्य पर परिकलित करने पर, पचास हजार करोड़ रुपये से अधिक लेकिन एक लाख करोड़ रुपये से कम या उसके बराबर है: बशर्ते कि इस उपखंड में निर्दिष्ट कंपनी अपनी प्रतिभूतियों की सूचीबद्ध की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है; (v) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम इतना प्रतिशत, जो छः हजार दो सौ पचास करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर हो, और कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का कम से कम दो और तीन-चौथाई प्रतिशत, यदि पेक्षिक मूल्य पर गणना की गई कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है लेकिन पांच लाख करोड़ रुपये से कम या उसके समान है; (vi) कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम इतना प्रतिशत, जो पंद्रह हजार करोड़ रुपये के मूल्य के बराबर हो और कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रत्येक ऐसे वर्ग या प्रकार के इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों का कम से कम एक प्रतिशत हो, यदि प्रस्तावित मूल्य पर गणना की गई कंपनी की निर्गम के बाद की पूंजी पांच लाख करोड़ रुपये से अधिक है: बशर्ते कि यदि उप-खंड (v) और (vi) में निर्दिष्ट कंपनी की सार्वजनिक शेयरधारिता सूचीबद्ध होने के समय पंद्रह प्रतिशत से कम है, तो कंपनी को अपनी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पंद्रह प्रतिशत और दस वर्ष की अवधि के भीतर कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाना होगा, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है: इसके अतिरिक्त, यदि उप-खंड (v) और (vi) में निर्दिष्ट कंपनी की सार्वजनिक शेयरधारिता सूचीबद्ध होने के समय पंद्रह प्रतिशत या उससे अधिक है, तो कंपनी प्रतिभूतियों की सूचीबद्धता तिथि से पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता को कम से कम पच्चीस प्रतिशत तक बढ़ाएगी, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से किया जा सकता है; (vii) उप-खंड (vi) में किसी मामले के होते हुए भी, कंपनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों या इक्विटी शेयरों में परिवर्तनीय डिबेंचरों के प्रत्येक वर्ग या प्रकार का कम से कम ढाई प्रतिशत जनता को पेश किया जाएगा: बशर्ते उपर्युक्त निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता प्राप्त करने की समयसीमा प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन नियम, 2026 के प्रारंभ होने की तिथि को या उससे पहले सूचीबद्ध सभी कंपनियों को भी उपलब्ध होगी: